Jolly LLB 3 पर रोक मांग की करने वाली वकील को राहत, हाईकोर्ट ने 50,000 का जुर्माना किया माफ़
Amir Ahmad
31 Oct 2025 8:08 PM IST

कर्नाटक हाईकोर्ट ने शुक्रवार (31 अक्टूबर) को वकील सैयदा नीलूफर पर लगाए गए 50,000 के जुर्माने को माफ कर दिया। नीलूफर ने फिल्म जॉली एलएलबी 3 (जो 19 सितंबर को रिलीज हुई) की रिलीज और प्रदर्शन को रोकने की मांग करते हुए जनहित याचिका (PIL) दायर की थी।
18 सितंबर के अपने आदेश में कोर्ट ने याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी थी कि यह न्यायिक समय का अनुचित उपभोग है। इसी आधार पर वकील पर 50,000 का जुर्माना लगाया था। कोर्ट ने निर्देश दिया कि जुर्माना कोर्ट रजिस्ट्री में जमा किया जाए, ऐसा न करने पर दंडात्मक कार्रवाई के लिए मामले को फिर से सूचीबद्ध किया जाएगा।
याचिकाकर्ता के वकील ने शुक्रवार को कोर्ट में तर्क दिया कि याचिकाकर्ता एक नई वकील हैं और वह याचिका दायर करने के प्रभाव को ठीक से समझ नहीं पाईं। उन्होंने यह भी बताया कि याचिकाकर्ता ने जुर्माना माफ करने के लिए कोर्ट में एक पुनर्विचार याचिका भी दायर की।
शुरुआत में कोर्ट कोई राहत देने के पक्ष में नहीं था और उसने टिप्पणी की कि हमने पहले ही बता दिया था कि यह कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है। हम किसी पर जुर्माना लगाने में दिलचस्पी नहीं रखते लेकिन हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। कोर्ट को समाचार पत्रों में सस्ती पब्लिसिटी पाने का माध्यम बनाया जा रहा है, इस याचिका को दाखिल करने का पूरा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आप समाचार पत्रों में आएं इसके लिए लागत का भुगतान करें।
वकील ने फिर से दोहराया कि याचिकाकर्ता एक नई वकील हैं। उन्होंने अपने पिता को भी खो दिया है। इन शमनकारी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए चीफ जस्टिस विभा बखरू और जस्टिस सी. एम. जोशी की खंडपीठ ने जुर्माना माफ कर दिया।
कोर्ट ने अपने आदेश में दर्ज किया कि याचिकाकर्ता के वकील ने याचिकाकर्ता की ओर से बिना शर्त माफी मांगी। न्यायालय ने कहा कि वह जुर्माना माफ करने को इच्छुक नहीं है लेकिन वकील द्वारा बताए गए शमनकारी परिस्थितियों को देखते हुए जुर्माना माफ किया जाता है। खंडपीठ ने वकील को याचिकाकर्ता को भविष्य में सतर्क करने का निर्देश भी दिया।

