जेएंडके एंड एल हाईकोर्ट ने 2003 के नदीमर्ग नरसंहार मामले को फिर से खोला, कहा- न्यायालय के पास ऐसे आदेश को वापस लेने का अधिकार जो कानून में "शून्य"

Avanish Pathak

26 Aug 2022 2:24 PM GMT

  • Consider The Establishment Of The State Commission For Protection Of Child Rights In The UT Of J&K

    जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने 21 दिसंबर, 2011 के एक आदेश को वापस लेते हुए एक दशक के बाद कुख्यात नदीमर्ग नरसंहार मामले को फिर से खोलने का आदेश दिया है। उक्त आदेश में मामले में आपराधिक पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी गई थी।

    यह मामला 2003 में शोपियां जिले के नदीमर्ग गांव में उग्रवादी समूहों द्वारा 24 कश्मीरी पंडितों के नरसंहार से संबंधित है। इस मामले में सात लोगों को आरोपी बनाया गया था। हालांकि, खतरे की धारणा का हवाला देते हुए भौतिक गवाहों की जांच के लिए अभियोजन पक्ष की याचिका को निचली अदालत के साथ-साथ हाईकोर्ट ने आक्षेपित आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया था।

    जस्टिस संजय धर की पीठ ने बुधवार को कहा कि आपराधिक पुनरीक्षण याचिका मुख्य रूप से इसलिए खारिज कर दी गई ‌‌थी, क्योंकि राज्य की ओर से कोई भी पेश नहीं हुआ था।

    यह टिप्पणी की,

    "गैर-अभियोजन के लिए एक आपराधिक पुनरीक्षण याचिका को खारिज नहीं किया जा सकता है ... इस न्यायालय के पास एक ऐसे आदेश को वापस लेने का अधिकार क्षेत्र है जो कानून की नजर में शून्य है।"

    घटना के बाद धारा 302, 450, 395, 307, 120-बी, 326, 427 आरपीसी, 7/27 शस्त्र अधिनियम और धारा 30 पुलिस अधिनियम के तहत अपराध के लिए एक मामला (एफआईआर संख्या 24/2003) दर्ज की पुलिस स्टेशन, जैनापोरा में हत्याकांड और जांच के संबंध में दर्ज की गई थी।

    याचिकाकर्ताओं के वकील ने तर्क दिया कि आक्षेपित आदेश को वापस लेने की मांग की गई थी क्योंकि यह याचिकाकर्ता को सुने बिना और मामले के गुण-दोष को बताए बिना पारित किया गया था।

    याचिका का विरोध करते हुए, प्रतिवादियों ने तर्क दिया कि एक आपराधिक अदालत के पास जम्मू-कश्मीर सीआरपीसी की धारा 369 में निहित विशिष्ट बार के मद्देनजर अपने स्वयं के आदेश पर पुनर्विचार करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है, जो तत्काल मामले पर लागू होता है।

    परिणाम

    जस्टिस धर ने सहमति व्यक्त की कि हाईकोर्ट सहित एक आपराधिक न्यायालय, अपने आपराधिक अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए, अपने स्वयं के आदेश पर पुन‌र्विचार करने की शक्ति नहीं रखता है, उन्होंने कहा कि गैर-अभियोजन के लिए एक आपराधिक पुनरीक्षण याचिका को खारिज नहीं किया जा सकता है।

    जस्टिस धर ने आगे दर्ज किया कि यद्यपि हाईकोर्ट ने आपराधिक पुनरीक्षण याचिका को खारिज करते हुए कहा था कि निचली अदालत का आदेश तर्कसंगत है और इसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है, लेकिन तथ्य यह है कि अदालत को पुनर्विचार याचिका को खारिज करने के लिए मजबूर किया गया था क्योंकि राज्य की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ था। पीठ ने कहा कि आक्षेपित आदेश में उन कारणों का उल्लेख नहीं है कि पुनरीक्षण याचिका में योग्यता का अभाव क्यों है।

    पीठ ने स्पष्ट किया कि एक आपराधिक मामले को चूक के लिए खारिज नहीं किया जा सकता है और इसे गुण-दोष के आधार पर तय किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसे मामले आपराधिक न्याय के प्रशासन से संबंधित हैं।

    उक्त स्थिति को पुष्ट करने के लिए बेंच ने पंजाब राज्य बनाम दविंदर पाल सिंह भुल्लर और अन्य, (2011) में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों को रिकॉर्ड करना भी आवश्यक पाया। पीठ ने इस प्रकार आक्षेपित आदेश को वापस ले लिया और रजिस्ट्री को 15 सितंबर को पुनरीक्षण याचिका को पुनरीक्षण के लिए पोस्ट करने का निर्देश दिया।

    केस टाइटल: स्टेट थ्रू पी/एस जैनापोरा बनाम ज़िया मुस्तफ़ा

    साइटेशनः 2022 लाइव लॉ (जेकेएल) 121

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