जम्मू-कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2004 | सामाजिक जाति प्रमाणपत्र केवल उप या संभागीय आयुक्त ही रद्द कर सकते हैं: हाई‌कोर्ट

LiveLaw News Network

30 Nov 2023 1:20 PM GMT

  • जम्मू-कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2004 | सामाजिक जाति प्रमाणपत्र केवल उप या संभागीय आयुक्त ही रद्द कर सकते हैं: हाई‌कोर्ट

    Jammu and Kashmir and Ladakh High Court

    जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने हाल ही में याचिकाकर्ता के अन्य सामाजिक जाति (ओएससी) प्रमाणपत्र को रद्द करने के आदेश को रद्द कर दिया है और कहा‌ कि अतिरिक्त उपायुक्त के पास ऐसे प्रमाणपत्रों को रद्द करने का अधिकार नहीं है।

    जस्टिस वसीम सादिक नरगल की पीठ ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई व्यक्ति आरक्षण अधिनियम की धारा 16 के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा ओएससी प्रमाणपत्र जारी करने से व्यथित है, तो केवल उपायुक्त या मंडल आयुक्त ही अपील पर विचार कर सकते हैं और उसे रद्द कर सकते हैं अगर उसे नियमों का उल्लंघन कर जारी किया गया।

    ये टिप्पणियां एक याचिका पर सुनवाई करते हुए की गईं, जिसमें याचिकाकर्ता ने अतिरिक्त उपायुक्त, कुलगाम द्वारा पारित एक आदेश पर सवाल उठाया था, जिसके तहत याचिकाकर्ता का ओएससी रद्द कर दिया गया था।

    याचिकाकर्ता को शुरू में 2006 में कमजोर और वंचित वर्ग (सामाजिक जाति - हजाम) से संबंधित घोषित किया गया था, जिसका प्रमाण पत्र पांच साल के लिए वैध था। 2013 में नवीनीकरण पर, अतिरिक्त उपायुक्त, कुलगाम ने आरक्षण नियम, 2005 के नियम 22 (i) के उल्लंघन का हवाला देते हुए 2018 में ओएससी प्रमाणपत्र रद्द कर दिया।

    याचिकाकर्ता के वकील आरिफ सिकंदर मीर ने तर्क दिया कि नियम 22 (i) दो शर्तों को अनिवार्य करता है - माता-पिता के साथ रहना और माता-पिता पर निर्भरता - जो दोनों परस्पर अनन्य हैं। इस बात पर जोर देते हुए कि याचिकाकर्ता अपने माता-पिता पर निर्भर नहीं है, मीर ने तर्क दिया कि नियम का गलत इस्तेमाल किया गया था।

    इसके अलावा, उन्होंने दावा किया कि अतिरिक्त उपायुक्त के पास आरक्षण अधिनियम की धारा 17 या 18 के तहत प्रमाणपत्र रद्द करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि कोई अपील या संशोधन दायर नहीं किया गया था।

    मामले पर फैसला सुनाते हुए जस्टिस नारगल ने बताया कि नियम 22(i) को संतुष्ट करने के लिए दोनों स्थितियों - माता-पिता के साथ रहना और माता-पिता पर निर्भरता - की आवश्यकता होती है और इस बात पर जोर दिया कि नियम स्पष्ट रूप से "और" शब्द का उपयोग करता है, जिससे शर्तें परस्पर अनन्य हो जाती हैं।

    अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि कोई व्यक्ति कार्यरत है या लाभकारी रूप से लगा हुआ है, तो वह आरक्षण नियमों के प्रयोजन के लिए अपने माता-पिता पर निर्भर नहीं रहता है और इसलिए केवल याचिकाकर्ता की आय पर विचार किया जाना चाहिए।

    प्रमाणपत्र रद्द करने के लिए अतिरिक्त उपायुक्त की ओर से अधिकार की कमी के संबंध में याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए तर्क के दूसरे पहलू पर विचार करते हुए, जस्टिस नारगल ने कहा कि आरक्षण अधिनियम की धारा 17 और 18 के अवलोकन से, यह यह पूरी तरह से स्पष्ट था कि अतिरिक्त उपायुक्त के पास याचिकाकर्ता को दिए गए "सामाजिक जाति प्रमाण पत्र" को रद्द करने के लिए इन प्रावधानों के तहत अधिकार का इस्तेमाल करने का अधिकार क्षेत्र नहीं था।

    यह देखते हुए कि ऐसे मामलों के लिए नामित अपीलीय प्राधिकारी जिले के भीतर उपायुक्त हैं, जिन्हें धारा 18 के तहत पुनरीक्षण की शक्तियां भी निहित हैं, पीठ ने दर्ज किया, "ऐसे में, अतिरिक्त उपायुक्त के पास आरक्षण अधिनियम, 2005 की धारा 17 या धारा 18 के तहत कार्रवाई करने और याचिकाकर्ता के सामाजिक जाति प्रमाण पत्र को रद्द करने की कोई क्षमता या अधिकार नहीं था"

    यह निष्कर्ष निकालते हुए कि अतिरिक्त उपायुक्त ने नियम 22(i) की गलत व्याख्या की और प्रमाणपत्र रद्द करने का अधिकार नहीं था, अदालत ने विवादित आदेश को रद्द कर दिया।

    केस टाइटल: हकीम मुजफ्फर खालिक बनाम महानिरीक्षक, अपराध शाखा, श्रीनगर

    साइटेशन: 2023 लाइव लॉ (जेकेएल) 301

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