झारखंड हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में निलंबित आईएएस पूजा सिंघल को जमानत देने से इनकार किया

Brij Nandan

17 Nov 2022 3:30 PM IST

  • पूजा सिंघल

     पूजा सिंघल 

    झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) ने हाल ही में भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) की अधिकारी पूजा सिंघल को 2009-2010 के दौरान खूंटी जिले में मनरेगा फंड के कथित गबन और कुछ अन्य संदिग्ध वित्तीय लेनदेन से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया।

    जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की पीठ ने जमानत से इनकार करते हुए कहा कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है।

    अदालत ने इस तथ्य को भी ध्यान में रखा कि मामले की जांच के दौरान आरोप सामने आए हैं कि वह वास्तव में मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल थी।

    पूरा मामला

    सिंघल को 16 फरवरी, 2009 और 19 जुलाई, 2010 के बीच खूंटी के डिप्टी कमिश्नर के रूप में तैनात किया गया था, जिसमें वह विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए फंड स्वीकृत करने वाली प्रमुख प्राधिकारी थीं। कथित तौर पर, सह-आरोपियों के साथ मिलकर, वह विभिन्न विकास परियोजनाओं में फंड की हेराफेरी करने में सफल रही।

    इसके एवज में वह एक राम बिनोद प्रसाद सिन्हा/सह-आरोपी (जूनियर इंजीनियर) से नकद में अवैध कमीशन प्राप्त करती थी और उसके द्वारा सभी अनियमितताओं और दुष्कर्मों को नजरअंदाज कर देती थी।

    बाद में इस मामले में की गई जांच में यह सामने आया कि इंदीनियर को जारी की गई धनराशि और संबंधित परियोजनाओं में पूर्ण किए गए कार्य की मात्रा में भारी अंतर था। कई मामलों में यह देखा गया कि दी गई परियोजना के लिए आवंटित एक बड़ी राशि की निकासी के खिलाफ नाममात्र मूल्य का निर्माण कार्य किया गया था।

    इसके तहत, इस साल 6 मई को ईडी ने सिंघल और दो अन्य (उनके पति और उनके सीए) से जुड़ी कई संपत्तियों की तलाशी ली और 19.76 करोड़ रुपये नकद बरामद किए। उन्हें उनके सीए के साथ गिरफ्तार किया गया था और धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की अदालत ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।

    ईडी का मामला यह है कि सिंघल को खूंटी में विकास परियोजनाओं में मनरेगा के तहत कार्यों के लिए वितरित फंड से 5% "अवैध कमीशन" प्राप्त होता था। ईडी का आरोप है कि उसने दो पैन कार्ड बनाए रखे और उसके आईसीआईसीआई बैंक खातों में 73.81 लाख रुपये जमा पाए गए। 73.81 लाख रुपये में से 61.5 लाख रुपये 2009-11 के बीच जमा किए गए थे, जो अपराध का गठन करता है।

    दूसरी ओर, मामले में जमानत के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाते हुए, उनके वकील ने उनके खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों से इनकार किया और तर्क दिया कि वह एक जिम्मेदार आईएएस अधिकारी हैं, जिन्होंने फंड के कथित गबन को देखने के लिए एक समिति का गठन किया था।

    कोर्ट की टिप्पणियां

    शुरुआत में, अदालत ने पाया कि उसके चार्टर्ड एकाउंटेंट के भाई और उसकी मां के नाम पर नकद के रूप में 01.33 करोड़ रुपये जमा किए गए थे और इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता कि वह आय का उपयोग नहीं कर रही थी।

    अदालत ने टिप्पणी की,

    "आरोप प्रथम दृष्टया यह बताता है कि इसका "अपराध की आय" के साथ सीधा संबंध है। इसमें, अधिसूचित अपराधों से संबंधित आपराधिक गतिविधि के परिणामस्वरूप प्राप्त या प्राप्त की गई संपत्ति, जिसे अनुसूचित अपराध कहा जाता है, को दागी संपत्ति माना जाता है और इस तरह की संपत्ति से किसी भी तरह से व्यवहार करना मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध है।"

    इसके अलावा, अदालत ने सिंघल द्वारा अपनाई गई कथित तौर-तरीकों को भी ध्यान में रखा, जिसमें उसने पहली बार छोटी अवधि के लिए बैंक खाते खोले, फिर उसमें बड़ी नकदी जमा की, फिर उस नकदी को डिमांड ड्राफ्ट में बदल दिया और लंबी अवधि की बीमा पॉलिसियों को समय से पहले खरीद लिया। आगे के निवेश के लिए अपने खातों में लिक्विडिटी वापस लाने के लिए उन नीतियों को बंद कर दिया।

    अदालत ने यह भी कहा कि वह या तो अपने भाई सिद्धार्थ सिंघल और उनके पति अभिषेक झा, जो उनकी कंपनी पल्स संजीवनी हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड में एक आरोपी हैं, द्वारा पूंजी निवेश के रूप में निवेश करती थी और उसके विभिन्न आईसीआईसीआई बैंक खातों में 73.81 लाख रुपये जमा किए गए।

    न्यायालय ने आगे इस बात पर विचार किया कि उसके द्वारा चिकित्सा प्रमाण पत्र का लाभ प्राप्त करने के लिए चिकित्सा आधार पर झूठा प्रमाण पत्र प्राप्त करने का प्रयास किया गया था और वह प्रवर्तन प्राधिकरण की उपस्थिति के कारण सफल नहीं हो पाई थी।

    अदालत ने यह भी कहा कि मेडिकल रिपोर्ट ने सुझाव दिया कि वह अच्छी तरह से उन्मुख स्थिर थी और चिकित्सकीय और मनोवैज्ञानिक रूप से फिट थी।

    नतीजतन, यह देखते हुए कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता, अदालत ने उसे नियमित जमानत का लाभ देने से इनकार कर दिया।

    याचिकाकर्ता की ओर से: एडवोकेट इंद्रजीत सिन्हा, एडवोकेट बिभाष सिन्हा, एडवोकेट अशोक गहलोत, एडवोकेट सुधांशु सिंह

    ई.डी. के लिए :- एडवोकेट अमित कुमार दास, एडवोकेट सौरभ कुमार, एडवोकेट शिवम उत्कर्ष सहाय, एडवोकेट स्वाति शालिनी, एडवोकेट सहाय गौरव पीयूष

    केस टाइटल - पूजा सिंघल बनाम प्रवर्तन निदेशालय

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