झारखंड की अदालत ने एक मुस्लिम व्यक्ति पर हमला करने और 'जय श्री राम' बोलने के लिए मजबूर करने के दो आरोपियों की जमानत याचिका खारिज की
LiveLaw News Network
19 Jan 2022 11:05 AM IST
झारखंड की एक अदालत ने मंगलवार को धनबाद में मानसिक रूप से बीमार मुस्लिम व्यक्ति के साथ मारपीट करने और उसे 'जय श्री राम' का नारा लगाने के आरोप में दो लोगों को जमानत देने से इनकार कर दिया।
मामला मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी संजय कुमार सिंह के समक्ष रखा गया।
कथित घटना के संबंध में एक लिखित शिकायत प्राप्त होने के बाद आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 143, 149, 323, 307, 153ए के तहत एफआईआर दर्ज की गई।
एफआईआर के अनुसार सात जनवरी, 2022 को पीड़ित के भाई को सूचना मिली कि कुछ गुंडों ने उसके मानसिक रूप से बीमार भाई को मारने के लिए मारपीट की। एफआईआर में छह लोगों और एक अज्ञात व्यक्ति को आरोपी बनाया गया।
शिकायत में कहा गया कि जब शिकायतकर्ता और उसका मानसिक रूप से बीमार भाई भाजपा द्वारा चल रहे प्रदर्शन को पार कर रहा था तो उन्हें मुस्लिम कपड़े पठानी सूट पहना देखकर बुलाया गया। उसने जाने से मना किया तो 8-10 लोगों ने उसका पीछा किया और उसे बेरहमी से पीटा। यह भी आरोप लगाया कि आरोपी ने उसके भाई को अपना थूक चाटने और 'जय श्री राम' बोलने के लिए मजबूर किया।
इस घटना का वीडियो कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो गया और इसकी खूब चर्चा हुई।
याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता शाहनवाज ए. मलिक पेश हुए।