जावेद अख्तर ने आरएसएस-तालिबान टिप्पणी पर अपने खिलाफ मानहानि का मुकदमा खारिज करने की मांग की

LiveLaw News Network

4 Jan 2022 2:57 AM GMT

  • जावेद अख्तर ने आरएसएस-तालिबान टिप्पणी पर अपने खिलाफ मानहानि का मुकदमा खारिज करने की मांग की

    गीतकार जावेद अख्तर ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के कार्यकर्ता द्वारा दायर मानहानि का मुकदमा खारिज करने की मांग की है।

    शिकायतकर्ता ने जावेद अख्तर पर एक टेलीविजन साक्षात्कार के दौरान आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद (विहिप) की तुलना तालिबान से करने का आरोप लगाया है।

    अख्तर ने आरएसएस कार्यकर्ता विवेक चंपानेरकर के मुकदमे में सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 के तहत आवेदन दायर किया था।

    संयुक्त सिविल जज सीनियर डिवीजन ठाणे ने आवेदन पर चंपानेरकर से जवाब मांगा है और मामले को 10 फरवरी, 2022 को सुनवाई के लिए पोस्ट किया है।

    अख्तर के आवेदन के अनुसार वादी को खारिज कर दिया जाना चाहिए क्योंकि चंपानेरकर के पास न तो मुकदमा चलाने योग्य होने के लिए उनके पक्ष में कार्रवाई का ठिकाना है और न ही उनके पक्ष में कार्रवाई का कारण है।

    एडवोकेट जय भारद्वाज के माध्यम से दायर आवेदन में अख्तर का कहना है कि कथित टिप्पणी न तो आरएसएस के लिए और न ही पार्टी के किसी सदस्य के लिए है। टिप्पणियां प्रकृति में सामान्य हैं।

    आवेदन में कहा गया है कि वादी की अपनी स्वीकारोक्ति के अनुसार टिप्पणी उन लोगों की ओर निर्देशित की गई थी जो आरएसएस में शामिल होना चाहते हैं, जो व्यक्तियों का एक अनिश्चित समूह है।

    आवेदन में कहा गया है कि यह कानून की स्थापित स्थिति है कि जब कथित मानहानि व्यक्तियों के एक गैर-पहचान योग्य वर्ग की ओर की जाती है, तो यह मानहानि का मामला नहीं बनता है। (जी नरसिम्हन बनाम टीवी चोकप्पा)।

    आवेदन में कहा गया है,

    "जिन शब्दों की शिकायत की गई है, वे कितने भी निंदनीय और अनुचित हों, वे किसी विशेष व्यक्ति या व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई योग्य होने चाहिए, जिनकी पहचान स्थापित की जा सकती है। यहां तक कि किसी संघ या व्यक्तियों के संग्रह के खिलाफ आरोप के मामले में भी पहचान स्थापित होनी चाहिए है। (सरकारी वकील बनाम गोपाल बंडू दास, आशा पारेख मामले में संदर्भित)।"

    इसके अलावा, यह मानते हुए कि टिप्पणी लोगों के एक विशेष वर्ग के खिलाफ थी, वाद उनके द्वारा दायर किया जाना चाहिए था न कि शिकायतकर्ता को अपनी व्यक्तिगत क्षमता में।

    अख्तर ने मुकदमे के कुछ हिस्सों का हवाला दिया, जिसमें वादी का कहना है कि उन्हें मुकदमा दायर करने के लिए मजबूर किया गया क्योंकि आरएसएस को बदनाम किया गया था।

    पृष्ठभूमि

    आरएसएस कार्यकर्ता द्वारा एडवोकेट आदित्य मिश्रा और एडवोकेट स्वप्निल काले के माध्यम से सितंबर, 2021 में ठाणे सिविल कोर्ट में दीवानी मानहानि का मुकदमा दायर किया गया था।

    याचिका में कहा गया है,

    "वादी का कहना है कि वादी के संगठन की छवि खराब करने के लिए प्रतिवादी के मानहानिकारक बयान से वह आहत हुआ है और इसलिए उसे एक रुपये का नुकसान हुआ है जिसके लिए प्रतिवादी उसे मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी है।"

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