जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने परफॉर्मेंस आधारित इंसेनटिव से आयुष डॉक्टरों को बाहर करने के लिए स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ अवमानना ​​​​याचिका खारिज की

Sharafat

12 April 2023 5:08 PM IST

  • जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने परफॉर्मेंस आधारित इंसेनटिव से आयुष डॉक्टरों को बाहर करने के लिए स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ अवमानना ​​​​याचिका खारिज की

    जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने हाल ही में एमबीबीएस डॉक्टरों को दिए जाने वाले परफॉर्मेंस आधारित इंसेनटिव देने से आयुष डॉक्टरों को बाहर करने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) के अधिकारियों के खिलाफ अवमानना ​​कार्रवाई शुरू करने से इनकार कर दिया।

    अवमानना ​​​​याचिका हाईकोर्ट के 2014 के एक फैसले पर आधारित थी जिसमें कहा गया था कि आयुष डॉक्टर और एमबीबीएस डॉक्टर समान भूमिका निभाते हैं और उनका सामान्य उद्देश्य मरीजों का इलाज करना है, इसलिए उनके वेतनमान में असमानता नहीं हो सकती। 2012 की एक अधिसूचना 25,000 रुपये के बढ़े हुए पारिश्रमिक को निर्धारित करती है। एमबीबीएस डॉक्टरों को इस प्रकार आयुष डॉक्टरों को भी विस्तारित करने का निर्देश दिया गया था।

    राज्य, कथित अवमाननाकर्ताओं ने अदालत को सूचित किया कि निर्देश लागू किया गया था और चरणबद्ध तरीके से बकाया का भुगतान किया जा रहा है।

    अवमानना-याचिकाकर्ता, आयुष डॉक्टरों ने हालांकि 2021 की एक अधिसूचना को चुनौती दी, जिसमें दोनों वर्गों के डॉक्टरों के पारिश्रमिक को संशोधित कर 35,000 रुपये प्रति माह कर दिया गया था, लेकिन एमबीबीएस डॉक्टरों अधिकारियों को वेतन वृद्धि के साथ परफॉर्मेंस आधारित इंसेनटिव के रूप में 15,000 रुपये प्रति माह 5,000/ रुपए के इंक्रिमेंट के साथ दिया गया था। लेकिन आयुष डॉक्टरों के मामले में 10,000 रु प्रति माह की वृद्धि प्रदान की गई थी।

    " यह विवाद में नहीं है कि रिट कोर्ट के आदेश के अनुसार, हालांकि देर से याचिकाकर्ताओं के पारिश्रमिक को एमबीबीएस डॉक्टरों के पारिश्रमिक के बराबर लाया गया, उनके पारिश्रमिक को बढ़ाकर 25,000/प्रति माह कर दिया गया जिस तारीख से वृद्धि की गई थी।... हालांकि इन कार्यवाहियों में इस न्यायालय के लिए एमबीबीएस डॉक्टरों के पक्ष में परफॉर्मेंस आधारित इंसेनटिव देने में प्रतिवादियों की कार्रवाई के औचित्य या अन्यथा के संबंध में कोई टिप्पणी करना उचित नहीं हो सकता। एक बात यह है स्पष्ट है कि वही याचिकाकर्ताओं को कार्रवाई का एक अलग कारण देता है। यह न्यायालय, इन कार्यवाहियों में प्रतिवादियों की उपरोक्त कार्रवाई की योग्यता का परीक्षण नहीं कर सकता और इस संबंध में कोई निर्देश पारित नहीं कर सकता, क्योंकि यह इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर होगा। ."

    पीठ ने दोहराया कि अवमानना ​​​​की शक्ति एक विशेष प्रकृति की है और इसे सावधानी और सावधानी से प्रयोग करने की आवश्यकता है, अदालत अपने अवमानना ​​अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए मूल निर्णय से आगे नहीं बढ़ सकती।

    उक्त कानूनी स्थिति को देखते हुए खंडपीठ ने अवमानना ​​की कार्यवाही बंद कर दी।


    केस टाइटल : रोबकर बनाम विवेक भारद्वाज व अन्य

    साइटेशन: 2023 लाइवलॉ (जेकेएल) 83

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