मद्रास हाईकोर्ट ने जय भीम फिल्म के अभिनेता सूर्या और निर्देशक के खिलाफ दर्ज वन्नियार भावनाओं को आहत करने का आपराधिक मामला खारिज किया
Sharafat
11 Aug 2022 7:51 PM IST
मद्रास हाईकोर्ट ने गुरुवार को अपनी फिल्म जय भीम में वन्नियार समुदाय की भावनाओं को कथित रूप से आहत करने के लिए सिने अभिनेता सूर्या और निर्देशक टीजे ज्ञानवेल के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही रद्द कर दी।
जस्टिस एन सतीश कुमार ने अभिनेता और निर्देशक द्वारा दायर याचिका को रुद्र वन्नियार सेना के अध्यक्ष एडवोकेट के संतोष की शिकायत पर वेलाचेरी पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर रद्द करने की अनुमति दी। उन्होंने एफआईआर दर्ज करने के निर्देश की मांग करते हुए सैदापेट मजिस्ट्रेट से संपर्क किया था। इसके बाद, सूर्या और ज्ञानवेल पर आईपीसी की धारा 295ए के तहत आरोप लगाए गए।
याचिकाकर्ताओं ने प्रस्तुत किया था कि शिकायतकर्ता ने गलत समझा था कि फिल्म के विरोधी, जिसका नाम गुरुमूर्ति था, फिल्म निर्माताओं द्वारा वन्नियार समुदाय को कलंकित करने का एक प्रयास है क्योंकि गुरुमूर्ति नाम वन्नियार संघम के पूर्व नेता गुरुनाथन के समान था।
याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि गुरु शब्द एक सामान्य शब्द है। इसके अलावा, यह दिखाने के लिए कोई सामग्री नहीं थी कि वन्नियार समुदाय के नेताओं में से एक के नाम को बदनाम करने के एकमात्र इरादे से चरित्र को नाम दिया गया था। इस पहलू पर निचली अदालत या प्रतिवादी पुलिस अधिकारियों ने ध्यान नहीं दिया।
इससे पहले, एक अंतरिम आदेश के माध्यम से अदालत ने प्रतिवादी पुलिस को अभिनेता और निर्देशक के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया था।
केस टाइटल : टीजे ज्ञानवेल और अन्य बनाम राज्य और अन्य
केस नंबर: 2022 का सीआरएल ओपी 16677