जहांगीरपुरी हिंसा: आरोपी की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस से मांगा जवाब

Sharafat

27 May 2022 2:47 PM GMT

  • दिल्ली हाईकोर्ट

    दिल्ली हाईकोर्ट

    दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को शहर के जहांगीरपुरी इलाके में एक हनुमान जयंती जुलूस के दौरान हुई झड़पों के संबंध में एक आरोपी बाबुद्दीन द्वारा दायर जमानत याचिका पर शहर पुलिस से जवाब मांगा।

    जस्टिस योगेश खन्ना की एकल पीठ ने मामले में आरोपी की जमानत खारिज करने के निचली अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया।

    आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 147, 148, 149, 186, 353, 332, 323, 427, 436, 307 और धारा 120B सहपठित आर्म्स एक्ट की धारा 27 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। आरोपी 27 अप्रैल, 2022 से न्यायिक हिरासत में है।

    ट्रायल कोर्ट ने मामले में बाबुद्दीन को जमानत देने से इनकार करते हुए देखा था कि उसकी पहचान घटना के दिन रिकॉर्ड किए गए सीसीटीवी फुटेज और एक चश्मदीद गवाह के आधार पर हुई थी। यह भी देखा गया कि चश्मदीद गवाह, एक हेड कांस्टेबल का बयान दंगों में आरोपी की प्रथम दृष्टया भूमिका को दर्शाता है।

    जमानत याचिका ने तर्क दिया कि ट्रायल कोर्ट इस तथ्य पर विचार करने में विफल रहा कि उक्त जुलूस शांतिपूर्ण नहीं था और संबंधित अधिकारियों की अनुमति के बिना जुलूस निकाला गया था। यह तथ्य भी बताया गया कि इसी संबंध में एक प्रोसेसर के खिलाफ एफआईआए दर्ज की गई थी।

    आरोपी के अनुसार जिन कैमरा फुटेज पर अभियोजन पक्ष ने भरोसा किया है, न तो उसकी दुकान और न ही उसका घर उक्त जुलूस के रास्ते में आता है, इसलिए अभियोजन पक्ष के आवेदक के संबंध में पूरी कहानी मनगढ़ंत और झूठी है।

    याचिका में यह भी कहा गया है कि आरोपी का सह आरोपी अंसार से कोई संबंध नहीं है और यह कि अभियोजन पक्ष उस आरोपी से याचिकाकर्ता का संबंध साबित करने में विफल रहा।

    याचिका में यह भी कहा गया है कि ट्रायल कोर्ट घटनाओं की सही श्रृंखला में आवेदक के संबंध में सही तथ्यों और परिस्थितियों की सराहना करने और उन पर विचार करने में विफल रहा है।

    याचिका में कहा गया कि

    "आगे, यह प्रस्तुत किया जाता है कि एएसजे आवेदक की लोकेशन पर विचार करने में विफल रहे, यहां तक ​​​​कि अभियोजन पक्ष के अनुसार सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दिखाई गई लोकेशन घटना के बिंदु से बहुत दूर थी।"

    याचिका में कहा गया है कि ट्रायल कोर्ट इस तथ्य पर विचार करने में भी विफल रहा कि आरोपी का स्थान उसकी दुकान या घर के आसपास था जो उक्त जुलूस के रास्ते के बीच में भी नहीं आता है।

    "इसके अलावा, एएसजे इस तथ्य पर विचार करने में विफल रहे कि आवेदक खाना बेचने के लिए अपनी दुकान / ढाबे पर था।"

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