जहांगीरपुरी हिंसा: दिल्ली हाईकोर्ट ने नाबालिग आरोपी को किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश करने का आदेश दिया

LiveLaw News Network

18 April 2022 3:05 PM GMT

  • दिल्ली हाईकोर्ट, दिल्ली

    दिल्ली हाईकोर्ट

    दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को शहर के जहांगीरपुरी इलाके में हनुमान जयंती जुलूस के दौरान हुई झड़पों के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए 16 साल के नाबालिग होने का दावा करने वाले आरोपी को किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश करने का आदेश दिया।

    किशोर आरोपी को रोहिणी अदालतों के ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने यहां एक दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया।

    जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस रजनीश भटनागर की पीठ महिला द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इस याचिका में कहा गया कि उसके नाबालिग देवर को उसकी उम्र का उचित खुलासा किए बिना केवल 16 साल की उम्र के बावजूद गैरकानूनी हिरासत में रखा गया है।

    सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता तारा नरूला ने तर्क दिया कि नाबालिग को पुलिस हिरासत में नहीं भेजा जा सकता, अर्थात् नियमित पुलिस द्वारा उसे हिरासत में नहीं लिया जा सकता। किशोर न्याय अधिनियम की धारा 10 इस मामले में पूरी तरह से लागू होती है।

    अधिनियम की धारा 10 में कहा गया है,

    "जैसे ही कानून का उल्लंघन करने वाले किशोर को पुलिस द्वारा पकड़ा जाता है, उसे विशेष किशोर पुलिस इकाई या नामित पुलिस अधिकारी के प्रभार में रखा जाएगा, जो बिना देरी के किशोर को बोर्ड के समक्ष पेश करेगा। यह पेश उसकी गिरफ्तारी के चौबीस घंटे की अवधि के भीतर होनी चाहिए। इस समय में यात्रा के लिए आवश्यक समय को शामिल नहीं होगा। बशर्ते कि किसी भी मामले में कानून का उल्लंघन करने वाले किशोर को पुलिस लॉकअप या जेल में बंद नहीं रखा जाएगा।"

    नरूला ने किशोर होने के दावे का समर्थन करने के लिए नाबालिग के नगरपालिका जन्म प्रमाण पत्र पर भरोसा किया।

    जस्टिस मृदुल ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि यह संबंधित किशोर न्याय बोर्ड को उसकी उम्र निर्धारित करने के लिए है।

    अदालत ने दिल्ली पुलिस से पूछा कि नाबालिग को किशोर न्याय बोर्ड (जेजेबी)के सामने क्यों नहीं पेश किया जा रहा है, इस पर दिल्ली पुलिस का प्रतिनिधित्व कर रहे एएससी अपराधी और अतिरिक्त एसएचओ, जहांगीरपुरी ने कहा कि नाबालिग को सोमवार को जेजेबी अदालत के समक्ष पेश किया जाएगा।

    यह सुनकर जस्टिस मृदुल ने इस प्रकार टिप्पणी की:

    "आपको एहसास होना चाहिए कि जब वह किशोर है और यह दिखाने के लिए सामग्री उपलब्ध है कि वह एक किशोर है तो आपको उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने की ज़रूरत नहीं है। आपको उसे किशोर न्याय बोर्ड के सामने पेश करना होगा।"

    उन्होंने आगे कहा,

    "पुलिस कस्टडी रिमांड दिया गया है, लेकिन यह आपको कानून का पालन करने से नहीं रोकता। अगर यह अब आपके ध्यान में आया है कि वह एक किशोर है तो आपको उसे वहां ले जाना होगा। आप और एक दिन का इंतजार नहीं करने जा रहे हैं। अब आप जानते हैं कि वह किशोर है। वह अधिनियम के लाभ/प्रावधानों का हकदार है।"

    पीठ ने स्पष्ट किया कि वह याचिकाकर्ता की प्रार्थना को केवल जेजेबी के समक्ष पेश करने की सीमा तक सीमित कर रही है, जस्टिस मृदुल ने इस प्रकार कहा:

    "हम समझते हैं कि आप कहते हैं कि वह एक किशोर है। लेकिन ये सभी गंभीर मामले हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने उसे घूमाने के लिए उठाया है। उन्होंने उसे भीड़ का हिस्सा होने के लिए उठाया । हमें तो वहां नहीं जाना चाहिए। आइए हम जेजे अधिनियम का पालन करें और जेजेबी के समक्ष उसे पेश करने का निर्देश दें। जेजेबी उसकी उम्र की पुष्टि करेगा।"

    तदनुसार, अदालत ने अतिरिक्त एसएचओ, जहांगीरपुरी के बयान को दर्ज करते हुए याचिका का निपटारा किया कि किशोर को आज (सोमवार) शाम 4:30 बजे या उससे पहले कानून के अनुसार संबंधित जेजेबी के समक्ष पेश किया जाएगा।

    पीठ ने कहा,

    "तदनुसार याचिका का निपटारा किया जाता है।"

    अधिवक्ता तारा नरूला, तमन्ना पंकज, प्रिया वत्स और दीक्षा द्विवेदी ने एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स नामक एक संगठन के माध्यम से याचिका दायर की है।

    याचिका के अनुसार, आरोप लगाया गया कि पुलिस ने संघर्ष के दौरान पथराव और दंगा करने के संदेह में किशोर को उठाया था।

    यह भी आरोप लगाया गया कि उसे पुलिस अधिकारियों द्वारा बेरहमी से पीटा गया और 16 से 17 अप्रैल तक अवैध रूप से हिरासत में रखा गया।

    एफआईआर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 147, 148, 149, 186, 353, 332, 323, 427, 436, 307, 120B और आर्म्स एक्ट की धारा 27 के तहत दर्ज की गई है।

    पुलिस ने कहा कि उन्हें सीसीटीवी फुटेज को देखना होगा और मामले में शामिल अन्य लोगों की पहचान करनी होगी।

    पुलिस के मुताबिक, उन्हें मोहम्मद असलम के पास से एक पिस्टल मिली थी, जिसका कथित तौर पर घटना के दौरान इस्तेमाल किया गया।

    पुलिस ने यह भी कहा कि दोनों समुदायों के बीच झड़पों के दौरान पथराव और आगजनी हुई, जिसमें आठ पुलिस कर्मियों सहित कई लोग घायल हो गए।

    केस शीर्षक: आसिफा बनाम दिल्ली के एनसीटी राज्य

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