आईटी नियम संशोधन में प्रथम दृष्टया ‘व्यंग्य’ के बचाव के लिए आवश्यक उपायों की कमी: बॉम्बे हाईकोर्ट ने कुणाल कामरा केस में कहा

Brij Nandan

24 April 2023 8:10 AM GMT

  • आईटी नियम संशोधन में प्रथम दृष्टया ‘व्यंग्य’ के बचाव के लिए आवश्यक उपायों की कमी: बॉम्बे हाईकोर्ट ने कुणाल कामरा केस में कहा

    स्टैंड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा द्वारा दायर याचिका में बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को आईटी नियम 2022 के नए संशोधन में आवश्यक सुरक्षा उपायों का अभाव देखा।

    जस्टिस गौतम पटेल और जस्टिस नीला गोखले की खंडपीठ ने अंतरिम राहत के मामले को बृहस्पतिवार से आगे स्थगित करने से इनकार करते हुए ये टिप्पणी की।

    बेंच ने कहा,

    “हलफनामे (संघ) में कहा गया है कि व्यंग्य आदि को छूट दी जाएगी, लेकिन नियम ऐसा नहीं कहते हैं। यहां समस्या यह है कि नियम भले ही नेक इरादे से क्यों न हो, इसमें आवश्यक सुरक्षा की कमी है।”

    अदालत सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) संशोधन नियम, 2023 के नियम 3(i)(II)(C) को चुनौती देने वाली कामरा की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जो सरकार की फैक्ट चैक यूनिट को सरकारी नीतियों के बारे में "फेक न्यूज" की पहचान करने की अनुमति देती है।

    सुनवाई के दौरान, एएसजी अनिल सिंह ने अगले सप्ताह तक के लिए स्थगन का अनुरोध किया क्योंकि भारत के सॉलिसिटर जनरल इस मामले में उपस्थित होंगे।

    हालांकि, कामरा के सीनियर एडवोकेट नवरोज सीरवई ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा दायर हलफनामे को "सरल" बताया। उन्होंने कहा कि नियमों के पीछे असली मकसद यह है कि केंद्र सरकार नहीं चाहती कि उसके कार्यों को किसी के द्वारा सुरक्षित किया जाए। उन्होंने कहा कि ऐसा करने वाली कोई भी पोस्ट झूठी मानी जाएगी।

    सीवाई ने कहा कि भले ही फैक्ट चेकिंग यूनिट को अभी तक सूचित नहीं किया गया है, “चिलिंग इफेक्ट शुरू हो चुका है। आज देश में लोग डरे हुए हैं। लेकिन उन्हें लोकतंत्र (जहां कानून का शासन है) में नहीं होना चाहिए।

    उन्होंने कहा कि संशोधन भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत किसी भी उचित प्रतिबंध द्वारा कवर नहीं किया जाएगा। "भारत के 1.4 बिलियन नागरिकों को संकट में क्यों डाला जाना चाहिए?"

    पूरा मामला

    कामरा की दलील के अनुसार, नए नियम के माध्यम से बिचौलियों (सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म) को "गलत सूचना" या "भ्रामक सूचना" अपलोड या साझा नहीं करने के लिए "कारण" करने के लिए उचित प्रयास करने चाहिए। कामरा की याचिका में कहा गया है कि यह 2021 के पहले के आईटी नियमों से हट गया था, जिसमें बिचौलियों को केवल "झूठी या भ्रामक जानकारी" अपलोड या साझा नहीं करने के अपने दायित्व के उपयोगकर्ताओं को "सूचित" करने की आवश्यकता थी।

    मध्यस्थों का उद्देश्य सरकार की तथ्य जांच इकाई द्वारा "केंद्र सरकार के किसी भी व्यवसाय के संबंध में, नकली या गलत या भ्रामक" के रूप में पहचाने जाने वाली जानकारी को प्रकाशित या प्रदर्शित नहीं करने के लिए उचित प्रयास करना है।

    कामरा ने कहा कि वह एक राजनीतिक व्यंग्यकार हैं, जो अपनी सामग्री साझा करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर निर्भर हैं और विवादित नियम संभावित रूप से उनकी सामग्री को मनमाने ढंग से अवरुद्ध कर सकते हैं या उनके सोशल मीडिया खातों को निलंबित या निष्क्रिय कर सकते हैं।"


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