आईटी नियम 2021: बॉम्बे हाईकोर्ट ने केंद्र से पूछा- अंतरिम राहत क्यों नहीं दी जानी चाहिए; केंद्र को एक संक्षिप्त हलफनामा दाखिल करने के निर्देश दिए

LiveLaw News Network

11 Aug 2021 11:27 AM IST

  • बॉम्बे हाईकोर्ट, मुंबई

    बॉम्बे हाईकोर्ट

    बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को भारत सरकार से एक संक्षिप्त हलफनामा दायर करने को कहा, जिसमें कहा गया है कि हाल ही में अधिसूचित सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम 2021पर रोक लगाने की मांग करने वाली दो याचिकाओं में अंतरिम राहत क्यों नहीं दी जानी चाहिए।

    मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति जीएस कुलकर्णी की पीठ एजीआईजे लिमिटेड की एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी। यह याचिका एजीआईजे की लीगल समाचार वेबसाइट 'द लीफलेट' और पत्रकार निखिल वागले द्वारा दायर की गई है।

    एजीआईजे का दावा है कि नियम कठोर हैं और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर इसका अनुचित प्रभाव पड़ सकता है। तदनुसार, यह मांग की गई कि नियम अल्ट्रा वायर्स हैं जहां तक वे समाचार प्रकाशकों पर लागू होते हैं और अंतरिम में उनके संचालन पर रोक लगाते हैं।

    पीठ ने पिछली सुनवाई के दौरान याचिकाओं पर विचार करने के लिए सहमति व्यक्त की, यदि सुप्रीम कोर्ट ने उसे याचिकाओं की सुनवाई से नहीं रोका और केंद्र के ट्रांसफर आवेदनों पर आदेश पारित किया।

    केंद्र ने आईटी नियमों को चुनौती देने वाली सभी 14 याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की है। इसमें लाइव लॉ न्यूज मीडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर एक याचिका भी शामिल है, जिसमें केरल उच्च न्यायालय ने बिना किसी कठोर कार्रवाई के अंतरिम राहत प्रदान की थी।

    केंद्र सरकार के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने मंगलवार को कहा कि ट्रांसफर याचिका सुप्रीम कोर्ट के समक्ष सूचीबद्ध नहीं है, जैसा कि उन्होंने पहले प्रस्तुत किया है। इसलिए, जल्द से जल्द सूचीबद्ध करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के संबंधित रजिस्ट्रार के समक्ष प्रार्थना की गई है।

    हालांकि, जब याचिकाकर्ताओं ने सोमवार को प्रस्तुत अग्रिम के आधार पर राहत मांगी, तो एसजी सिंह ने अंतरिम राहत के लिए प्रार्थना का विरोध करते हुए एक संक्षिप्त हलफनामा दायर करने के लिए समय मांगा।

    पीठ ने मामले को शुक्रवार तक के लिए स्थगित करते हुए अपने आदेश दिया कि,

    "भारत सरकार द्वारा अगले शुक्रवार (13 अगस्त 2021) तक एक संक्षिप्त उत्तर-शपथ पत्र दाखिल किया जाए। इसकी अग्रिम प्रतियां संबंधित याचिकाकर्ताओं के लिए अगले गुरुवार (12 अगस्त) तक अधिवक्ताओं-ऑन रिकॉर्ड पर तामील की जानी चाहिए।"

    एसजी सिंह ने कहा कि नियम लागू होने से पहले उच्च न्यायालयों में विभिन्न याचिकाएं दायर की गई हैं, जिसमें सरकार से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सामग्री को विनियमित करने के निर्देश मांगे गए हैं।

    उन्होंने प्रस्तुत किया कि केरल उच्च न्यायालय के एकल-न्यायाधीश पीठ के फैसलों (लाइव लॉ और न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन द्वारा दायर मामलों में) के अलावा किसी अन्य अदालत द्वारा कोई राहत नहीं दी गई है। अंत में सिंह ने मद्रास उच्च न्यायालय की खंडपीठ के आदेश का हवाला दिया।

    एसजी ने कहा कि अंतरिम राहत मांगी गई है और अदालत ने कहा कि चूंकि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई शुरू नहीं की गई है, इसलिए उस स्तर पर कोई अंतरिम राहत नहीं दी गई।

    अदालत ने इस बीच केंद्र से सवाल किया कि किसी भी याचिका के जवाब में हलफनामा क्यों नहीं दायर किया गया।

    एसजी ने सिंह ने कहा कि,

    "हमारा जवाब तैयार है। मैं सभी अदालतों के समक्ष एक ही हलफनामा दायर नहीं कर सकता क्योंकि विभिन्न उच्च न्यायालयों में अलग-अलग स्टैंड और आधार हैं। हम एक हलफनामा दायर करना चाहते हैं जिसे सभी अदालतों के समक्ष उद्धृत किया जा सकता है।"

    पीठ ने एजीआईजे के वकील से यह भी जानना चाहा कि अगर अंतरिम राहत दी जाती है तो नियमों के उल्लंघन का क्या प्रभाव पड़ेगा, लेकिन याचिका सफल नहीं हुई।

    वरिष्ठ अधिवक्ता डेरियस खंबाटा ने जवाब दिया कि किसी भी चीज का उल्लंघन करने के बारे में कोई सवाल नहीं हो सकता है।

    कोर्ट अब इस मामले की सुनवाई शुक्रवार को करेगा।

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