देश के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों को न्यायपालिका तुरंत नहीं उठाती: कपिल सिब्बल
LiveLaw News Network
27 Jun 2020 6:40 PM IST
वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने एक ऑनलाइन सेमिनार में बोलते हुए, 'न्यायपालिका की स्वतंत्रता' के बारे चिंता जताई और कहा कि यह जनता के लिए चिंताजनक मुद्दा बन गया है।
न्यायिक स्वतंत्रता के विभिन्न पहलुओं की चर्चा करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री ने एक व्यक्ति के रूप में जज की विशेषताओं की परिकल्पना और निष्पक्ष होने की उनकी क्षमता के बारे में धारणा से शुरुआत की।
"एक जज को संतुलनकारी दावे और साम्य को देखने और उसके अनुसार शासन करने की आवश्यकता है। जब हम किसी न्यायाधीश के पास जाते हैं तो हमारी अपेक्षा यह होती है कि वह संतुलन रखेगा।"
यह कहते हुए कि एक न्यायाधीश में दोनों पक्षों को समान रूप से सुनने की क्षमता होनी चाहिए, सिब्बल ने कहा कि यह अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसी मामले की सुनवाई की प्रक्रिया के लिए निष्पक्षता सुनिश्चित किया जाना आवश्यक होता है।
"प्रक्रिया में निष्पक्षता की आवश्यकता होती है और निष्पक्षता का अर्थ यह है कि न्यायाधीश को दोनों पक्षों को स्पष्ट रूप से सुनना चाहिए और दोनों पक्षों को अवसर दिया जाना चाहिए ताकि कोई प्रक्रियात्मक अनुचितता न हो ... एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायाधीश की एक और महत्वपूर्ण विशेषता उसकी सुनने की क्षमता है।"
सिब्बल ने न्याय की मांग के लिए न्यायालय के दरवाजे खटखटाने वालों का विश्वास बनाए रखने के लिए संस्था की अखंडता की धारणा पर जोर दिया। यह कहते हुए कि "संपूर्ण न्यायिक संरचना की संस्थागत अखंडता होना चाहिए", सिब्बल ने कहा, कि मामले कैसे तय किए जाते हैं, विशेषकर ट्रायल कोर्ट स्तर पर,
यह जनता के विश्वास को हिलाकर रख देते हैं।
न्यायाधीशों निष्ठा की गारंटी के लिए वित्तीय स्वायत्तता की आवश्यकता पर जोर देते हुए उन्होंने कहा, "हम पाते हैं कि न्यायालयों में न्याय करने वाले न्यायाधीशों में ईमानदारी होती है, लेकिन कभी-कभी बेंच के वरिष्ठ सदस्यों का आचरण अपेक्षित नहीं होता है, जिसके उदाहरण भी हैं।"
न्यायाधीशों की नियुक्ति के मुद्दे पर, सिब्बल ने कहा कि कॉलेजियम प्रणाली संघर्ष का कारण बनती है, क्योंकि मुख्य न्यायाधीशों का बंद दरवाजों के पीछे होने वाली नियुक्तियों पर पूरा नियंत्रण है। उन्होंने कहा कि शीर्ष न्यायालयों में आने के बाद, उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों लॉबी, प्राथमिकताएं और नापसंद के साथ आते हैं, सिब्बल ने दावा किया कि बार से कुछ भी छिपा नहीं था।
वरिष्ठ न्यायाधीशों या न्यायपालिका के उच्च सदस्यों के आचरण के संबंध में एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे पर प्रकाश डालते हुए सिब्बल ने पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई के उदाहरणों का उल्लेख किया, जब शनिवार को विशेष बैठक बुलाकर गोगोई के खिलाफ लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों के साथ-साथ उनके पूर्ववर्ती सीजेआई दीपक मिश्रा के कृत्यों को भी सुनते थे, जिसके कारण राज्यसभा में उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव चलाया गया था।
सिब्बल ने कहा, "ये न्यायपालिका के उच्च सदस्यों के संदिग्ध आचरण के दो गंभीर उदाहरण हैं।"
न्यायपालिका में लिए गए प्रशासनिक निर्णयों की चर्चा करते हुए पूर्व कानून मंत्री ने सवाल किया कि विशिष्ट दलों से जुड़े मामलों को केवल विशिष्ट पीठों के समक्ष ही रखा गया है।
उन्होंने कहा, "बेंचों को मामलों का आवंटन में विवेक का तत्व कानून के अनुरूप नहीं है। यह एक प्रशासनिक निर्णय है, जिसे चुनौती दी जा सकती है। यह चिंता का विषय है।"
सुनवाई में होने वाले विलंब की चर्चा करते हुए सिब्बल ने आरोप लगाया कि शीर्ष अदालत उन मामलों को उठाने में विफल रही है, जिनकी तत्काल सुनवाई की जानी चाहिए थी। बंदी प्रत्यक्षीकरण के मामलों में देरी हो रही है, जम्मू और कश्मीर प्रशासन ने उस आदेश को अब तक प्रस्तुत नहीं किया है, जिसके जरिए राज्य में धारा 144 लागू की गई थी, डिमोनेटाइजेशन का दी गई चुनौती 2016 से लंबित हैं, जो अब तक नहीं सुनी गई, COVID-19 महामारी से संबंधित मुद्दों को तुरंत नहीं सुना गया और न्यायालय ने न्यायपालिका की ओर से खामियों के बीच सरकार को आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत राष्ट्रीय योजना को रिकॉर्ड पर रखने के अभी भी नहीं कहा है, जिससे ये धारणा बनती है कि संस्थान की स्वतंत्रता के साथ समझौता किया जा रहा है।
"राष्ट्र की चिंता करने वाले मुद्दे तुरंत (न्यायपालिका द्वारा) नहीं उठाए जाते हैं, जैसा कि उन्हें होना चाहिए ... उच्च राज्य जो कहता है, न्यायपालिका उस पर बहुत भरोसा देती है और यह उदार अदालत नहीं है, क्योंकि संविधान निर्माता इसे चाहते थे।"
अंत में, सिब्बल ने न्यायालय प्रणाली की गहनता तक चर्चा की और याद दिलाया कि न्यायालय का उद्देश्य हाशिए के लोगों के अधिकारों की रक्षा करना है।
"राज्य एक ऐसी शक्तिशाली इकाई है, इसे परेशान नहीं जा सकता है। वास्तव में, यह इतना शक्तिशाली है, यह नागरिकों को परेशान कर सकता है। न्यायाधीशों हाशिए के लोगों की रक्षा के लिए एक उदार रवैया रखना चाहिए ...।"
न्यायपालिका में राजनीति के हस्तक्षेप की समस्या के बारे में पूछे जाने पर, और क्या न्यायपालिका के लिए अपनी स्वतंत्रता स्थापित करना संभव होगा, इस संबंध में सिब्बल ने स्थिति के बारे में एक गंभीरतापूर्वक कहा कि इसमें कुछ समय लगेगा।
यह आरोप लगाते हुए कि मुख्यधारा का मीडिया राजनेताओं द्वारा वित्त पोषित है और यह सत्ता की प्रमुख आवाजों का समर्थन करता है। सिब्बल ने कहा कि ऐसे रुझान मीडिया की जिम्मेदारी के खिलाफ हैं। उन्होंने कहा, "आपको समाचारों से विचारों को अलग करना चाहिए।"
सिब्बल ने कहा कि मीडिया पर जो प्रसारित किया जा रहा है वह 'फ्री स्पीच' नहीं, बल्कि 'कमर्शियल स्पीच' था, जिसे अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत संरक्षित नहीं किया गया है, इसके बजाय स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया गया है।
सिब्बल एडवोकेट जे रविंद्रन द्वारा आयोजित वेबिनार में बोल रहे थे।