'मैनुअल स्कैवेंजिंग को रोकने के लिए सभी अधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी किया जाए': कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कहा

LiveLaw News Network

18 Feb 2021 9:12 AM IST

  • मैनुअल स्कैवेंजिंग को रोकने के लिए सभी अधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी किया जाए: कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कहा

    कर्नाटक हाईकोर्ट ने (बुधवार) राज्य सरकार को सुझाव दिया कि वे राज्य के सभी प्राधिकरणों और एजेंसियों को द प्रोहिबिशन ऑफ एंप्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड द रिहैबिलिटेशन रूल्स, 2013 के नियम 3 के कार्यान्वयन के लिए एक सामान्य दिशा निर्देश जारी करने पर विचार करें। नियम के मुताबिक, किसी भी व्यक्ति को कुछ अपवादों को छोड़कर, सुरक्षा उपकरणों के साथ मैनुअल रूप से सीवर को साफ करने की अनुमति नहीं है।

    मुख्य न्यायाधीश अभय ओका और न्यायमूर्ति सचिन शंकर मगदुम की खंडपीठ ने कहा कि,

    "राज्य सरकार सभी शहरी और ग्रामीण स्थानीय अधिकारियों के साथ-साथ उक्त नियम 2013, के नियम 3 के कार्यान्वयन के लिए राज्य की सभी एजेंसियों और प्राधिकरणों को एक सामान्य दिशा जारी करने पर विचार करेगी। राज्य सरकार एक निर्देश जारी करने पर भी विचार करेगी कि जब भी अधिकारी ठेकेदारों की नियुक्ति करें, नियम 3 का अनुपालन करने की शर्त पर कार्य आदेश के लिए अनुबंध में शामिल किया जाना चाहिए।"

    नियम 3 कहता है कि:

    3. (1) किसी भी व्यक्ति को इन नियमों के तहत सुरक्षात्मक गियर और सुरक्षा उपकरणों के साथ मैनुअल रूप से सीवर को साफ करने की अनुमति नहीं दी जाएगी: -

    (a) कंक्रीट या एफआरपी (फाइबर प्रबलित प्लास्टिक) या क्षतिग्रस्त मैनहोल को हटाने के लिए जहां यांत्रिक उपकरण को उपयोग में नहीं लाया जा सकता है।

    (b) 300 से अधिक मिमी व्यास के सीवर में, मौजूदा सीवर मुख्य के साथ नवनिर्मित सीवर मुख्य को जोड़ने के लिए।

    (c) कुओं के तल पर लगाए गए पंप सेट को हटाने के लिए।

    (d) मैनहोल के पुनर्निर्माण या सीवर के मुख्य सुधार के लिए।

    (2) उप-नियम (1) के खंड (सी) और (डी) के प्रयोजनों के लिए, सीवर में एक व्यक्ति के प्रवेश की अनुमति देने से पहले, सीवेज को पूरी तरह से साफ किया जाना जरूरी है।

    पिछली सुनवाई में, अदालत ने राज्य सरकार को दो व्यक्तियों की मौत के बाद दर्ज की गई पहली सूचना रिपोर्ट में पुलिस द्वारा की गई जांच रिपोर्ट को पेश करने का निर्देश दिया था। कालाबुरागी के आजादपुर रोड के निवासी लाल अहमद (30) और रशीद अहमद (25) जो कर्नाटक शहरी जल आपूर्ति और जल निकासी बोर्ड (KUWSDB) के साथ मजदूर के रूप में काम कर रहे थे। कथित तौर उन्हें 28 जनवरी को मैनुअल स्कैवेंजिंग (हाथ से गटर की सफाई) करने के लिए बुलाया गया था।

    रिपोर्ट को देखने के बाद अदालत ने कहा कि फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला से कोई रिपोर्ट नहीं मिली है और पुलिस मौत का अंतिम कारण जानने के लिए डॉक्टरों की राय का इंतजार कर रही है। पीठ ने राज्य सरकार को एफएसएल की रिपोर्ट प्रस्तुत करने में तेजी लाने का निर्देश दिया। आगे की जांच और एफएसएल रिपोर्ट और डॉक्टरों की अंतिम राय पर एक रिपोर्ट 1 मार्च को सीलबंद लिफाफे में अदालत में प्रस्तुत की जाएगी। "यह मौखिक रूप से कहा गया कि उस (रिपोर्ट और डॉक्टरों की राय) के आधार पर यह तय करना होगा कि क्या आईपीसी की धारा 304 को लागू किया जा सकता है।"

    पीठ ने कर्नाटक शहरी जल आपूर्ति और जल निकासी बोर्ड को भी निर्देश दिया कि वे मुआवजे के आधार पर मृतक के पति को रोजगार मुहैया कराने के आश्वासन के अनुपालन के साथ रिकॉर्ड पर रखें।

    याचिकाकर्ता अखिल भारतीय केंद्रीय व्यापार संगठन के वकील की ओर से पेश एडवोकेट क्लिफ्टन डी रोजारियो ने अदालत को सूचित किया कि प्राधिकरण द्वारा उनके अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, कहा गया है कि मृतक मैनहोल में फिसल गया और उसकी मौत हो गई। एक कारण बताओ नोटिस इस स्टैंड को कैसे ले सकता है?

    अदालत ने प्रस्तुत पर सहमति व्यक्त की और प्राधिकरण को यह बताने का निर्देश दिया कि "उसने अपने अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस क्यों जारी किया, जब उसकी मौत मैनहोल में आकस्मिक रूप से गिरने के कारण हुई है।"

    इससे पहले, अदालत ने राज्य सरकार से कहा कि, " रोजगार पर प्रतिबंध के प्रावधान का मैनुअल स्कैवेंजर्स और उनके पुनर्वास अधिनियम, 2013 के नियम का कोई अनुपालन नहीं है और नियमों ने इसका उल्लंघन किया है।"

    अदालत ने अपने अंतरिम आदेश में राज्य सरकार को कई दिशा-निर्देश जारी किए और कहा कि "इसमें कोई भी विवाद नहीं है कि हमारा संवैधानिक दर्शन किसी भी प्रकार के मैला ढोने की अनुमति नहीं देता है। नागरिक को सम्मान के साथ जीने का अधिकार एक अभिन्न अंग है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत नागरिकों को मौलिक अधिकारों की गारंटी है। संविधान की प्रस्तावना से पता चलता है कि संविधान सभी की गरिमा की रक्षा करता है। कोई विवाद नहीं हो सकता है कि मैनुअल स्केवेंजिंग अमानवीय है और यह अनुच्छेद 21 के तहत प्राप्त मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है।"

    पीठ ने आगे कहा कि,

    "यदि किसी भी नागरिक को मैला ढोने के लिए मजबूर किया जाता है, तो यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रदत्त उसके मौलिक अधिकार का घोर उल्लंघन होगा। भारत के संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुच्छेद 47 के तहत, राज्य का दायित्व है कि राज्य लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने के प्रयास करे। "

    अब इस मामले की सुनवाई 1 मार्च को होगी।

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