'मानहानि मामले में पेश नहीं होने पर राहुल गांधी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करें': सुशील मोदी की पटना कोर्ट में याचिका

Sharafat

12 April 2023 9:14 AM GMT

  • मानहानि मामले में पेश नहीं होने पर राहुल गांधी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करें: सुशील मोदी की पटना कोर्ट में याचिका

    राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने बुधवार को मानहानि के मुकदमे में अदालत में पेश नहीं होने पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने के लिए पटना कोर्ट के समक्ष एक आवेदन दायर किया है।

    मानहानि मामले में सीआरपीसी की धारा 313 के तहत अपने बयान दर्ज कराने के लिए 12 अप्रैल को पेश होने के निर्देश देने के अदालत के 18 मार्च के आदेश के बाद राहुल गांधी अदालत में पेश नहीं हो पाए थे, जिसके बाद आज यह आवेदन दायर किया गया।

    एमपी मोदी ने 2019 में गांधी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (मानहानि) की धारा 500 के तहत उनकी कथित टिप्पणी "क्यों सभी चोर मोदी सरनेम साझा करते हैं" पर एक आपराधिक शिकायत (सीनियर एडवोकेट और भारत के पूर्व एड सॉलिसिटर जनरल एसडी संजय के माध्यम से) दर्ज की।

    मोदी का मामला यह है कि राहुल गांधी की टिप्पणी ‘मोदी’ उपनाम वाले लोगों को निशाना बनाने वाली अपमानजनक टिप्पणी थी। गांधी को मामले में वर्ष 2019 में जमानत मिली थी।

    सुशील मोदी की ओर से कई गवाह पहले ही अदालत में पेश हो चुके हैं और बिहार सरकार में तत्कालीन पथ निर्माण मंत्री नितिन नबीन, भाजयुमो बिहार के अध्यक्ष मनीष कुमार, सीनियर एडवोकेट एसडी संजय, सीनियर एडवोकेट सुबोध झा, एडवोकेट अर्जुन सहित अपने बयान दर्ज करा चुके हैं।

    पिछले महीने अदालत ने उन्हें आज (12 अप्रैल) को पेश होने का निर्देश दिया था , हालांकि, आज उनके वकील ने अदालत को सूचित किया कि गांधी को अदालत द्वारा पेश होने और मामले में अपने बयान दर्ज करने के लिए कुछ और समय दिया जाए।

    इस अनुरोध का विरोध करते हुए मोदी के वकीलों ने अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया कि गांधी ने मामले की कार्यवाही को लंबा करने के अदालत के आदेश की अवहेलना की और इसलिए उनकी जमानत रद्द की जाए और गिरफ्तारी वारंट जारी किया जाए।

    गुजरात के सूरत में एक अदालत ने 23 मार्च को राहुल गांधी को इसी तरह के एक बयान पर उनके खिलाफ दायर एक समान मानहानि के मामले में दोषी ठहराया , जिसके बाद उन्हें लोकसभा के एक सांसद के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया था।

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