'जांच अधिकारी ने अपने ही बयान का खंडन किया, बहुत सोचने के बाद आरोपी की पहचान की : कोर्ट ने दिल्ली दंगों के मामले में आरोपी को बरी किया

Sharafat

20 Sep 2022 1:23 PM GMT

  • जांच अधिकारी ने अपने ही बयान का खंडन किया, बहुत सोचने के बाद आरोपी की पहचान की : कोर्ट ने दिल्ली दंगों के मामले में आरोपी को बरी किया

    दिल्ली की एक अदालत ने 2020 के दंगों से जुड़े एक मामले में नूर मोहम्मद उर्फ ​​नूरा नाम के एक व्यक्ति को बरी कर दिया। कोर्ट ने देखा कि कि आरोपी की पहचान जांच एजेंसी ने " शायद बहुत सोच-समझकर की।

    यह देखते हुए कि जांच अधिकारी एएसआई जीवनानंद ने गवाही दी कि बीट कांस्टेबल संग्राम ने उन्हें 2 अप्रैल, 2020 को पहली बार नूरा की संलिप्तता के बारे में बताया, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुलस्त्य प्रमाचला ने कहा कि मामले की जांच 11 मार्च को जीवनानंद को सौंप दी गई थी और वह यह भी जानते थे कि संग्राम संबंधित क्षेत्र का बीट कांस्टेबल था।

    कोर्ट ने कहा,

    " एक समय में अपने क्रॉस एक्ज़ामिनेशन जांच अधिकारी ने बयान दिया कि इस मामले में 02.04.2020 से पहले हनीफ (शिकायतकर्ता) को छोड़कर किसी ने भी उसे नहीं बताया था कि वह इस मामले में शामिल आरोपियों की पहचान कर सकता है। साथ ही आईओ ने फिर से कहा कि उसने 02.04.2020 से पहले भी पीडब्ल्यू10 (संग्राम) से पूछताछ की थी और पीडब्ल्यू10 ने उससे कहा था कि वह हनीफ की दुकान में तोड़फोड़ के लिए जिम्मेदार व्यक्ति की पहचान कर सकता है। फिर भी आईओ ने पीडब्ल्यू 10 का बयान दर्ज नहीं किया और न ही उसने केस डायरी में इस तथ्य का उल्लेख करें।"

    जज ने कहा

    ," इस प्रकार मैंने पाया कि आईओ ने संबंधित गवाह यानी पीडब्ल्यू10 (कांस्टेबल) की 02.04.2020 से पहले जानकारी प्राप्त करने के संबंध में अपने स्वयं के बयान का खंडन किया, जो दोषियों की पहचान कर सकता था।"

    केस डायरी में या आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के तहत एक बयान के रूप में जानकारी दर्ज करने में आईओ की विफलता पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए न्यायाधीश ने कहा, " इससे पता चलता है कि 02.04.2020 को आरोपी की पहचान संभवत: बहुत सोच विचार के बाद की गई।"

    खजूरी खास पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता की धारा 143, 147, 148, 392, 436 और 149 के तहत दर्ज एफआईआर 153/2020 में नूरा पर आरोप लगाया गया था।

    एफआईआर शिकायतकर्ता मो. हनीफ द्वारा की गई लिखित शिकायत के आधार पर दर्ज की गई थी। हनीफ ने 29 फरवरी, 2020 को आरोप लगाया कि 24 फरवरी, 2020 की शाम को दंगाई भीड़ ने उनकी सिलाई की दुकान को लूट लिया और आग लगा दी। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उन्हें लगभग 5 लाख रुपये का वित्तीय नुकसान हुआ।

    जांच के दौरान नूरा की पहचान भीड़ के सदस्यों में से एक के रूप में हुई। नूरा के खिलाफ 30 जून 2020 को आरोप पत्र दायर किया गया था। अभियोजन पक्ष ने अपने मामले के समर्थन में कुल 8 गवाहों का परीक्षण किया।

    नूरा के वकील ने तर्क दिया कि उसकी पहचान पहली बार 2 अप्रैल, 2020 को की गई थी और उक्त तारीख से पहले, उसे एक आरोपी के रूप में पहचानने वाला कोई बयान नहीं था।

    यह भी तर्क दिया गया कि हालांकि जांच अधिकारी ने 11 मार्च, 2020 से जांच शुरू की थी, लेकिन 2 अप्रैल, 2020 को नूरा की गिरफ्तारी के बाद ही उसे गवाहों के बयान में हेरफेर करके नौ मामलों में फंसाया गया था। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि जांच अधिकारी ने नूरा की गिरफ्तारी की तारीख से पहले शिकायतकर्ता का बयान दर्ज नहीं किया।

    नूरा को सभी आरोपों से बरी करते हुए अदालत ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि शिकायतकर्ता ने उसे दंगाइयों में से एक के रूप में नाम नहीं दिया और न ही यह कहा कि वह दंगाइयों में से कोई भी हो सकता है। न्यायाधीश ने यह भी कहा कि आईओ की गवाही के अनुसार, एक बीट कांस्टेबल ने उसे 2 अप्रैल, 2020 को पहली बार दंगे में नूरा के शामिल होने के बारे में बताया था।

    अदालत का विचार था कि शिकायतकर्ता ने कथित तौर पर जांच अधिकारी को बताया कि न केवल उसकी दुकान में तोड़फोड़ की गई, बल्कि भीड़ ने उसके साथ मारपीट भी की, उक्त तथ्यों को शिकायतकर्ता ने अदालत के समक्ष अपनी गवाही में नकार दिया और अभियोजन पक्ष के मामले से मुकर गया। .

    अदालत ने कहा,

    "अन्य मामले में आरोपी से पूछताछ के संबंध में 02.04.2020 की कार्यवाही और पीडब्लू1 (शिकायतकर्ता) के साथ-साथ पीडब्ल्यू10 (कांस्टेबल) के एक ही समय में पीएस में उस स्थान पर संयोग से चला गया, जिसके परिणामस्वरूप एक अपराधी के रूप में आरोपी की पहचान हुई। विचाराधीन घटना, अप्राकृतिक प्रतीत होती है। "

    इस प्रकार कोर्ट ने कहा कि बीट कांस्टेबल की " संयोग से पहचान " पर भरोसा करना सुरक्षित नहीं होगा।

    अदालत ने कहा,

    "इसलिए, मुझे लगता है कि पीडब्ल्यू 10 की गवाही विश्वसनीय और पर्याप्त नहीं है, जिससे भीड़ में आरोपी की उपस्थिति स्थापित हो सके, जो इस मामले में दंगा और घटना की जांच में शामिल था ।"

    अदालत ने कहा,

    " मेरी पूर्वगामी चर्चाओं, टिप्पणियों और निष्कर्षों के मद्देनजर, मैं पाता हूं कि इस मामले में आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोप उचित संदेह से परे साबित नहीं होते हैं। इसलिए, आरोपी नूर मोहम्मद उर्फ ​​नूरा को इस मामले में उनके खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों से बरी किया जाता है।"

    केस टाइटल : राज्य बनाम नूर मोहम्मद @ नूरा


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