जांच एजेंसी आरोपी को कंप्यूटर का पासवर्ड बताने के लिए बाध्य नहीं कर सकती, इस तरह की कार्रवाई अनुच्छेद 20(3) का उल्लंघन: दिल्ली कोर्ट

Shahadat

3 Nov 2022 4:59 AM GMT

  • जांच एजेंसी आरोपी को कंप्यूटर का पासवर्ड बताने के लिए बाध्य नहीं कर सकती, इस तरह की कार्रवाई अनुच्छेद 20(3) का उल्लंघन: दिल्ली कोर्ट

    दिल्ली की एक अदालत ने पिछले हफ्ते माना कि किसी जांच एजेंसी को किसी आरोपी की सहमति के बिना उसके इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का पासवर्ड मांगने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 20(3) और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161(2) का उल्लंघन होगा।

    राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश नरेश कुमार लाका ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा आरोपी के कंप्यूटर सिस्टम और टैली सॉफ्टवेयर के पासवर्ड या यूजर आईडी की मांग करने वाले आवेदन को खारिज करते हुए यह टिप्पणी की।

    अदालत ने कहा कि आरोपी को उक्त जानकारी देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह भारत के संविधान के अनुच्छेद 20(3) के साथ-साथ सीआरपीसी की धारा 161(2) द्वारा संरक्षित है।

    न्यायाधीश का विचार था कि यदि किसी आरोपी का पासवर्ड मांगने के लिए जांच अधिकारी के अनुरोध की अनुमति दी जाती है तो अनुच्छेद 20(3) के तहत संवैधानिक अधिकार खतरे में पड़ सकता है। न्यायाधीश ने कहा कि एक बार जब डेटा आईओ द्वारा एक्सेस कर लिया जाता है और अगर यह कुछ आपत्तिजनक खुलासा करता है तो इसे आरोपी के खिलाफ पढ़ा जा सकता है।

    अदालत ने कहा,

    "इसमें कोई संदेह नहीं कि ऐसा पासवर्ड देने वाले आरोपी के खिलाफ पासवर्ड स्वयं 'स्वयं दोषारोपण गवाही' नहीं बनाता, लेकिन व्यावहारिक दृष्टिकोण से केवल उक्त पासवर्ड ही आईओ का एकमात्र उद्देश्य नहीं है और वास्तव में वह इसका उपयोग करना चाहता है। यह कंप्यूटर सिस्टम या मोबाइल फोन में निहित डेटा तक पहुंचने के उद्देश्य से है जिसे आरोपी से जब्त किया गया है। इसलिए उक्त पासवर्ड को उक्त कंप्यूटर सिस्टम/मोबाइल फोन के अभिन्न अंग के रूप में लिया जाना है।"

    यह देखा गया कि इस तरह की जानकारी की स्थिति को आपत्तिजनक मानते हुए या नहीं, अदालत अकेले पासवर्ड पर विचार नहीं कर सकती।

    अदालत ने कहा,

    "यह भी ध्यान रखना उचित है कि इस तरह के डेटा में आपत्तिजनक सबूत हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन अगर ऐसी आशंका है कि इसमें संभावित रूप से आपत्तिजनक जानकारी हो सकती है तो आरोपी को सीआरपीसी की धारा 161(2) के तहत चुप्पी बनाए रखने का अधिकार है।

    न्यायाधीश ने कहा कि जो "उसे आपराधिक आरोप या दंड या जब्ती के लिए बेनकाब करने की प्रवृत्ति" शब्दों का उपयोग करता है।

    अदालत ने आगे कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका में सवाल पर कानून अलग है, क्योंकि अवैध तरीकों से प्राप्त सबूतों पर 'जहरीले पेड़ के फल' के सिद्धांत के आधार पर कानून की अदालत में भरोसा नहीं किया जा सकता। इस तर्क पर कि अभियोजन पक्ष को फोरेंसिक जांच के लिए आरोपी से उसका मोबाइल फोन मांगने का पूरा अधिकार है, अदालत ने कहा कि पासवर्ड या बायोमेट्रिक मांगने के संबंध में कानून अलग है।

    अदालत ने कहा,

    "आईटी अधिनियम की धारा 79 (ए) केवल इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की जांच के उद्देश्य से लैब की स्थापना के लिए प्रावधान प्रदान करती है। ऐसे कई मामले हो सकते हैं जहां इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड स्वेच्छा से आपूर्ति की जाती है या आरोपी को मजबूर किए बिना इसे जब्त कर लिया जाता है। उस मामले में ऐसी लैब को उक्त इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की जांच करने की आवश्यकता है, लेकिन कहा कि प्रावधान किसी भी तरह से भारत के संविधान के अनुच्छेद 20 (30) के संरक्षण को कम नहीं करता है।"

    निजता के अधिकार के पहलू पर अदालत ने कहा कि किसी आरोपी के डेटा को जांच एजेंसी द्वारा जब्त और जांच किए जाने से इनकार नहीं किया जा सकता।

    हालांकि, इसमें कहा गया कि साथ ही यह आईओ की जिम्मेदारी है कि वह किसी आरोपी की निजी जानकारी किसी तीसरे व्यक्ति को न बताए या आरोपी या ऐसी जानकारी के वैध मालिक की सहमति के बिना इसे सार्वजनिक न करे।

    अदालत ने कहा,

    "हालांकि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के प्रावधान आईपीसी या अन्य प्रतिमाओं के तहत सामान्य अपराधों पर लागू नहीं होते हैं, लेकिन सादृश्य खींचा जा सकता है कि यदि कोई आईओ सहमति के बिना किसी तीसरे व्यक्ति को निजी जानकारी का खुलासा करके किसी आरोपी की निजता के ऐसे अधिकार का उल्लंघन करता है तो प्रभावित व्यक्ति द्वारा शिकायत करने पर अदालत और/या उसके वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा ऐसे आईओ के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जा सकती है।"

    यह आगे देखा गया कि न केवल आरोपी व्यक्ति को किसी भी प्रश्न का उत्तर देने से इनकार करने का अधिकार है, जिससे अपराध हो सकता है, बल्कि उसकी चुप्पी के तथ्य से प्रतिकूल निष्कर्ष निकालने के खिलाफ भी नियम है।

    न्यायाधीश ने कहा,

    "यह स्पष्ट है कि सीआरपीसी की धारा 161(2) व्यक्ति को जांच के चरण के दौरान पुलिस अधिकारी द्वारा पूछताछ के जवाब में और धारा 313 (3) और धारा (बी) से धारा 315(1) की योजना के अनुसार चुप्पी चुनने में सक्षम बनाता है। मुकदमे के चरण के दौरान आरोपी व्यक्ति की चुप्पी के कारण प्रतिकूल निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता।"

    आवेदन को खारिज करते हुए अदालत ने हालांकि कहा कि आईओ कंप्यूटर सिस्टम और उसके सॉफ्टवेयर के डेटा तक पहुंचने के अपने अधिकार के भीतर होगा, जिसे विशेष एजेंसी या व्यक्ति की मदद से आरोपी के नुकसान के लिए आरोपी के जोखिम में आरोपी से जब्त किया गया।

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