इंटरफेथ मैरिज- "सांप्रदायिक तनाव की आशंका पर हैबियस कॉर्पस याचिका सुनवाई योग्य नहीं": इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लड़की के पिता की याचिका खारिज की

LiveLaw News Network

23 Nov 2021 1:51 PM IST

  • इलाहाबाद हाईकोर्ट

    इलाहाबाद हाईकोर्ट

    इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में एक पिता द्वारा दायर एक बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को खारिज किया, जिसमें अपनी बेटी को पेश करने और एक हिंदू व्यक्ति की अवैध हिरासत से मुक्त करने का निर्देश देने की मांग की गई थी।

    धमकी की आड़ में सांप्रदायिक तनाव के संबंध में पिता की आशंका को ध्यान में रखते हुए कि यदि कथित बंदी को उन्हें नहीं सौंपा जाता है, तो न्यायमूर्ति विकास कुंवर श्रीवास्तव की खंडपीठ ने कहा,

    "केवल दंपत्तियों के विभिन्न धर्मों के कारण गांव में सांप्रदायिक तनाव के एक निहित खतरे की आड़ में आशंका पर याचिकाकर्ता के अगले दोस्त 'उस्मान' के पक्ष में बंदी प्रत्यक्षीकरण का कोई रिट जारी नहीं किया जा सकता है।"

    संक्षेप में मामला

    एक उस्मान (लड़की / बंदी के पिता) ने हैबियस कॉर्पस की रिट याचिका दायर कर आरोप लगाया कि उसकी 16 साल की बेटी नवंबर 2020 में अपने मामा के घर जाने के लिए घर से निकली, लेकिन वह वहां नहीं पहुंची और इसके बजाय, उसे एक हिंदू लड़के द्वारा (नंबर 3 के सामने) ले जा गया और उसने उसे किसी एकांत जगह पर हिरासत में रखा है।

    मामले में अपना जवाब दाखिल करते हुए राज्य सरकार ने प्रस्तुत किया कि लड़की के पिता द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 363 और 366 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। हालांकि बाद में यह पाया गया कि वह नाबालिग नहीं है और इसके बजाय कथित तारीख को 19 साल 7 महीने की थी।

    यह आगे प्रस्तुत किया गया कि सीआरपीसी की धारा 161 और 164 के तहत पीड़िता का बयान दर्ज किया गया कि वह खुद घर से निकली थी और इसलिए, मजिस्ट्रेट ने उसे एक वयस्क व्यक्ति पाते हुए उसे जहां चाहे जाने के लिए स्वतंत्र कर दिया और इसलिए उसने विरोधी पक्ष संख्या 3, विनीत कुमार के परिवार के सदस्यों के साथ जाने का विकल्प चुना।

    वयस्क होने के कारण वह अपने माता-पिता के साथ नहीं जाना चाहती थी। उक्त आदेश के परिणामस्वरूप जांच अधिकारी ने कथित कॉर्पस को जाने दिया जिसके साथ वह जाना चाहती थी।

    कोर्ट का आदेश

    कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता के ज्ञान में होने के बावजूद मजिस्ट्रेट के आदेश को कहीं भी चुनौती नहीं दी गई।

    अदालत ने कहा,

    "कार्यवाही को चुनौती देने के लिए इस निष्क्रियता का दृढ़ता से अर्थ है कि रिट याचिका तथ्यों को छिपाने और आवश्यक जानकारी को छिपाने के साथ दायर की गई है, यह सुनवाई योग्य नहीं है।"

    कथित कॉर्पस को अच्छी तरह से पता है कि उसकी बेटी बालिग होने के कारण, विपरीत पार्टी नंबर 3 के साथ अकेले चली गई क्योंकि वे एक-दूसरे से शादी करना चाहते हैं।

    अदालत ने यह भी देखा कि बंदी प्रत्यक्षीकरण से राहत की मांग करने वाली याचिका दायर करने से पहले जिन तथ्यों की जानकारी याचिकाकर्ता को थी, उन्हें जानबूझकर छिपाना दुर्भावनापूर्ण है।

    अदालत ने कहा,

    "इस तरह याचिकाकर्ता द्वारा लाभ लेने के उद्देश्य से अदालत में धोखाधड़ी की गई है। वह सही नियत से अदालत के सामने नहीं आया।"

    इसके अलावा, यह देखते हुए कि बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर करने का जोर गांव में सांप्रदायिक तनाव के एक निहित खतरे की आड़ में एक निराधार आशंका पर भी था क्योंकि कथित कॉर्पस और विरोधी पक्ष संख्या 3 अलग-अलग धर्मों अर्थात् मुस्लिम और हिंदू से संबंधित हैं।

    कोर्ट ने याचिकाकर्ता की आशंका को दूर करने के लिए पुलिस महानिदेशक और स्थानीय पुलिस अधिकारियों को कानून-व्यवस्था सुनिश्चित करने के साथ-साथ इलाके में शांति बनाए रखने का निर्देश दिया।

    कोर्ट ने महत्वपूर्ण रूप से पुलिस महानिदेशक, यू.पी. इलाके में समाज पर निगरानी रखने के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि जोड़े को किसी के द्वारा परेशान नहीं किया जाता है, न ही धमकी या हिंसा के कृत्यों के अधीन किया जाता है और जो कोई भी खुद को या उसके उकसाने पर धमकी या परेशान करता है या हिंसा का कार्य करता है, ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ पुलिस द्वारा आपराधिक कार्यवाही शुरू करने और कानून में प्रदान किए गए ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ आगे की कड़ी कार्रवाई की जाए।

    इसके साथ ही याचिका खारिज कर दी गई।

    केस का शीर्षक - हाशमी की ओर से उनके पिता नेचुरल गार्जियन उस्मान बनाम स्टेट ऑफ़ यू.पी. एंड अन्य।

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