ग्रेच्युटी के भुगतान में देरी पर ब्याज अनिवार्य: गुजरात हाईकोर्ट ने दोहराया

LiveLaw News Network

29 April 2022 5:29 AM GMT

  • गुजरात हाईकोर्ट

    गुजरात हाईकोर्ट

    गुजरात हाईकोर्ट ने दोहराया कि ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम की धारा 7 के प्रावधानों के तहत नियोक्ता पर समय के भीतर ग्रेच्युटी का भुगतान करने और ग्रेच्युटी के भुगतान की देरी पर ब्याज का भुगतान करने का स्पष्ट आदेश है।

    जस्टिस बीरेन वैष्णव की खंडपीठ ने सरदार पटेल यूनिवर्सिटी को याचिकाकर्ता सेवानिवृत्त लेक्चरार की ग्रेच्युटी और 2013 में अपनी सेवानिवृत्ति के बाद से ग्रेच्युटी को गलत तरीके से रोकने के लिए 9% पर ब्याज के साथ दस लाख रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया।

    संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर याचिका में निर्देश पारित किया गया, जहां याचिकाकर्ता ने प्रार्थना की थी कि प्रतिवादी द्वारा उनकी ग्रेच्युटी पर 18% ब्याज के साथ 10 लाख रुपये का भुगतान नहीं करने की मनमानी कार्रवाई की गई।

    याचिकाकर्ता 04.10.1979 से सरदार पटेल यूनिवर्सिटी में लेक्चरार के रूप में शामिल हुए। 28.09.1986 से उनकी सेवा में पुष्टि हुई। याचिकाकर्ता का यह मामला था कि चूंकि उनकी नियुक्ति दिनांक 01.04.1982 के बाद लेक्चरार के पद पर हुई थी, इसलिए उनकी सेवाओं को पेंशन योजना में गिना गया था। वह 14.06.2013 को सेवा से सेवानिवृत्त हुए।

    याचिकाकर्ता ने दावा किया कि वह 2010 की एक अधिसूचना के मद्देनजर 10 लाख रूपये ग्रेच्युटी के हकदार थे, जिसके अनुसार ग्रेच्युटी राशि को 3,50,000 से 10 लाख रुपये से बढ़ा दिया गया था। ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम की धारा 4(3) में संशोधन किए गए के तहत राज्य ने 2010 से सीपीएफ लाभार्थियों को यह राशि प्रदान की है।

    इसके विपरीत, एजीपी ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता सीपीएफ योजना के अंतर्गत आता है और वह ग्रेच्युटी का हकदार नहीं है।

    पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता की सेवानिवृत्ति से संकेत मिलता है कि उसके वेतन से जीपीएफ काटा गया था। इसलिए, वह जीपीएफ योजना का लाभ पाने का हकदार है। इसके अतिरिक्त, समान तथ्यों के साथ पहले के सिविल आवेदन में दस लाख रुपये की ग्रेच्युटी का प्रश्न किया गया।

    हाईकोर्ट ने तब एच.गंगाहनुमा गौड़ा बनाम कर्नाटक एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड (2003) 3 एससीसी 40 मामले पर भरोसा किया था। इस मामले में कहा गया कि ग्रेच्युटी के विलंबित भुगतान पर ब्याज देय है। यह भी माना गया कि यह "अनिवार्य है और विवेकाधीन नहीं है।"

    सरकार ने ग्रेच्युटी की राशि को बढ़ाकर रु. 10 लाख और उसमें याचिकाकर्ता 2011 में सेवानिवृत्त हो गया था, 9% ब्याज के अलावा 6.50 लाख रुपये की ग्रेच्युटी का भुगतान न करने के कारण ब्याज का हकदार है।

    यह देखते हुए कि वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता 2013 "बिना किसी विवाद के" सेवानिवृत्त हो गया था, बेंच ने कहा कि वह डीडी तिवारी (डी) अन्य बनाम उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम और अन्य मामले के अनुसार ग्रेच्युटी के विलंबित भुगतान पर ब्याज का हकदार है।

    जस्टिस वैष्णव ने टिप्पणी की,

    "चूंकि याचिकाकर्ता 14.06.2013 को सेवानिवृत्त हो गया और प्रतिवादियों द्वारा ग्रेच्युटी की राशि को गलत तरीके से रोक दिया गया, याचिकाकर्ता अपनी सेवानिवृत्ति की तारीख से वास्तविक भुगतान की तारीख तक 9% की दर से ब्याज का हकदार होगा।"

    केस शीर्षक: अश्विनकुमार रमणीकलाल जानी बनाम गुजरात राज्य

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