अपर्याप्त मुद्रांकित समझौता केवल स्टाम्प अधिनियम के विरुद्ध, यह अवॉर्ड को रद्द करने का आधार नहीं हो सकता: दिल्ली ‌हाईकोर्ट

Avanish Pathak

29 July 2023 10:30 AM GMT

  • अपर्याप्त मुद्रांकित समझौता केवल स्टाम्प अधिनियम के विरुद्ध, यह अवॉर्ड को रद्द करने का आधार नहीं हो सकता: दिल्ली ‌हाईकोर्ट

    Delhi High Court

    दिल्ली हाईकोर्ट ने एक फैसले में कहा है कि मेसर्स एनएन ग्लोबल मर्केंटाइल प्राइवेट लिमिटेड बनाम मेसर्स इंडो यूनिक फ्लेम लिमिटेड और अन्य, 2023 एससीसी ऑनलाइन एससी 495 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के संदर्भ में यह माना गया है कि एक ऐसा समझौता, जिसमें मध्यस्थता खंड शामिल है मगर जिस पर ठीक से मुहर नहीं लगी है, उसे साक्ष्य में स्वीकार नहीं किया जा सकता है, हालांकि, एक बार समझौते को मध्यस्थ द्वारा साक्ष्य के रूप में स्वीकार कर लिया गया है, जिसने उक्त समझौते पर भरोसा करके एक अवॉर्ड पारित किया है, तो इस आधार पर अवॉर्ड को रद्द नहीं किया जा सकता है कि समझौते पर अपर्याप्त/अनुचित मुहर लगाई गई थी।

    जस्टिस नवीन चावला की पीठ ने टिप्पणी की कि मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 34 के तहत, अदालत मध्यस्थ अवॉर्ड के खिलाफ अपील की अदालत के रूप में कार्य नहीं करती है और इसलिए, उसके पास भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 61 में निहित शक्तियां भी नहीं हो सकती हैं।

    भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 61 स्टाम्प की पर्याप्तता के संबंध में अदालतों के फैसले को संशोधित करने के लिए अपीलीय अदालत की शक्ति से संबंधित है।

    अदालत ने कहा कि यह मानते हुए भी कि भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 61 लागू होती है, अदालत केवल दस्तावेज़ को जब्त कर सकती है और उचित स्टाम्प शुल्क और जुर्माने पर निर्णय के लिए इसे स्टाम्प कलेक्टर के पास भेज सकती है। हालांकि, यह किसी भी तरह से, मध्यस्थ अवॉर्ड के प्रवर्तन या वैधता को प्रभावित नहीं करेगा।

    अदालत ने यह टिप्पणी करते हुए कहा कि धारा 61(4) के प्रावधान (बी) के अनुसार, स्टाम्प कलेक्टर द्वारा अभियोजन के उद्देश्य को छोड़कर, धारा 61 के तहत की गई कोई भी घोषणा किसी भी दस्तावेज को प्रमाण के रूप में स्वीकार करने वाले किसी भी आदेश की वैधता को प्रभावित नहीं करेगी।

    याचिकाकर्ता, एआरजी आउटलायर मीडिया प्राइवेट लिमिटेड ने दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष ए एंड सी एक्ट की धारा 34 के तहत एक याचिका दायर की, जिसमें दावेदार/प्रतिवादी, एचटी मीडिया लिमिटेड के पक्ष में एकमात्र मध्यस्थ द्वारा पारित मध्यस्थ अवॉर्ड को चुनौती दी गई। पार्टियां उनके बीच निष्पादित 'वस्तु विनिमय समझौते' के तहत उत्पन्न हुई थीं जिसमें एक मध्यस्थता खंड शामिल था।

    याचिकाकर्ता, एआरजी आउटलायर ने तर्क दिया कि प्रतिवादी, एचटी मीडिया ने नई दिल्ली में उक्त समझौते पर अपने हस्ताक्षर किए और उसके बाद याचिकाकर्ता के हस्ताक्षर के लिए उसे मुंबई भेज दिया।

    याचिकाकर्ता ने दलील दी कि उसने मुंबई में समझौते पर अपने हस्ताक्षर किए। इसलिए, महाराष्ट्र स्टाम्प अधिनियम, 1958 की धारा 3(ए) के अनुसार, अनुबंध केवल महाराष्ट्र स्टाम्प अधिनियम के अनुसार स्टाम्प शुल्क के अधीन था, न कि दिल्ली राज्य पर लागू भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के अनुसार।

    इस प्रकार, याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि मध्यस्थता खंड वाले उक्त समझौते पर अनुचित तरीके से मुहर लगाई गई थी और इसलिए, इसे मध्यस्थ द्वारा जब्त कर लिया जाना चाहिए था। जब तक समझौते पर उचित रूप से मुहर नहीं लगाई गई और जुर्माना का भुगतान नहीं किया गया, जैसा कि स्टाम्प कलेक्टर द्वारा निर्धारित किया गया था, तब तक समझौते पर कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए थी, उसने दलील दी।

    अदालत ने पाया कि याचिकाकर्ता द्वारा ए एंड सी एक्ट की धारा 16 के तहत सोल आर्बिट्रेटर के समक्ष दायर आवेदन, जिसमें समझौते की स्वीकार्यता को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि इस पर उचित मुहर नहीं लगाई गई थी, को सोल आर्बिट्रेटर ने खारिज कर दिया था। मध्यस्थ ने अपने आदेश में पाया था कि समझौते पर उचित मुहर लगी हुई थी, यह देखते हुए कि समझौते में स्वयं दर्ज किया गया था कि इसे नई दिल्ली में निष्पादित किया गया था।

    धारा 16 के आवेदन को खारिज करते हुए अपने आदेश में, एकमात्र मध्यस्थ ने फैसला सुनाया था कि भले ही यह तर्क के लिए स्वीकार कर लिया जाए कि दस्तावेज़ मुंबई में निष्पादित किया गया था जब याचिकाकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे, तो कानून में, यह याचिकाकर्ता का दायित्व था कि महाराष्ट्र स्टाम्प अधिनियम के अनुसार अपेक्षित स्टाम्प शुल्क लगाएं।

    हाईकोर्ट ने पाया कि ए एंड सी एक्ट की धारा 34 के तहत उसका अधिकार क्षेत्र सीमित है और यहां तक कि किसी क़ानून का उल्लंघन, जो सार्वजनिक नीति या सार्वजनिक हित से जुड़ा नहीं है, एक मध्यस्थ अवॉर्ड को रद्द करने का आधार नहीं हो सकता है। इस प्रकार, अदालत ने माना कि यह मानते हुए भी कि एकमात्र मध्यस्थ ने महाराष्ट्र स्टाम्प अधिनियम की व्याख्या में गलती की है, यह मध्यस्थ अवॉर्ड में हस्तक्षेप करने का आधार नहीं हो सकता है।

    मामले के तथ्यों पर गौर करते हुए, पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता ने कानूनी नोटिस के जवाब में या मध्यस्थ की नियुक्ति की मांग करने वाले प्रतिवादी-दावेदार द्वारा दायर धारा 11 याचिका के जवाब में यह दलील नहीं दी थी कि समझौते पर ठीक से मुहर नहीं लगाई गई थी।

    अदालत ने आगे कहा कि मध्यस्थ अवॉर्ड में, एकमात्र मध्यस्थ ने माना था कि अंतिम बहस के चरण में याचिकाकर्ता द्वारा समझौते की अपर्याप्त/अनुचित मुद्रांकन के मुद्दे पर 'कोई नया' प्रस्तुतीकरण नहीं किया गया था।

    पीठ ने इस प्रकार निष्कर्ष निकाला कि याचिकाकर्ता को अब उक्त आधार पर फैसले को चुनौती देने की अनुमति नहीं दी जा सकती। “मध्यस्थ ने याचिकाकर्ता को समझौते पर उचित मुहर नहीं लगाए जाने के मुद्दे को फिर से उठाने का मौका दिया था, हालांकि, याचिकाकर्ता ने ऐसे अवसर का लाभ नहीं उठाने का फैसला किया।

    कोर्ट ने कहा, कानून के तहत, याचिकाकर्ता को इस तरह के समझौते के आधार पर अवॉर्ड को चुनौती देने से रोक दिया गया है।

    केस टाइटल: एआरजी आउटलायर मीडिया प्राइवेट लिमिटेड बनाम एचटी मीडिया लिमिटेड


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