महिलाओं/बच्चों के लिए आश्रय गृहों में स्मार्ट टेलीविजन स्क्रीन स्थापित करें और रिकॉर्डेड शिक्षा पाठ्यक्रम उपलब्ध कराएं: राजस्थान उच्च न्यायालय ने राज्य को निर्देश दिया
Sparsh Upadhyay
2 Feb 2021 1:09 PM IST
राजस्थान उच्च न्यायालय ने पिछले हफ्ते राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि सभी बालिका गृह, बाल अवलोकन गृह और नारी निकेतन में स्मार्ट टेलीविजन स्क्रीन स्थापित किए जाएं और शिक्षा विभाग के पहले से रिकार्ड किए गए पाठ्यक्रम प्रदान किए जाएँ ताकि इन संस्थानों में रखे गए महिलाओं/बच्चों को शिक्षा प्रदान की जा सके।
न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति देवेंद्र कच्छवाहा की खंडपीठ ने यह निर्देश, एक बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई करते हुए और एमिकस क्यूरी डॉ. नूपुर भाटी द्वारा दिए गए सुझावों को ध्यान में रखते हुए दिया।
एमिकस क्यूरी डॉ. नूपुर भाटी ने अदालत को सुझाव दिया कि प्रत्येक संस्थान में स्मार्ट टेलीविज़न स्क्रीन उपलब्ध कराए जा सकते हैं, जिस पर शिक्षा विभाग के पहले से रिकार्ड पाठ्यक्रम, संस्थानों में मौजूद महिलाओं के आयु वर्ग के अनुसार दिखाए जा सकते हैं।
इसके जवाब में, राज्य सरकार ने न्यायालय को सूचित किया कि शिक्षा विभाग द्वारा 'स्माइल' नामक एक कार्यक्रम विकसित किया गया है, जिसे आसानी से उन महिलाओं को दिखाया जा सकता है, जिन्हें संस्थानों में रखा जाता है।
इस पर, अदालत ने कहा कि सुनवाई की अगली तारीख यानी सोमवार (15 मार्च) तक इस निर्देश का निष्पादन सुनिश्चित किया जाए।
राज्य सरकार ने न्यायालय को यह भी बताया कि राजस्थान भर में विभिन्न देखभाल संस्थानों में ओपन एयर जिम स्थापित करने के लिए पहले से ही कदम उठाए जा रहे हैं और इसका पूर्ण अनुपालन अगले दो महीनों के भीतर सुनिश्चित किया जाएगा।
इसके साथ, अदालत ने सोमवार (15 मार्च) को आगे की प्रगति रिपोर्ट प्राप्त करने और मामले की सुनवाई के लिए मामले को पोस्ट किया।
संबंधित खबर में, गुजरात उच्च न्यायालय ने सितंबर 2020 में यह देखा था कि यह जरूरी है कि आश्रय गृहों में रखी गई लड़कियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाए।
कोर्ट ने महिला आश्रय/संरक्षण गृह में शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और अन्य सुविधाओं से संबंधित निर्देशों को जारी किया था।
इसके अलावा, अक्टूबर 2020 में, कच्छ में एक शेल्टर होम के निर्माण और अन्य आवश्यकताओं और भोजन की दयनीय स्थिति को देखते हुए, गुजरात उच्च न्यायालय ने राज्य अधिकारियों को महिला संरक्षण गृह में वार्षिक आधार पर कामकाज और कुल राशि के बारे में विवरण प्रस्तुत करने का आदेश दिया था।
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