"राज्य की कार्रवाई के कारण लगी चोट": दिल्ली हाईकोर्ट ने 1997 के सीपी शूटआउट के शिकार व्यक्ति को 15 लाख का मुआवजा देने का निर्देश दिया
LiveLaw News Network
29 April 2022 8:11 PM IST
दिल्ली हाईकोर्ट ने 31 मार्च 1997 को हुए कनॉट प्लेस गोलीबारी के शिकार व्यक्ति को 15 लाख रूपये मुआवजे के तौर पर देने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि वह व्यक्ति गोलीबारी में गंभीर रूप से घायल हो गया था और उसके शरीर में छर्रे लगे।
अदालत ने पाया कि राज्य की कार्रवाई के कारण चोट लगी, जहां पुलिस अधिकारियों को आपराधिक अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया। अदालत ने कहा कि इस मामले को लापरवाही और निष्क्रियता के सामान्य मामलों की तुलना में "उच्च स्तर" पर विचार करने की आवश्यकता है।
जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने स्पष्ट किया कि यह आदेश मामले के अजीबोगरीब तथ्यों और परिस्थितियों में पारित किया जा रहा है, क्योंकि यह घटना कोई सामान्य घटना नहीं थी।
महंगाई की दर को ध्यान में रखते हुए न्यायालय ने निर्देश दिया कि पीड़ित को मुआवजे के रूप में 15 लाख रुपये की राशि दी जाए, जो घटना की तारीख से भुगतान की तारीख तक 8% प्रति वर्ष की ब्याज दर से भुगतान किया जाएगा।
न्यायालय ने आदेश दिया,
"इसके अलावा, दो लाख रुपये की राशि याचिकाकर्ता को मुकदमेबाजी की लागत के रूप में भी प्रदान की जाएगी। कुल देय राशि से एक लाख रुपये की राशि यदि पहले से ही 10 दिसंबर, 1999 के आदेश के अनुसार भुगतान किया गया है। उक्त मुआवजे का भुगतान ब्याज सहित प्रतिवादी नंबर एक द्वारा याचिकाकर्ता को आज से आठ सप्ताह की अवधि के भीतर किया जाएगा। अगर वह इसमें विफल रहता है तो पूरी राशि पर 7.5% प्रति वर्ष की दर से ब्याज भुगतान के लिए उत्तरदायी होगा। यह स्पष्ट किया जाता है।"
अदालत ने घटना के तीन पीड़ितों में से एक तरुण प्रीत सिंह द्वारा दायर याचिका को स्वीकार कर लिया, जो अपने दो दोस्तों के साथ कार में यात्रा कर रहा था। उस वक्त वह कनॉट प्लेस के पास बाराखंभा रोड पर रुका था, जब दिल्ली पुलिस की गोलीबारी शुरू हुई थी।
जब तीनों दोस्तों को अस्पताल ले जाया गया तो दो दोस्तों को मृत घोषित कर दिया गया, जबकि याचिकाकर्ता घायल हो गया। अगले ही दिन एफआईआर दर्ज की गई और चार्जशीट भी दाखिल की गई। याचिकाकर्ता को 15 अप्रैल, 1997 को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई थी। याचिका दिसंबर 1998 में दायर की गई थी, जिसमें एक करोड़ रुपये के मुआवजे की मांग की गई थी।
चार्जशीट के अनुसार, मुकदमा 16 अक्टूबर, 2007 को समाप्त हुआ और 10 पुलिस अधिकारियों को दोषी ठहराया गया। उन्हें 24 अक्टूबर, 2007 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। उक्त दोषसिद्धि को हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा था।
कोर्ट ने कहा था,
"घटना का कारण इस याचिका के दायरे से परे है। पुलिस अधिकारियों की सजा को अंतिम रूप दिया गया है। याचिकाकर्ता को पुलिस अधिकारियों द्वारा चोट लगी थी, जो अपनी आधिकारिक क्षमता में काम कर रहे थे।"
कोर्ट ने यह भी नोट किया कि याचिकाकर्ता गंभीर रूप से घायल हो गया था और उसके शरीर में छर्रे थे। इसके बाद यह दावा किया गया कि चोटों के कारण वह नियमित रोजगार लेने में सक्षम नहीं था।
कोर्ट ने कहा,
"इस प्रकार, याचिकाकर्ता ने इस घटना के शिकार के रूप में लगभग 25 वर्षों तक अपने जीवन का प्रमुख समय बिताया है। तथ्य निर्विवाद हैं। उसे लगी चोट किसी भी तरह से उचित नहीं थी। आज की स्थिति में वह लगभग 43 साल का है और उसके दो बच्चे हैं। जिस समय यह घटना हुई उस समय उसकी उम्र लगभग 20 साल थी और वह बेरोजगार था।"
जबकि मरने वाले दो पीड़ितों के परिवारों को प्रत्येक को 15 लाख रुपये का भुगतान किया गया था। याचिकाकर्ता की ओर से यह तर्क दिया गया कि मानसिक आघात मृतक व्यक्तियों की तुलना में बहुत अधिक था। इसलिए, अदालत के सामने सवाल यह था कि क्या मुआवजा वही होना चाहिए जो मृतक के परिवारों को दिया जाता है।
अदालत ने कहा कि कई वर्षों से पक्षों के वकीलों के अनुरोध पर आपराधिक मुकदमे के परिणाम का इंतजार करने के लिए मामले को बार-बार स्थगित कर दिया गया था, जिससे ऐसी स्थिति पैदा हो गई थी जहां घटना के 25 साल बाद मुआवजे के दावे पर विचार किया जा रहा था।
कोर्ट ने कहा,
"जो समय बीत चुका है वह स्पष्ट रूप से याचिकाकर्ता के पक्ष में जाना चाहिए। उसने अपनी पूरी युवावस्था खो दी है, घटना से संबंधित कार्यवाही में उलझा हुआ है। ऐसे व्यक्ति के लिए मानसिक आघात का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। चोट व्यक्ति तक ही सीमित नहीं है, यह उसके निकटवर्तियों और प्रियजनों तक फैली है, जिन्होंने याचिकाकर्ता को शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक समर्थन प्रदान किया है। इसमें उसके माता-पिता, पति या पत्नी और अब उसके बच्चे शामिल हो सकते हैं। जब याचिकाकर्ता 19 दिसंबर को न्यायालय के समक्ष पेश हुआ 2019 में यह स्पष्ट था कि वह दाहिने हाथ में कुछ विकलांगता से पीड़ित है। यह तथ्य कि वह पिछले 25 वर्षों से सामान्य जीवन जीने में सक्षम नहीं है, यह नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।"
कोर्ट ने कहा,
"राज्य की कार्रवाई के कारण हुई चोट और वह भी जहां पुलिस अधिकारियों को आपराधिक अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया था। लापरवाही और निष्क्रियता के सामान्य मामलों की तुलना में उच्च स्तर पर विचार करने की आवश्यकता है।"
तदनुसार, याचिका को अनुमति दी गई।
केस शीर्षक: तरुण प्रीत सिंह बनाम भारत संघ और एएनआर।
ऑर्डर डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें