पोस्टिंग के स्थान, प्रतिनियुक्ति, काम के घंटे, प्राप्त अवकाश के बारे में जानकारी आरटीआई एक्ट के तहत नहीं दी जा सकती: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

Shahadat

1 Feb 2023 12:21 PM IST

  • पोस्टिंग के स्थान, प्रतिनियुक्ति, काम के घंटे, प्राप्त अवकाश के बारे में जानकारी आरटीआई एक्ट के तहत नहीं दी जा सकती: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

    पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने माना कि कर्मचारी की पोस्टिंग की जगह, प्रतिनियुक्ति की अवधि, काम के घंटे, प्रतिनियुक्ति के दौरान मुख्यालय का स्थान, मुख्यालय छोड़ने की अनुमति के साथ ली गई किसी भी प्रकार की छुट्टी, उपस्थिति की प्रति के संबंध में जानकारी रजिस्टर और संचलन रजिस्टर व्यक्तिगत प्रकृति के होते हैं, इसलिए आरटीआई एक्ट के तहत इसका खुलासा नहीं किया जा सकता।

    अदालत ने उस मामले में फैसला सुनाया, जहां राज्य सूचना आयोग, हरियाणा ने 2015 में आरटीआई एक्ट के तहत आवेदक को डेंटल सर्जन से संबंधित ऐसी जानकारी का खुलासा करने का निर्देश दिया था।

    जस्टिस रितु बहरी और जस्टिस मनीषा बत्रा की खंडपीठ ने एकल न्यायाधीश और आयोग के विवादित आदेश खारिज करते हुए कहा कि इस मामले में आरटीआई एक्ट के तहत केवल नियुक्ति की तारीख के संबंध में जानकारी प्रदान की जा सकती है।

    अदालत ने कहा,

    "हालांकि, उनकी पोस्टिंग की जगह, प्रतिनियुक्ति की अवधि, काम के घंटे, 01.07.2014 से 31.12.2014 के बीच प्रतिनियुक्ति के दौरान मुख्यालय का स्थान, 01.07.2014 से 31.12.2014 की अवधि के दौरान प्राप्त किसी भी प्रकार की छुट्टी के संबंध में जानकारी मुख्यालय छोड़ने की अनुमति के साथ, उसके उपस्थिति रजिस्टर और आंदोलन रजिस्टर की प्रति 01.07.2014 से 31.12.2014 तक, उसके व्यक्तिगत जानकारी से संबंधित है। यह जानकारी अपीलकर्ता और उसके नियोक्ता के बीच है और यह सेवा नियमों के अधीन होगी और आरटीआई एक्ट, 2005 के तहत प्रतिवादी नंबर 5 द्वारा मांग नहीं की जा सकती।"

    अदालत ने स्वास्थ्य विभाग को केवल नियुक्ति की तारीख के संबंध में जानकारी प्रदान करने का निर्देश दिया और यह स्पष्ट किया कि आदेशित शेष जानकारी प्रदान नहीं की जाएगी।

    इसने आयोग के आदेश के खिलाफ दायर अपील खारिज करने वाले एकल न्यायाधीश खंडपीठ के आदेश के खिलाफ इंट्रा-कोर्ट अपील पर विचार करते हुए आदेश पारित किया। अपील डेंटल सर्जन द्वारा दायर की गई, जिसकी जानकारी आयोग द्वारा प्रकट करने का निर्देश दिया गया था।

    तथ्य

    डेंटल सर्जन ने जनवरी 2015 में मेडिकल ऑफिसर के खिलाफ करनाल में दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया था। आरोपी के खिलाफ अप्रैल 2015 में आरोप तय किए गए। उसने अदालत को बताया कि आरोपी उसकी छवि को खराब करने, अपमानित करने और धूमिल करने के इरादे से उसके खिलाफ झूठी शिकायतें दर्ज कर रहा है, जिसमें सूचना के अधिकार एक्ट के तहत विभिन्न आवेदनों में उसकी व्यक्तिगत जानकारी मांगी गई है।

    उसने आगे आरोप लगाया कि आरोपी के पिता ने फरवरी 2015 में आरटीआई एक्ट के तहत "प्रतिशोध और व्यक्तिगत प्रतिशोध से बाहर" आवेदन दायर किया, जिसका इरादा उस पर अपने बेटे के खिलाफ दर्ज एफआईआर वापस लेने या आपराधिक मामले में समझौता करने के लिए दबाव डालना था।

    जबकि स्वास्थ्य विभाग ने इस आधार पर सूचना देने से इनकार कर दिया कि यह 'व्यक्तिगत जानकारी' है, आयोग ने उसे आरोपी के पिता को कुछ जानकारी देने का आदेश दिया। मार्च 2019 में सिंगल बेंच ने आयोग द्वारा पारित आदेश के खिलाफ डेंटल सर्जन की याचिका खारिज कर दी।

    आपत्तियां उठाईं

    गिरीश रामचंद्र देशपांडे बनाम केंद्रीय सूचना आयुक्त और अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा करते हुए डेंटल सर्जन की ओर से पेश वकील ने तर्क दिया कि कर्मचारी के संबंध में मेमो, कारण बताओ नोटिस, निंदा/दंड के आदेश सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8 (1) (जे) के अनुसार सूचना जैसी जानकारी व्यक्तिगत होने के योग्य है।

    यह भी कहा गया कि कर्मचारी/अधिकारी का प्रदर्शन सेवा नियमों द्वारा शासित होता है, जो "व्यक्तिगत जानकारी" की अभिव्यक्ति के अंतर्गत आता है और ऐसी जानकारी के प्रकटीकरण का किसी सार्वजनिक गतिविधि या सार्वजनिक हित से कोई संबंध नहीं है। वकील ने दिल्ली हाईकोर्ट की खंडपीठ के डॉ. आर.एस. गुप्ता बनाम एनसीटीडी सरकार और अन्य में दिए गए फैसले को अपने तर्क को साबित करने के लिए किया।

    हालांकि, सूचना मांगने वाले उत्तरदाताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने तर्क दिया कि कुछ जानकारी प्रदान करने का सही आदेश दिया गया और कुछ को सही तरीके से अस्वीकार कर दिया गया।

    वकील ने कहा,

    "इसलिए एकल न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय किसी भी कानूनी दुर्बलता से ग्रस्त नहीं है।"

    अपने तर्क को पुष्ट करने के लिए वकील ने विजय धीर बनाम राज्य सूचना आयोग, पंजाब और अन्य में हाईकोर्ट के फैसले पर भरोसा किया, जिसमें यह कहा गया कि विभाग में याचिकाकर्ता के शामिल होने के बारे में जानकारी, नियुक्ति पत्र की प्रतियां सहित प्रमाणपत्र, जिसके आधार पर उसकी नियुक्ति की गई आदि व्यक्तिगत जानकारी नहीं होगी, क्योंकि सार्वजनिक पद पर नियुक्ति के लिए जानकारी मांगी जा रही है और यह जानकारी एक्ट की धारा 8 (1) (जे) के अपवाद के तहत नहीं आएगी।

    जांच - परिणाम

    खंडपीठ ने कहा कि इस मुद्दे की जांच दिल्ली हाईकोर्ट ने डॉ. आर.एस. गुप्ता बनाम एनसीटीडी सरकार और अन्य में यह माना गया कि याचिकाकर्ता (इसमें) आरटीआई एक्ट के तहत अपनी खुद की नियुक्ति के संबंध में कोई भी जानकारी ले सकता है, जो उसके लिए व्यक्तिगत है, लेकिन वह मामले के रूप में सहायता प्राप्त यूनिवर्सिटी या कॉलेज के कर्मचारियों की उपस्थिति पंजिका के संबंध में सूचना का दावा नहीं कर सकता।

    फैसले के अनुपात को उसके समक्ष मामले में लागू करते हुए खंडपीठ ने कहा कि इस मामले में आरटीआई एक्ट, 2005 के तहत केवल अपीलकर्ता की नियुक्ति की तारीख के संबंध में जानकारी प्रदान की जा सकती है।

    अदालत ने कहा,

    "यहां तक कि अपीलकर्ता के फॉर्म -16 और पैन कार्ड की प्रति प्रतिवादी नंबर 5 को नहीं दी जा सकती, क्योंकि ऐसी जानकारी भी उसके लिए व्यक्तिगत है और प्रतिवादी नंबर 5 द्वारा आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत दावा नहीं किया जा सकता है।"

    केस टाइटल: डॉ XXX बनाम राज्य सूचना आयुक्त, हरियाणा और अन्य।

    साइटेशन: लाइवलॉ (PH) 19/2023

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