बांझ दंपतियों को सरोगेसी का विकल्प चुनने से बाहर रखा गया: बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर कर डोनर गैमेट्स के उपयोग पर रोक लगाने वाली अधिसूचना को चुनौती दी गई

Shahadat

16 May 2023 5:16 AM GMT

  • बांझ दंपतियों को सरोगेसी का विकल्प चुनने से बाहर रखा गया: बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर कर डोनर गैमेट्स के उपयोग पर रोक लगाने वाली अधिसूचना को चुनौती दी गई

    बॉम्बे हाईकोर्ट के समक्ष रिट याचिका में सरोगेसी (विनियमन) नियम, 2022 के तहत सरोगेट मां की सहमति फॉर्म में संशोधन को चुनौती दी गई, जो जोड़ों को डोनर गैमेट्स का उपयोग करके सरोगेसी का लाभ उठाने से रोकता है।

    याचिका के अनुसार, प्रजनन संबंधी जटिलताओं का सामना करने वाले पुरुष और महिलाएं कभी भी सरोगेसी के लिए आवेदन नहीं कर सकते, क्योंकि संशोधन द्वारा दाता जोड़े वर्जित है। याचिका में कहा गया कि न तो सरोगेसी एक्ट, 2021 और न ही 2022 के नियम सरोगेसी के लिए डोनर गैमेट्स के इस्तेमाल पर रोक लगाते हैं।

    याचिका में कहा गया,

    "... किसी भी इच्छुक जोड़े या एकल महिला के सरोगेसी का विकल्प चुनने का मुख्य कारण जन्म या अन्यथा बांझपन है, आईवीएफ प्रक्रियाओं के माध्यम से विभिन्न असफल प्रयास और जीवन के विभिन्न कारकों के कारण उन्नत उम्र ... विवादित संशोधन को लागू करने से ऐसे लोगों की उम्मीदें खत्म हो जाएंगी। गर्भावस्था को प्राप्त करना और माता-पिता बनना जो जीवन का एक अभिन्न अंग है।

    यह याचिका उस दंपत्ति द्वारा दायर की गई, जो प्राकृतिक गर्भावस्था में असफल रहे और इस प्रकार सरोगेसी का लाभ उठाने की मांग कर रहे हैं।

    एडवोकेट तेजेश दांडे के माध्यम से दायर याचिका में सरोगेसी (विनियमन) नियम, 2022 के नियम 7 के तहत फॉर्म 2 के क्लॉज 1(डी) में संशोधन करने वाली केंद्र सरकार की 14 मार्च, 2023 की अधिसूचना को चुनौती दी गई।

    संशोधन के अनुसार, प्रक्रिया केवल सरोगेसी से गुजरने वाले इच्छुक जोड़े के युग्मक के उपयोग तक ही सीमित है, और किसी दाता जोड़े की अनुमति नहीं है। इसके अलावा, सरोगेसी से गुजर रही अकेली महिला को केवल अपने अंडे और डोनर फॉर्म का उपयोग करने की अनुमति है।

    संशोधित खंड 1(डी) में लिखा है,

    "(डी) (आई) सरोगेसी से गुजर रहे जोड़े के पास इच्छुक जोड़े से दोनों जोड़े होने चाहिए और दाता जोड़े की अनुमति नहीं है; (II) सरोगेसी से गुजर रही अकेली महिला (विधवा/तलाकशुदा) को सरोगेसी प्रक्रिया का लाभ उठाने के लिए स्वयं के अंडे और दाता के शुक्राणुओं का उपयोग करना चाहिए।

    याचिका के अनुसार, यह संशोधन सरोगेसी (विनियमन) एक्ट, 2021 के उद्देश्य को विफल करता है, जो जोड़ों के साथ-साथ अकेली महिलाओं के लिए एक सक्षम क़ानून है जो अपने दम पर बच्चे को जन्म नहीं दे सकती हैं।

    संशोधन से पहले खंड 1 (डी) में उल्लेख किया गया कि इस प्रक्रिया में पति के शुक्राणु द्वारा एक दाता ऊसाइट का निषेचन शामिल हो सकता है।

    याचिका में तर्क दिया गया कि सरोगेसी एक्ट या नियमों में ऐसा कोई संशोधन नहीं होने के बावजूद संशोधन दाता के उपयोग के इस सक्षम कारक को निरर्थक बनाता है, यह कहते हुए कि सहमति के रूप में एक मात्र खंड अधिनियम के पूरे दायरे को बदल रहा है, इसके उद्देश्य को विफल कर रहा है।

    याचिका में कहा गया कि सरोगेसी (विनियमन) एक्ट आनुवंशिक दोष वाले एक बच्चे वाले जोड़ों को सरोगेसी से दूसरा बच्चा पैदा करने की अनुमति देता है। याचिका में तर्क दिया गया कि एक जोड़े को उसी असामान्यता के साथ एक और बच्चा पैदा करने के लिए मजबूर करना तर्क के खिलाफ है, क्योंकि संशोधन के कारण दाता युग्मक का उपयोग नहीं किया जा सकता।

    याचिकाकर्ता के अनुसार,

    "इसी तरह जब मौजूदा बच्चा एक या दोनों माता-पिता से अनुवांशिक या गुणसूत्र सामग्री के गुजरने के कारण असामान्य होता है तो यह इच्छुक जोड़े को फिर से उसी असामान्यता के साथ एक और बच्चा पैदा करने के लिए मजबूर करने के मूल तर्क को खारिज कर देता है।"

    याचिका में कहा गया कि संशोधन संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 का उल्लंघन करता है।

    याचिका में कहा गया,

    "... सरोगेसी एक्ट या नियमों में इस आशय के किसी भी प्रावधान को पेश करके किसी भी तार्किक या कानूनी तर्क के अभाव में विवादित संशोधन भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 के लिए अधिकारातीत है।"

    इसलिए याचिकाकर्ताओं ने स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना को निरस्त करने के लिए उत्प्रेषण रिट या किसी अन्य उपयुक्त रिट की मांग की गई।

    याचिकाकर्ताओं ने वर्तमान रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान अधिसूचना के प्रभाव पर रोक लगाने की भी मांग की।

    दिल्ली हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह इसी संशोधन को चुनौती देने वाली रिट याचिका पर नोटिस जारी किया था।

    केस टाइटल- पूजा अविनाश नंदुरकर और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य।

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