कर्नाटक ओपन स्कूल के छात्रों के अंक कार्ड में इंगित करें कि वे नियमित प्रारूप में SSLC परीक्षा में उपस्थित हुए: कर्नाटक हाईकोर्ट

LiveLaw News Network

26 July 2021 2:07 PM GMT

  • कर्नाटक ओपन स्कूल के छात्रों के अंक कार्ड में इंगित करें कि वे नियमित प्रारूप में SSLC परीक्षा में उपस्थित हुए: कर्नाटक हाईकोर्ट

    कर्नाटक हाईकोर्ट ने सोमवार को कर्नाटक ओपन स्कूल सिस्टम में पंजीकृत छात्रों के लिए नौ दिनों के नियमित प्रारूप एसएसएलसी परीक्षा को अनिवार्य करने वाली सरकारी अधिसूचना में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। परीक्षा सोमवार) से शुरू हुई।

    न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति पी कृष्णा भट की खंडपीठ ने एक छात्र पुनीत आचार्य वाई द्वारा दायर याचिका का निपटारा किया।

    हालांकि, खंडपीठ ने राज्य सरकार और संबंधित अधिकारियों को इन छात्रों के अंक कार्ड पर यह इंगित करने का निर्देश दिया कि वे महामारी की इस अवधि के दौरान परीक्षा के नियमित प्रारूप में उपस्थित हुए थे।

    अदालत ने कहा,

    "हम राज्य को निर्देश देते हैं कि वह अपने मार्क्स कार्ड में यह इंगित करे कि कर्नाटक राज्य ओपन स्कूल प्रणाली परीक्षा के तहत उपस्थित हुए छात्रों ने 26/07/2021 से 4/08/2021 की अवधि के दौरान नियमित प्रारूप में ऐसा किया है। प्रमाण पत्र में इसका संकेत दिया जाना हमारे विचार में उनकी भावनाओं को शांत करेगा और इस तथ्य की मान्यता होगी कि उन्होंने महामारी के दौरान नियमित प्रारूप में परीक्षा में भाग लिया है।"

    याचिकाकर्ता ने दावा किया कि राज्य नियमित एसएसएलसी छात्रों और ओपन स्कूल के छात्रों के बीच भेदभाव कर रहा है।

    याचिकाकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता मनोहर पी ने प्रस्तुत किया कि नियमित छात्रों के लिए परीक्षा दो दिन और एक संक्षिप्त प्रारूप में आयोजित की गई थी, जिसमें उन्हें केवल दो दिनों के लिए केवल तीन घंटे बैठने के लिए अनिवार्य किया गया था, जिससे COVID-19 के संक्रमण के खतरे को कम किया जा सके।

    हालांकि, कर्नाटक ओपन स्कूल प्रणाली से छात्रों को हर दिन नौ दिन और तीन घंटे परीक्षा में बैठाया जा रहा है, जिससे वे COVID-19 के खतरे के करीब हो सकते हैं।

    उन्होंने तर्क दिया कि परीक्षा आयोजित करने में समानता होनी चाहिए।

    यह प्रार्थना की गई कि,

    "भले ही आज परीक्षा शुरू हो गई है, लेकिन समय सारणी को संशोधित करने और उसी प्रारूप में परीक्षा आयोजित करने में कोई बाधा नहीं है जैसा कि नियमित एसएसएलसी छात्रों के लिए किया गया है।"

    सरकार ने इस आधार पर याचिका का विरोध किया कि बोर्ड परीक्षा में बैठने वाले ये छात्र नियमित छात्रों के बराबर नहीं हैं, जिन्होंने विभिन्न कारणों से बोर्ड में पंजीकरण कराया है। इसके अलावा, महामारी के खतरे ने राज्य को SSLC के संचालन के संबंध में विशेषज्ञ की राय लेने के लिए मजबूर किया और विशेषज्ञ की राय के आधार पर राज्य सरकार ने नियमित छात्रों के लिए एक संक्षिप्त संस्करण में परीक्षा आयोजित करने के लिए एक प्रारूप तैयार किया।

    राज्य ने सफलतापूर्वक परीक्षा आयोजित की है।

    हालांकि हाईकोर्ट में इसे चुनौती दी गई थी। इसे अदालत की समन्वय पीठ ने स्वीकार नहीं किया और याचिका 12 जुलाई को खारिज कर दी गई।

    इसके अलावा, एक बार परीक्षा निर्धारित समय के अनुसार शुरू हो जाने के बाद यह अदालत इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। सबसे पहले, क्योंकि केओएसओएस प्रणाली के तहत पंजीकृत छात्रों के लिए नियमित प्रारूप में परीक्षा आयोजित करना विभाग और राज्य सरकार द्वारा लिया गया एक नीतिगत निर्णय है। दूसरा याचिकाकर्ता द्वारा किसी प्रकार की मनमानी दिखाते हुए कोई मामला नहीं बनाया गया है।

    पीठ ने पाँच जुलाई को जारी अधिसूचना में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए इस तथ्य को ध्यान में रखा कि आज (सोमवार) से परीक्षा शुरू हो गई है और केवल 2,683 छात्र ही परीक्षा में शामिल होंगे।

    सरकारी वकील ने अदालत को यह भी बताया कि परीक्षा आयोजित करने के लिए एक अलग मानक संचालन प्रक्रिया जारी की गई है। इसके बाद राज्य भर के 15 केंद्रों में परीक्षा आयोजित की जाएगी और एक कक्षा में केवल 12 छात्रों को बैठने की अनुमति दी जाएगी। इसके लिए अन्य COVID-19 उपयुक्त मानदंडों का सख्ती से पालन किया जाएगा।

    तदनुसार, पीठ ने कहा,

    "हम संतुष्ट हैं कि उक्त परीक्षा आयोजित करने के लिए परिकल्पित एसओपी को सख्ती से लागू किया जाएगा। इसके अलावा, COVID-19 की कम पॉजीटिव दर को देखते हुए हम पाते हैं कि महामारी जारी रहने के बावजूद यह परीक्षा आयोजित करने का एक उपयुक्त समय है।"

    इसमें कहा गया है,

    "जैसा कि हमने पहले ही नोट किया है कि केओएसओएस के तहत छात्रों की उपस्थिति को राज्य और विभाग द्वारा मान्यता दी जानी चाहिए और उनके प्रमाण पत्र में यह नोट किया जाना चाहिए कि वे COVID-19 महामारी के बावजूद नियमित प्रारूप में उपस्थित हुए हैं। इसलिए, हमें मामले में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं मिला।"

    पीठ ने राज्य या संबंधित विभाग को जल्द से जल्द परिणाम घोषित करने का भी निर्देश दिया।

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