[COVID-19] चीन की सरकार द्वारा लगाए गए यात्रा प्रतिबंधों के चलते भारतीय मेडिकल छात्र चीन में कॉलेजों में फिर से शामिल होने में असमर्थ: दिल्ली हाईकोर्ट ने विदेश मंत्रालय, एनएमसी को नोटिस जारी किया

LiveLaw News Network

10 Feb 2022 10:08 AM GMT

  • [COVID-19] चीन की सरकार द्वारा लगाए गए यात्रा प्रतिबंधों के चलते भारतीय मेडिकल छात्र चीन में कॉलेजों में फिर से शामिल होने में असमर्थ: दिल्ली हाईकोर्ट ने विदेश मंत्रालय, एनएमसी को नोटिस जारी किया

    चीन में नामांकित लगभग 150 भारतीय मेडिकल छात्रों ने दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) का रुख किया। छात्रों ने अपने फिजिकल ट्रेनिंग को आगे बढ़ाने की अनुमति मांगी, क्योंकि वे COVID -19 के कारण यात्रा प्रतिबंधों के चलते चीन जाने में असमर्थ हैं।

    यह मामला आज मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की खंडपीठ के समक्ष आया, जिसने विदेश मंत्रालय और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग सहित प्रतिवादियों को नोटिस जारी किए हैं।

    एडवोकेट पीवी दिनेश, एडवोकेट अश्विनी कुमार सिंह और एडवोकेट बिनीश के. के माध्यम से दायर याचिका में दावा किया गया है कि लगभग 18,000 छात्रों का करियर दांव पर लगा है क्योंकि वे चीन की सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के कारण भारत में फंसे हुए हैं।

    याचिकाकर्ता निंगबो विश्वविद्यालय (चीन) में चिकित्सा के छात्र हैं। वे 2020 की शुरुआत (जनवरी से मार्च) में भारत लौट आए और वे चीन में अपने विश्वविद्यालय में अब तक नहीं लौट सके क्योंकि चीन ने अपने यात्रा प्रतिबंध नहीं हटाए हैं।

    याचिका में कहा गया है कि स्थिति चिंताजनक है क्योंकि विदेशी चिकित्सा विश्वविद्यालयों द्वारा ऑनलाइन माध्यमों से एमबीबीएस शिक्षण का संचालन राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) द्वारा अनुमोदित नहीं है, भले ही यह भारतीय संस्थानों में एमबीबीएस छात्रों के लिए अनुमोदित हो।

    आगे बताया गया कि विदेशी मेडिकल छात्रों को पूरे पाठ्यक्रम, प्रशिक्षण और इंटर्नशिप या क्लर्कशिप भारत के बाहर एक ही विदेशी चिकित्सा संस्थान में पूरे अध्ययन के दौरान करने की आवश्यकता होती है, यदि वे भारत में मेडिकल प्रैक्टिस करने के लिए स्थायी पंजीकरण प्राप्त करना चाहते हैं।

    हालांकि यात्रा प्रतिबंधों को देखते हुए याचिकाकर्ताओं का कहना है कि वे इस आवश्यकता को पूरा करने में असमर्थ हैं।

    याचिका में कहा गया,

    "वर्तमान असाधारण परिस्थितियों में, याचिकाकर्ताओं को न तो एनएमसी द्वारा भारत में शारीरिक प्रशिक्षण/इंटर्नशिप/क्लर्कशिप प्राप्त करने की अनुमति दी जा रही है और न ही चीन में स्थित चिकित्सा विश्वविद्यालय के अधिकारियों द्वारा ऑनलाइन कक्षाओं के अनुमोदन के संबंध में कोई स्पष्टीकरण दिया जा रहा है।"

    आगे तर्क दिया गया है कि विनियम, 2021 के मद्देनजर उन्हें चीन के अपने वर्तमान चिकित्सा विश्वविद्यालय से चीन के अलावा विदेश में किसी अन्य चिकित्सा विश्वविद्यालय में स्थानांतरण प्राप्त करने की अनुमति नहीं है।

    इसलिए याचिकाकर्ताओं ने मामले में न्यायिक हस्तक्षेप की मांग की है।

    याचिकाकर्ताओं द्वारा चीन में स्थित उनके विश्वविद्यालयों द्वारा ऑनलाइन कक्षाओं में भाग लेने के लिए राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग से एक निर्देश मांगा गया है और निंगबो विश्वविद्यालय (चीन) से आवश्यक अनुमति प्राप्त करने के बाद याचिकाकर्ताओं के शारीरिक प्रशिक्षण/इंटर्नशिप/क्लर्कशिप की अनुमति दी गई है।

    इसके अलावा, यह प्रार्थना की जाती है कि विदेश मंत्रालय को संबंधित चीनी अधिकारियों से मिलने और याचिकाकर्ताओं की चिंताओं को दूर करने और हल करने का निर्देश दिया जाए।

    कोर्ट ने मामले में नोटिस जारी करते हुए प्रतिवादियों से सहानुभूतिपूर्वक इस मुद्दे पर विचार करने को कहा।

    प्रतिवादियों के वकील ने अग्रिम सूचना पर उपस्थित होकर कहा कि वे इस मुद्दे को विदेश मंत्रालय के समक्ष उठाएंगे।

    केस का शीर्षक: कोराकंदन अरशद अली एंड अन्य बनाम भारत संघ

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