इंडिया बनाम न्यूजीलैंड वनडे मैच- 'न्यूज रिपोर्ट पर आधारित जनहित याचिका सुनवाई योग्य नहीं': मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने टिकटों की बिक्री में अवैधता के आरोप वाली याचिका खारिज की

Brij Nandan

23 Jan 2023 2:38 AM GMT

  • Ind vs. NZ ODI Match

    Ind vs. NZ ODI Match

    मध्य प्रदेश हाईकोर्ट (इंदौर बेंच) ने पिछले हफ्ते एक जनहित याचिका (पीआईएल) को खारिज कर दिया जिसमें आरोप लगाया गया था कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाले 24 जनवरी को इंदौर में तीसरे वनडे क्रिकेट मैच के टिकटों की बिक्री में अवैधता और धोखाधड़ी की गई है।

    कोर्ट ने कहा कि न्यूज रिपोर्ट पर आधारित जनहित याचिका सुनवाई योग्य नहीं है।

    जस्टिस सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी और जस्टिस प्रकाश चंद्र गुप्ता की खंडपीठ ने एक राकेश यादव द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया। इसके साथ ही उस पर 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। कोर्ट ने जुर्माने की राशि 30 दिन के भीतर उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, इंदौर के समक्ष जमा करने को कहा।

    क्या है पूरा मामला?

    यादव ने एक स्वतंत्र प्राधिकरण/ट्रिब्यूनल/उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की निगरानी में मैच के संचालन की मांग करते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया था। इसमें आरोप लगाया गया था कि प्रतिवादी संख्या 2-एमपी क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा अपने अधिकारियों के माध्यम से अवैधता, धोखाधड़ी और कर चोरी की गई है।

    यह आरोप लगया था कि सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने के इरादे से अत्यधिक प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा धोखाधड़ी की गई है।

    उन्होंने यह भी कहा कि टिकटों की भारी कालाबाजारी हुई क्योंकि पूरे 28,000 टिकट तीन मिनट के भीतर बिक गए।

    उन्होंने आगे दावा किया कि क्रिकेट की छवि खराब की गई है और नागरिकों/खेल के प्रति उत्साही लोगों को स्टेडियम में लाइव क्रिकेट देखने से वंचित रखा गया है, विशेष रूप से इस तथ्य को देखते हुए कि टिकटों की कालाबाजारी की जा रही है।

    दूसरी ओर, राज्य क्रिकेट एसोसिएशन ने एक सीनियर वकील के माध्यम से अदालत को सूचित किया कि जनहित याचिका याचिकाकर्ता द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 के कामकाज में अनियमितता का आरोप लगाते हुए राज्य को भेजे गए कुछ निराधार और अप्रासंगिक ईमेल के साथ एक स्थानीय शामक द्वारा न्यूज पेपर की कटिंग के आधार पर दायर की गई थी।

    एसोसिएशन ने चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा अंतिम रूप से ऑडिट की गई एक बैलेंस शीट भी दायर की, यह दिखाने के लिए कि प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा कोई वित्तीय अनियमितता नहीं की गई है।

    यह भी निवेदन किया गया कि नगर निगम को समय-समय पर सभी करों का भुगतान किया गया है।

    याचिकाकर्ता की साख पर सवाल उठाते हुए, एसोसिएशन ने जनहित याचिका को खारिज करने की प्रार्थना की।

    कोर्ट की टिप्पणियां

    जनहित याचिका और प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रतिक्रिया में दिए गए तर्कों को ध्यान में रखते हुए, अदालत ने शुरुआत में कहा कि याचिकाकर्ता ने एक सार्वजनिक-उत्साही व्यक्ति, सामाजिक-राजनीतिक कार्यकर्ता, खेल उत्साही, आदि होने का दावा किया था। अपनी प्रामाणिकता दर्शाने के लिए कोई भी दस्तावेज दाखिल नहीं किया।

    न्यायालय ने आगे कहा कि राज्य क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा सहायक दस्तावेजों के साथ एक विस्तृत जवाब दायर किया गया था, जिसमें दिखाया गया था कि समय-समय पर करों का भुगतान किया गया है और सभी अनिवार्य अनुपालन किए गए हैं।

    कोर्ट ने कहा,

    "यह देखा गया है कि टिकट तीन दिनों से अधिक समय तक बेचे गए थे। याचिकाकर्ता द्वारा प्रतिवादियों के खिलाफ लगाए गए आरोपों की प्रामाणिकता की पुष्टि किए बिना जनहित याचिका दायर की गई है और वह भी बिना किसी सहायक दस्तावेजों के।"

    कोर्ट ने आदेश में कहा कि जनहित याचिका लोकप्रियता हासिल करने के उद्देश्य से दायर की गई है और अखबारों की रिपोर्ट पर आधारित जनहित याचिकाएं सुनवाई योग्य नहीं हैं।

    कोर्ट ने 25 हजार रुपये के जुर्माने के साथ याचिका खारिज कर दी।

    केस टाइटल - राकेश यादव बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य [रिट याचिका संख्या 1044 ऑफ 2023]

    आदेश पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें:





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