पासपोर्ट में सौतेली मां के बजाय जैविक माता का नाम दर्ज करना किसी तरह का पक्षपात नहीं कहा जा सकता : पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट

LiveLaw News Network

22 July 2020 4:18 PM IST

  • पासपोर्ट में सौतेली मां के बजाय जैविक माता का नाम दर्ज करना किसी तरह का पक्षपात नहीं कहा जा सकता : पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट

    पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने हाल ही में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय को निर्देश दिया कि वह एक आवेदक को अपनी सौतेली मां के नाम के बजाय, उसकी जैविक मां का नाम अपने पासपोर्ट में शामिल करने के अनुरोध को अनुमति दे।

    न्यायमूर्ति बीएस वालिया की पीठ ने एक दिव्या नागपाल द्वारा दायर रिट याचिका को यह कहते हुए अनुमति दी कि " यदि याचिकाकर्ता की जैविक मां का नाम उसके पासपोर्ट में उल्लेखित किया जाए तो इससे किसी भी पक्षकार के साथ पक्षपात नहीं होगा।"

    याचिकाकर्ता ने यह कहते हुए हाईकोर्ट का रुख किया था कि उसकी जैविक मां का नाम उसके जन्म प्रमाण पत्र, शैक्षिक प्रमाणपत्रों और आधार कार्ड में दर्ज है, इसलिए पासपोर्ट में यह सुधार सौतेली मां के बजाय जैविक मां के नाम को शामिल करने के लिए है, जिससे विदेश यात्रा या पढ़ाई के दौरान किसी भी तरह की कठिनाई से बचा जा सके।

    यह प्रस्तुत किया गया कि आवेदक की जैविक मां की मृत्यु वर्ष 2002 में हुई थी, जब वह 12 वर्ष की थी। वर्ष 2004 में, उसके पिता ने अपनी सौतेली मां के नाम का उल्लेख करते हुए उसके नाम पर पासपोर्ट जारी करने के लिए आवेदन किया।

    उसने दावा किया कि उसने बालिग होने के बाद एक नया पासपोर्ट जारी करने के लिए आवेदन किया था और उस समय उसे पासपोर्ट में मैनुअल के दिशानिर्देशों के अध्याय -9 के खंड 4.12 के संदर्भ में, यदि वह चाहे तो उसके पास पासपोर्ट में किसी विशेष बदलाव करने का अवसर है।

    उक्त दिशा-निर्देशों के अनुसार,

    "नाबालिग के पासपोर्ट में पिता / माता के कॉलम में सौतेले पिता / सौतेली मां का नाम लिखा जा सकता है। जैविक पिता / माता की मृत्यु के संबंध में प्राधिकारी से मृत्यु प्रमाण पत्र, पिता के पुनर्विवाह से संबंधित पुनर्विवाह प्रमाण पत्र / संयुक्त शपथ पत्र, स्कूल प्रमाण-पत्र जो नाम / सौतेले माता-पिता का नाम (स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए) पासपोर्ट आवेदन के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

    जब ​​बच्चा बालिग होने के बाद पहली बार पासपोर्ट के लिए आवेदन करता है, तो उसके पास अपने जैविक माता-पिता या सौतेले माता-पिता का नाम दर्ज करने का विकल्प होता है, जैसा कि उनके जन्म प्रमाण पत्र / शैक्षिक प्रमाण पत्र में दर्ज है। "

    पीठ ने कहा कि मैनुअल "दिशानिर्देश" यह निर्धारित करता है कि उसके पासपोर्ट पर जैविक मां का नाम दर्ज हो, साथ ही उसके पासपोर्ट पर उसकी जैविक मां के नाम का उल्लेख वास्तव में शैक्षिक प्रमाणपत्रों के मद्देनजर, जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और पासपोर्ट में मां के अलग अलग नाम की स्थिति में याचिकाकर्ता की पहचान में होने वाले"भ्रम को रोकेगा।

    अदालत ने इस प्रकार क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी, चंडीगढ़ को उसके अनुरोध पर कार्यवाही करने और दस दिनों की अवधि के भीतर उसकी जैविक मां के नाम को दर्शाते हुए उसे एक नया पासपोर्ट जारी करने का निर्देश दिया।

    आदेश की प्रति डाउनलोड करेंं



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