COVID-19 : आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने मछली और झींगा को आवश्यक आपूर्ति की श्रेणी में शामिल करने का आदेश दिया

LiveLaw News Network

2 April 2020 3:15 AM GMT

  • COVID-19 : आंध्र प्रदेश  हाईकोर्ट ने  मछली और झींगा को आवश्यक आपूर्ति की श्रेणी में शामिल करने का आदेश दिया

    अमरावती में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने "आवश्यक आपूर्ति" की श्रेणी में मछली और झींगा (झींगे) को शामिल करने के लिए एक अंतरिम आदेश पारित किया है और राज्य के अधिकारियों को मछली और झींगा परिवहन करने वाले वाहनों को अनुमति देने का निर्देश दिया है।

    मत्स्य विभाग, पशुपालन मंत्रालय के मत्स्य विभाग के संयुक्त सचिव द्वारा दिनांक 24.03.2020 को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को संबोधित पत्र के मद्देनजर "आवश्यक आपूर्ति" की श्रेणी में मछली और झींगा (झींगे) को शामिल करके उनका परिवहन करने की अनुमति के लिए एक याचिका दायर की गई थी।

    अमरावती में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जे माहेश्वरी ने देखा कि आंध्र प्रदेश राज्य में एक्वा कल्चर (aqua-culture) एक व्यवसाय है, जो कोरोनावायरस (COVID-19) के प्रसार को रोकने के लिए लगाया गए देशव्यापी लॉकडाउन के कारण बाधित हो रहा है।

    न्यायालय ने एक अंतरिम आदेश पारित किया, जिसमें कहा गया है कि "मछली और झींगा (झींगे) का परिवहन करने वाले वाहनों को राज्य अधिकारियों द्वारा अनुमति दी जा सकती है और अधिकारी संबंधितों को निर्देश दे सकते हैं, जब तक कि सूची में उक्त सामग्री अगली तारीख तक आवश्यक आपूर्ति के रूप में शामिल न हों ।



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