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सीटीसी मॉडल में पीएफ में नियोक्ताओं के योगदान में कमी का लाभ कर्मचारियों को मिलेगा: सरकार ने स्पष्ट किया

LiveLaw News Network
23 May 2020 1:00 AM GMT
सीटीसी मॉडल में पीएफ में नियोक्ताओं के योगदान में कमी का लाभ कर्मचारियों को मिलेगा: सरकार ने स्पष्ट किया
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कॉस्ट तो कम्पनी मॉडल (सीटीसी) में पीएफ में नियोक्ता के योगदान में 2% की कटौती का लाभ कर्मचारी को दिया जाएगा। यह बात सरकार ने एक विज्ञप्ति में कही है।

सरकारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि स्पष्टीकरण से अब यह भ्रम दूर हो जाना चाहिए कि नियोक्ता के योगदान में कमी से सीटीसी मॉडल में कर्मचारियों का वेतन कम हो जाएगा।

सभी प्रतिष्ठानों के लिए मई, जून और जुलाई 2020 के लिए नियोक्ता के योगदान को 12% से 10% करने की घोषणा 13 मई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने की थी जो कि आत्मनिर्भर पैकेज का हिस्सा है। इसे अधिसूचित भी कर दिया गया है।

ईपीएफ में यह कमी केंद्र और राज्य के उपक्रमों या उनके नियंत्रण वाले उपक्रमों पर लागू नहीं होगा।

दर में यह कमी पीएमजीकेवाई के लाभार्थियों पर भी लागू नहीं होगा क्योंकि इनके लिए नियोक्ता और कर्मचारी दोनों के योगदान (24%) का भुगतान केंद्र सरकार ही करती है।

मूल वेतन और महंगाई भत्ता के ईपीएफ की दर में 2% की कमी का लाभ 4.3 करोड़ कर्मचारियों और 6.5 लाख नियोक्ता प्रतिष्ठानों को मिलेगा ताकि नक़दी की तत्काल कमी से निपटा जा सके।

दर में इस कमी से कर्मचारियों के हाथ में ज़्यादा पैसा आएगा जबकि इससे नियोक्ताओं की देनदारी में भी कमी आएगी।

अगर किसी को ₹10000 वेतन मिलता है तो ₹1200 की जगह उसके वेतन से सिर्फ़ ₹1000 की कटौती होगी और ईपीएफ में नियोक्ता का योगदान भी ₹1200 की बजाय ₹1000 होगा।

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