(आधी रात को हुई सुनवाई) अहमदाबाद के हालात की तुलना पुरी के हालात से नहीं की जा सकती : गुजरात हाईकोर्ट ने रथ यात्रा की अनुमति देने से इनकार किया
LiveLaw News Network
23 Jun 2020 10:04 AM IST
गुजरात हाईकोर्ट ने COVID-19 महामारी के मद्देनजर अहमदाबाद में जगन्नाथ रथ यात्रा आयोजित करने की अनुमति देने वाली याचिकाओं के एक बैच को खारिज कर दिया है।
यह आदेश मुख्य न्यायाधीश विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला की पीठ ने मंगलवार को रात 2 बजे आयोजित एक अर्जेंट सुनवाई के दौरान पारित किया है।
राज्य सरकार सहित याचिकाकर्ताओं ने कहा कि पुरी में जग्गनाथ रथ यात्रा की अनुमति देने वाले उच्चतम न्यायालय के आदेश के मद्देनजर शर्तों के साथ अनुमति दी जानी चाहिए।
23.06.2020 को रात 00:45 बजे आवेदनों को सुनने के लिए बेंच का गठन किया गया। रात करीब 02:00 बजे सुनवाई पूरी हुई।
आवेदनों को खारिज करते हुए पीठ ने कहा,
" उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश के बारे में इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन अहमदाबाद में COVID 19 की महामारी की स्थिति की तुलना पुरी या उड़ीसा राज्य की स्थिति से नहीं की जा सकती है।
इस तथ्य के बावजूद कि राज्य और अन्य सभी आवेदकों द्वारा आश्वासन दिया जा रहा है, फिर भी हमें 20.06.2020 के अपने आदेश को वापस लेने या संशोधित करने के लिए कोई उचित आधार नहीं मिला है। सभी सिविल एप्लिकेशन तदनुसार खारिज कर दिए जाते हैं।
हम यह स्पष्ट करते हैं कि समय की कमी और पार्टियों को उपलब्ध कराए जा रहे आदेश की तात्कालिकता के कारण, हमने विस्तार से कारणों से नहीं निपटा है।
20 जून को, हाईकोर्ट ने अहमदाबाद में प्रस्तावित रथ यात्रा पर रोक लगाई थी, जिसमें बड़े पैमाने पर COVID-19 की चिंताओं का हवाला दिया गया था।
इस आदेश को आवेदकों द्वारा पुरी में रथ यात्रा की अनुमति देने वाले सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर संशोधित करने की मांग की गई थी।"
आदेश डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें