परीक्षकों और नियंत्रकों के बेहतर मार्गदर्शन के लिए पेटेंट नियमावली को तुरंत अपडेट करने की आवश्यकता: दिल्ली हाईकोर्ट

Avanish Pathak

3 Jun 2023 2:03 PM GMT

  • परीक्षकों और नियंत्रकों के बेहतर मार्गदर्शन के लिए पेटेंट नियमावली को तुरंत अपडेट करने की आवश्यकता: दिल्ली हाईकोर्ट

    Delhi High Court

    दिल्ली हाईकोर्ट ने माना कि "पेटेंट ऑफिस प्रैक्टिस और प्रोसिज़र मैनुअल को" अपडेट करने की तत्काल आवश्यकता है ताकि एग्जामिनर्स और कंट्रोलर्स को जटिल आविष्कारों से संबंधित जटिल मामलों से डील करने के लिए बेहतर मार्गदर्शन मिल सके।

    जस्टिस अमित बंसल ने कहा,

    "चूंकि भारत में पेटेंट फाइलिंग की संख्या तेजी से बढ़ रही है और पेटेंट ऑफिस प्रैक्टिस और प्रोसिजर मैनुअल को अपडेट करने की आसन्न आवश्यकता है ताकि एग्जामिनर्स और कंट्रोलर्स को स्पष्टता और संक्षिप्तता की कमी की आपत्तियों जैसे जटिल मामलों से डील करने के लिए बेहतर मार्गदर्शन मिल सके। यह विशेष रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम, मशीन लर्निंग फ़ंक्शंस, एग्रोकेमिकल्स, फ़ार्मास्यूटिकल्स और निर्माण विधियों से जुड़े जटिल पेटेंट से डील करने में उपयोगी होगा।”

    अदालत ने कहा कि 26 नवंबर, 2019 को पेटेंट, डिजाइन और ट्रेडमार्क महानियंत्रक कार्यालय द्वारा जारी किया गया मैनुअल इस बारे में कोई मार्गदर्शन नहीं देता है कि संक्षिप्तता क्या है या संक्षिप्तता की कमी की पहचान कैसे की जाए।

    कोर्ट ने कहा,

    “अक्सर यह देखा गया है कि इन डोमेन में पेटेंट आवेदनों में या तो बड़ी संख्या में दावे होते हैं या बहुत सारी विशेषताएं शामिल होती हैं, जो एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। इसलिए, मैं पेटेंट, डिजाइन और ट्रेडमार्क महानियंत्रक कार्यालय को प्रैक्टिस के लिए नियमावली को अपडेट या संशोधित करने की सिफारिश करता हूं। यह सुनिश्चित करेगा कि परीक्षक और नियंत्रक आविष्कारों की स्पष्टता और संक्षिप्तता जैसे पहलुओं का पता लगाने के लिए बेहतर ढंग से सुसज्जित हो सकते हैं।”

    कोर्ट ने कहा कि सीजीपीडीटीएम का कार्यालय एग्जामिनर्स और कंट्रोलर्स को पर्याप्त तकनीकी और पेटेंट विश्लेषण प्रशिक्षण देने पर भी विचार कर सकता है।

    अदालत पेटेंट अधिनियम, 1970 के तहत दो संस्थाओं द्वारा दायर एक अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें सहायक नियंत्रक पेटेंट और डिजाइन के आदेश को चुनौती दी गई थी कि उन्हें पेटेंट देने से इनकार कर दिया जाए। संस्थाओं ने 08 जुलाई, 2016 को "इंकजेट द्वारा सजावटी लैमिनेट्स का निर्माण" नामक पेटेंट के अनुदान के लिए एक आवेदन दायर किया था।

    संस्थाओं को राहत देते हुए, अदालत ने विवादित आदेश को रद्द कर दिया और नोट किया कि नियंत्रक द्वारा पेटेंट दावों में संक्षिप्तता की कमी के लिए कोई विशिष्ट अवलोकन नहीं दिया गया था।

    कोर्ट ने कहा,

    “उपरोक्त चर्चाओं के मद्देनजर, 17 जून 2022 के विवादित आदेश को रद्द किया गया है और पेटेंट ऑफ‌िस आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा करने के अधीन पेटेंट देने के लिए आगे बढ़ेगा। आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए 14 जून 2023 को पेटेंट कार्यालय के समक्ष इसे लिस्ट किया जाए।"

    केस टाइटल: एजीएफए एनवी और अन्य बनाम सहायक नियंत्रक पेटेंट और डिजाइन और अन्य।

    आदेश पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

    Next Story