[अवैध खनन] मेघालय हाईकोर्ट ने राज्य को 'प्राकृतिक संसाधनों की लूट को रोकने' के लिए कड़े नियम बनाने को कहा

Brij Nandan

13 March 2023 12:13 PM IST

  • [अवैध खनन] मेघालय हाईकोर्ट ने राज्य को प्राकृतिक संसाधनों की लूट को रोकने के लिए कड़े नियम बनाने को कहा

    मेघालय हाईकोर्ट ने हाल ही में राज्य सरकार को राज्य में सड़कों की स्थिति से संबंधित एक खाका तैयार करने का निर्देश दिया। इसके अलावा राज्य में उपलब्ध भरपूर प्राकृतिक संसाधनों की लूट को रोकने के लिए जांच और नियंत्रण के लिए कड़े नियम बनाने को कहा।

    कोयला और अन्य सामान ले जाने वाले ट्रकों द्वारा ओवरलोडिंग के संबंध में एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस संजीब बनर्जी और जस्टिस डब्ल्यू डेंगदोह की खंडपीठ ने ये टिप्पणी की।

    शुरुआत में अदालत ने कहा कि यह मामला एक साल से अधिक समय तक खिंचा हुआ है और राज्य सरकार की ओर से बहुत कम प्रयास या मंशा के साथ माल वाहनों के ओवरलोडिंग के खतरे की जांच करने के लिए याचिकाकर्ता राज्य भर में बड़े पैमाने पर व्याप्त है।

    मामले से निपटने में सरकार की निष्क्रियता पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए, पीठ ने कहा कि राज्य भर में अवैध कोयला खनन जारी है, जबकि राज्य अदालत और ट्रिब्यूनल के आदेशों का पालन करने और इसके विपरीत अभ्यावेदन का पालन करने का आश्वासन देता है।

    पीठ ने कहा,

    "वास्तव में, भले ही स्थानीय निवासी आजीविका के किसी अन्य स्रोत के अभाव में अवैध खनन के लिए प्रेरित हैं, अगर राज्य भर में अवैध परिवहन को रोक दिया गया, तो इसके परिणामस्वरूप, अवैध खनन कम हो जाएगा या पूरी तरह से बंद हो जाएगा।“

    अनियंत्रित चूना पत्थर उत्खनन की ओर इशारा करते हुए, अदालत ने कहा कि इस अदालत के हालिया आदेशों ने नियमों में एक शरारती मोड़ का उल्लेख किया है, जिसमें 'आकस्मिक खनन' के नाम पर हजारों टन आकस्मिक खनन की अनुमति दी गई है। खनिज का निपटान बिना किसी लाइसेंस के प्राप्त किए या किसी मानदंड का पालन किए बिना किया गया है।

    मामलों की खेदजनक स्थिति पर प्रकाश डालते हुए, पीठ ने आगे कहा कि कार्यपालिका, जिसे राज्य की संपत्ति की रक्षा और संरक्षण का कर्तव्य सौंपा गया है, "बेतरतीब लूटपाट में शामिल है", और यह कि कई सड़कें, जिनमें दक्षिणी उत्तर-पूर्व राज्यों की ओर जाने वाली प्रमुख सड़कें या बाईपास दयनीय स्थिति में हैं। क्षति की सीमा मुख्य रूप से वाहनों के ओवरलोडिंग के कारण है, जिसके बारे में राज्य कुछ नहीं कर रहा है।

    उसी के मद्देनजर पीठ ने राज्य के परिवहन सचिव को व्यक्तिगत रूप से मामले को देखने और खतरे से निपटने के लिए एक योजना तैयार करने के लिए कहा। कोर्ट ने परिवहन सचिव को इस संबंध में एक खाका तैयार करने के लिए भारतीय प्रबंधन संस्थान, शिलांग की सहायता लेने का भी निर्देश दिया।

    पीठ ने मामले को आगे विचार के लिए 31 मार्च 2023 को फिर से सूचीबद्ध किया।

    केस टाइटल: टेनीडार्ड एम. मारक और अन्य बनाम मेघालय राज्य।

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