आईआईटी मद्रास के प्रोफेसरों ने यौन उत्पीड़न मामले में अग्रिम जमानत की मांग करते हुए मद्रास हाईकोर्ट का रुख किया
LiveLaw News Network
13 April 2022 2:35 PM IST
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास (IIT-M) के दो प्रोफेसरों ने विश्वविद्यालय के एक पीएचडी उम्मीदवार के यौन उत्पीड़न के मामले में अग्रिम जमानत की मांग करते हुए मद्रास हाईकोर्ट (Madras High Court) का दरवाजा खटखटाया है।
जस्टिस जी. जयचंद्रन ने मामले को 18 अप्रैल को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है।
याचिकाकर्ताओं ने प्रस्तुत किया कि वे क्रमशः 2006 और 2010 से रसायन विज्ञान विभाग में काम कर रहे हैं और बी.टेक, दोहरी डिग्री और एमएससी पढ़ाते हैं। छात्र और पीएचडी और पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च स्कॉलर्स का मार्गदर्शन भी करते हैं। वास्तविक शिकायतकर्ता ने वर्ष 2016 में रसायन विज्ञान विभाग में अपने पीएचडी कार्यक्रम के लिए नामांकन किया और 2021 में अपना पाठ्यक्रम पूरा किया। अन्य आरोपी वास्तविक शिकायतकर्ता के साथ उसी विभाग में पढ़ने वाले छात्र हैं।
यह आरोप लगाया गया है कि वास्तविक शिकायतकर्ता को पहले और दूसरे आरोपी द्वारा वर्षों में कई बार मानसिक, शारीरिक और यौन उत्पीड़न किया गया था। उन्होंने 2020 में संस्थान की आंतरिक समिति को शिकायत दी और आरोपों की विस्तृत जांच की गई।
संस्थान को कोई ठोस सबूत नहीं मिला, लेकिन शिकायतकर्ता को नैतिक शांति देने के इरादे से, उसे आरोपी के हस्तक्षेप के बिना अपनी थीसिस जारी रखने की अनुमति दी।
समिति ने आगे आरोपितों से कहा कि वे वास्तविक शिकायतकर्ता के काम/थीसिस और प्रयोगशाला घंटों के दौरान परिसर में प्रवेश न करें और संस्थान के बाहर डे स्कॉलर के रूप में रहकर अपना काम जारी रखें।
समिति ने आरोपियों से केवल उन्हीं प्रयोगशालाओं में जाने को कहा जहां उन्हें काम करने की जरूरत है और शिकायतकर्ता के साथ किसी भी तरह की बातचीत नहीं करने को कहा।
याचिकाकर्ताओं ने प्रस्तुत किया कि इन सभी आरोपों और सुनवाई में, उनके खिलाफ कोई आरोप नहीं लगाया गया है, लेकिन अजीब तरह से उन्हें प्राथमिकी में आरोपी के रूप में रखा गया। उनके लिए कोई आपराधिकता नहीं है और उनके नाम केवल पासिंग में शामिल किए गए थे।
इस प्रकार, यह तर्क दिया गया कि न्याय के हित में उन्हें यह मानते हुए जमानत दिया जाए कि वे समाज में अच्छी प्रतिष्ठा वाले प्रतिष्ठित लोग हैं और इस तथ्य से कि उन्होंने जांच में सहयोग किया है।
इस बीच, अभियोजन पक्ष ने पहले आरोपी को दी गई अग्रिम जमानत को रद्द करने के लिए न्यायमूर्ति टी.वी थमिलसेल्वी के समक्ष जमानत रद्द करने का आवेदन दायर किया।
आरोपी की आपत्ति के लिए मामला 22 अप्रैल को पोस्ट किया गया है।
केस का शीर्षक: प्रो. एडमाना प्रसाद एंड अन्य बनाम पुलिस निरीक्षक के माध्यम से राज्य
केस का नंबर: Crl OP 7776 of 2022