अगर ज़मानत पर छोड़ा गया तो क्या आरोपी डॉक्टर की सेवा महामारी के दौरान किसी अस्पताल में ली जा सकती है? दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा

LiveLaw News Network

4 July 2020 7:00 PM IST

  • अगर ज़मानत पर छोड़ा गया तो क्या आरोपी डॉक्टर की सेवा महामारी के दौरान किसी अस्पताल में ली जा सकती है? दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा

    दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा है कि अगर किसी आरोपी डॉक्टर को ज़मानत पर छोड़ा जाता है तो क्या महामारी के इस समय में किसी अस्पताल में उसकी सेवा ली जा सकती है या नहीं।

    न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह की एकल पीठ ने इस आरोपी डॉक्टर से अपने रोज़गार संबंधी विवरण देने को कहा है, ताकि उसके इस दावे की सच्चाई का पता लागाया जा सके कि अगर उसकी ज़मानत की अवधि बढ़ायी गई तो वह समाज के काम आ सकता है।

    डॉक्टर ने अदालत में याचिका दायर कर अपनी अंतरिम ज़मानत की अवधि बढ़ाने की मांग की है। इस डॉक्टर पर दहेज हत्या और घरेलू हिंसा का मामला चल रहा है।

    याचिककर्ता ने अपनी मां की सर्जरी का हवाला दिया है और यह कहा है कि उसके बच्चे की देखभाल करनेवाला कोई नहीं है और इसी आधार पर उसने अपनी अंतरिम ज़मानत की अवधि को बढ़ाने की मांग की है।

    अदालत ने कहा,

    "इस बात पर ग़ौर करते हुए कि याचिकाकर्ता डॉक्टर है और वह नेशनल सेंटर फ़ॉर डिजीज कंट्रोल में काम करता था, महामारी के इस दौर में उसकी सेवा का लाभ उठाया जा सकता है।"

    इसलिए अदालत ने दिल्ली सरकार को नोटिस भेजकर उसे इस बारे में जवाब देने को कहा है कि ज़मानत की अवधि के दौरान याचिककर्ता महामारी के इस समय में किसी अस्पताल में अपनी सेवाएं दे सकता है या नहीं।

    अदालत इस मामले की अगली सुनवाई अब 27 जुलाई को करेगी।

    याचिकाकर्ता की पैरवी महावीर शर्मा, निकिता अग्रवाल और कंवरप्रीत सिंह ने की।

    आदेश की प्रति डाउनलोड करने के लिए यहांं क्लिक करेंं



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