यदि धारा 138 एनआई एक्ट के तहत जारी डिमांड नोटिस में अभियुक्त का पता सही है तो डाक रसीद में भिन्नता के कारण डिलिवरी का प्रश्न ट्रायल में तय किया जाए: जएंडकेएंड एल हाईकोर्ट

Avanish Pathak

3 Nov 2022 2:12 PM GMT

  • Consider The Establishment Of The State Commission For Protection Of Child Rights In The UT Of J&K

    जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने माना कि यदि शिकायत में और साथ ही नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की धारा 138 के तहत मांग के नोटिस में आरोपी के सही पते का उल्लेख किया गया है, तो डाक रसीद में पते की भिन्नता मात्र से यह धारणा नहीं बनती है कि नोटिस गलत पते पर भेजा गया था।

    कोर्ट ने कहा,

    "इन परिस्थितियों में, यह सवाल कि क्या याचिकाकर्ता/ आरोपी को वास्तव में मांग का नोटिस प्राप्त हुआ है, मामले की सुनवाई के दौरान ही निर्धारित किया जा सकता है।"

    जस्टिस संजय धर ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए उक्त टिप्पणियां कीं, जिसके संदर्भ में याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी द्वारा उसके खिलाफ धारा 138, परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 142 के तहत अपराधों के लिए दायर एक शिकायत को चुनौती दी थी, जिसे पहले न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय, प्रथम श्रेणी (न्यायाधीश छोटे कारण), श्रीनगर के समक्ष लंबित बताया गया था।

    याचिकाकर्ता ने प्राथमिक रूप से इस आधार पर शिकायत को चुनौती दी कि याचिकाकर्ता को प्रतिवादी/शिकायतकर्ता द्वारा मांग का वैधानिक नोटिस कभी नहीं दिया गया था और डाक रसीद में उल्लिखित याचिकाकर्ता/अभियुक्त का पता गलत है और इसलिए यह नहीं माना जा सकता है कि उसे मांग का वैधानिक नोटिस मिला है। दलील के समर्थ में इंजीनियरिंग कंट्रोल बनाम बांडे इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड 2022 लाइव लॉ (65) में इस न्यायालय के फैसले पर दृढ़ भरोसा किया गया।

    याचिकाकर्ता ने आगे तर्क दिया कि अपराधों का संज्ञान लेते हुए और याचिकाकर्ता के खिलाफ प्रक्रिया जारी करते हुए, ट्रायल मजिस्ट्रेट ने यांत्रिक रूप से कार्य किया था क्योंकि आक्षेपित आदेश में 7 चेक के बजाय 11 चेक के विवरण का उल्लेख किया गया था और यह आदेश में दर्ज किया गया है कि चेक अनादर के एकल ज्ञापन के माध्यम से अनादरित किए गए जो रिकॉर्ड के विरुद्ध है।

    मामले पर निर्णय देते हुए जस्टिस धर ने दोहराया कि केवल नोटिस जारी करने से कार्रवाई का कारण नहीं बनता है, और यह तभी उत्पन्न होगा जब नोटिस चेक के आहर्ता को सूचित किया गया हो, जो सूचित किए जाने के बावजूद मांग की सूचना, निर्धारित अवधि के भीतर चेक राशि का परिसमापन करने में विफल रहता है। यह भी विवादित नहीं हो सकता है कि चेक के आहर्ता द्वारा नोटिस की प्राप्ति का अनुमान तभी उठाया जा सकता है जब नोटिस पंजीकृत डाक के माध्यम से उसके सही पते पर भेजा गया हो और ऐसा अनुमान नहीं लगाया जा सकता है यदि नोटिस चेक के ड्रॉअर के गलत पते पर भेजा गया हो।

    यह निर्धारित करना कि क्या प्रतिवादी/शिकायतकर्ता द्वारा मांग का नोटिस याचिकाकर्ता/अभियुक्त के गलत पते पर भेजा गया है, जैसा कि उसके द्वारा दावा किया गया है, पीठ ने कहा कि मांग के नोटिस में याचिकाकर्ता का पता तमन्ना निवासी पति कुर्सू राजबाग श्रीनगर पिन कोड 190008 के रूप में दिखाया गया है, जबकि शिकायत के साथ संलग्न डाक रसीद में, यह दर्ज किया गया है कि आइटम "तमन्ना फारूक, श्रीनगर, पिन कोड 190008, जवाहर नगर को एडवोकेट सरनवाज ठाकुर, श्रीनगर की ओर से भेजा गया है।"

    मामले के तथ्यात्मक मैट्रिक्स को देखने के बाद पीठ ने कहा कि डाक रसीद से यह पता नहीं चलता है कि याचिकाकर्ता के निवास को राजबाग या जवाहर नगर के रूप में दिखाया गया था, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि प्रतिवादी/शिकायतकर्ता, याचिकाकर्ता/अभियुक्त को मांग का नोटिस जारी करते हुए मांग की सूचना पर उसका सही पता दर्शाया गया है।

    पीठ ने कहा,

    "ऐसी परिस्थितियों में, यह अदालत याचिकाकर्ता की इस दलील को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होगी कि प्रतिवादी/शिकायतकर्ता द्वारा याचिकाकर्ता के गलत पते पर मांग का नोटिस भेजा गया है।"

    मामले पर आगे अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए पीठ ने कहा कि इंजीनियरिंग कंट्रोल बनाम बांडे इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड 2022 लाइव लॉ (65) के मामले में जिस पर याचिकाकर्ता के वकील ने भरोसा किया था, मांग की सूचना को संबोधित किया गया था और एक पते पर भेजा गया था जो स्पष्ट रूप से गलत था और मौजूदा मामले के तथ्य पूरी तरह से अलग हैं, क्योंकि याचिकाकर्ता का सही पता शिकायत के साथ-साथ मांग के नोटिस में भी उल्लेख किया गया है। डाक रसीद में याचिकाकर्ता के पूरे पते का उल्लेख नहीं है और इसलिए, यह नहीं माना जा सकता है कि नोटिस गलत पते पर भेजा गया था।

    याचिकाकर्ता के अन्य तर्क कि अपराधों का संज्ञान लिया गया है और याचिकाकर्ता के खिलाफ जारी प्रक्रिया जारी प्रकृति में यांत्रिक है, क्योंकि यह चेक के गलत विवरण और अनादर के ज्ञापन को दर्शाता है, को निस्तार‌ित करते हुए जस्टिस धर ने देखा कि आक्षेपित आदेश में सात चेकों के स्थान पर 11 चेकों का विवरण ट्रायल मजिस्ट्रेट की ओर से दिमाग के गैर-प्रयोग को दर्शाता है और ट्रायल मजिस्ट्रेट द्वारा चेक के विवरण को रिकॉर्ड करने में की गई त्रुटियों को दर्शाता है और मेमो को टाइपोग्राफिक त्रुटियों के रूप में दरकिनार नहीं किया जा सकता है।

    उपरोक्त कारणों से न्यायालय ने याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया और उस आदेश को खारिज कर दिया जिससे याचिकाकर्ता के खिलाफ प्रक्रिया जारी की गई थी और शिकायतकर्ता/प्रतिवादी को सुनने के बाद उनके समक्ष उपलब्ध सामग्री के आधार पर संज्ञान का एक नया आदेश पारित करने के निर्देश के साथ मामला विद्वान विचारण न्यायालय को भेज दिया गया।

    केस टाइटल: तमन्ना बनाम खुशमीला

    साइटेशन: 2022 लाइव लॉ (जेकेएल) 203

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