यदि आरोपी का वकील पेश होने में विफल रहता है तो ट्रायल कोर्ट कानूनी सहायता वकील नियुक्त करने के लिए बाध्य : कर्नाटक हाईकोर्ट

LiveLaw News Network

16 Feb 2022 1:12 PM GMT

  • यदि आरोपी का वकील पेश होने में विफल रहता है तो ट्रायल कोर्ट कानूनी सहायता वकील नियुक्त करने के लिए बाध्य : कर्नाटक हाईकोर्ट

    Karnataka High Court

    कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है कि यदि हिरासत में लिए गए आरोपी का प्रतिनिधित्व करने वाला वकील अदालत के सामने पेश होने में विफल रहता है, तो ट्रायल कोर्ट (निचली अदालत) आरोपी के बचाव के लिए कानूनी सहायता वकील नियुक्त करने के लिए बाध्य है।

    जस्टिस के एस मुदगल की एकल न्यायाधीश पीठ ने कहा,

    "भारत के संविधान का अनुच्छेद 39ए राज्य को आर्थिक या अन्य अक्षमताओं के आधार पर न्याय तक पहुंच से वंचित नहीं करने का कर्तव्य देता है। संविधान के अनुच्छेद 39ए के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम लागू किया गया है। उक्त अधिनियम के तहत, राष्ट्रीय स्तर से तालुका स्तर तक कानूनी सेवा प्राधिकरणों का गठन किया जाता है। जिला अदालतों में जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण और अधिवक्ताओं का एक पैनल होता है, जैसा कि सीआरपीसी की धारा 304 के तहत असहनीय को कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए विचार किया गया है।"

    अदालत ने याचिकाकर्ता सोमशेखर उर्फ सोमा के खिलाफ 27 जनवरी, 2018 के दोषसिद्धि और सजा के आदेश को खारिज कर दिया, जिस पर आईपीसी की धारा 376, 506, 323 और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 6 के साथ धारा 5 (एल) के तहत आरोप लगाया गया था।

    अदालत ने कहा,

    "अभियोजन के कागजात के अनुसार, आरोप पत्र दाखिल करने के समय, अपीलकर्ता की उम्र मुश्किल से 21 वर्ष थी और वह एक राजमिस्त्री के रूप में काम कर रहा था। वह न्यायिक हिरासत में था। ऐसी परिस्थितियों में, जब उसका वकील प्रतिनिधित्व करने में विफल रहा, धारा 304, सीआरपीसी और उपरोक्त अन्य प्रावधानों के मद्देनज़र, ट्रायल कोर्ट के लिए अपीलकर्ता को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए मामले को जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण को संदर्भित करना अनिवार्य है।"

    केस पृष्ठभूमि:

    अभियोजन पक्ष के अनुसार आरोपी ने अपनी पड़ोसी 14 वर्षीय पीड़िता का यौन उत्पीड़न किया। पीड़िता के भाई ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। सुनवाई के दौरान, अपीलकर्ता के वकील सामग्री गवाहों से जिरह करने में विफल रहे।

    अन्य गवाहों के परीक्षण और पक्षों को सुनने के बाद, ट्रायल कोर्ट ने अपीलकर्ता को दोषी करार देते हुए हुए आक्षेपित निर्णय और आदेश पारित किया।

    ट्रायल कोर्ट ने माना कि सामग्री गवाहों के साक्ष्य विरोधाभासी नहीं थे और इस प्रकार, अपीलकर्ता के खिलाफ आरोप साबित हुए। इसके अलावा, यह माना गया कि अवसर देने के बावजूद, आरोपी और उसके वकील ने जरूरी काम नहीं किया, और पॉक्सो अधिनियम की धारा 33 (5) के मद्देनज़र, आरोपी की उपरोक्त गवाहों से जिरह के लिए स्थगन देने के लिए प्रार्थना को अस्वीकार करने के लिए बाध्य था।

    अपील में, यह तर्क दिया गया था कि आरोपी हिरासत में था और उसके वकील द्वारा उसे छोड़ने पर, उसे कानूनी सहायता नहीं दी गई थी जिससे भारत के संविधान के अनुच्छेद 21, 22 और 39ए के तहत गारंटीकृत अपीलकर्ता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया गया।

    दूसरी ओर अभियोजन पक्ष ने दावा किया कि पॉक्सो अधिनियम की धारा 33(5) के मद्देनज़र और उक्त अधिनियम के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, ट्रायल कोर्ट के पास आरोपी की प्रार्थना को खारिज करने और मामले को आगे बढ़ाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था।"

    न्यायालय के निष्कर्ष:

    रिकॉर्ड को देखने के बाद बेंच ने कहा कि ट्रायल कोर्ट का कहना है कि पॉक्सो

    अधिनियम की धारा 33 (5) के तहत आरोपी को जिरह के लिए समय देने की प्रार्थना को खारिज करना अनिवार्य था। इस आधार पर उसने सीआरपीसी की धारा 311 के तहत आरोपी द्वारा पीडब्लू-1 से 3 को वापस बुलाने के लिए दायर आवेदन को खारिज कर दिया था।

    पीठ ने कहा,

    "संविधान का अनुच्छेद 13 (2) राज्य को कोई भी कानून बनाने से रोकता है जो मौलिक अधिकारों को छीनता है या कम करता है। इसलिए ट्रायल कोर्ट द्वारा पॉक्सो अधिनियम की धारा 33 (5) की इस तरह की व्याख्या संविधान के अनुच्छेद 13 के विपरीत चलती है।"

    इसमें कहा गया है,

    "अदालतों को दो कानूनों के बीच सामंजस्य बिठाना पड़ता है। इसलिए जब अपीलकर्ता का प्रतिनिधित्व करने वाला वकील पेश होने में विफल रहा, तो ट्रायल कोर्ट की ओर से उचित कार्रवाई अपीलकर्ता के बचाव के लिए कानूनी सहायता वकील नियुक्त करना था।"

    अदालत ने दोषसिद्धि और सजा को रद्द करते हुए मामले को नए सिरे से विचार के लिए ट्रायल कोर्ट में वापस भेज दिया।

    इसने निर्देश दिया कि ट्रायल कोर्ट को धारा 304 सीआरपीसी के तहत अपीलकर्ता के बचाव के लिए एक वकील नियुक्त करना चाहिए, महत्वपूर्ण गवाहों को वापस बुलाना चाहिए और उनकी जिरह के बाद, यदि आवश्यक हो, तो ट्रायल कोर्ट धारा 313, सीआरपीसी के तहत अपीलकर्ता की जांच करेगा और उसे एक बचाव बयान दर्ज करने या बचाव पक्ष के साक्ष्य का नेतृत्व करने का अवसर दे।

    अदालत ने निचली अदालत को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया कि जहां तक पीडब्लू-2 (पीड़ित लड़की) का संबंध है, पॉक्सो अधिनियम की धारा 33(5) का पालन किया जाए और जल्द से जल्द ट्रायल चलाया जाए।

    केस: सोमशेखर @ सोमा बनाम कर्नाटक राज्य

    केस नंबर: आपराधिक अपील संख्या 328/2018

    साइटेशन: 2022 लाइवलॉ (केएआर) 49

    आदेश की तिथि: 31 जनवरी 2022

    वकील : एमिकस क्यूरी सुयोग हेरेले.ई; प्रतिवादी के लिए वकील शंकर एच एस

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