T20 वर्ल्ड कप 2021: दिल्ली हाईकोर्ट ने स्टार इंडिया के प्रसारण अधिकारों का उल्लंघन करने वाली वेबसाइटों को प्रतिबंधित किया

LiveLaw News Network

20 Oct 2021 2:14 PM IST

  • T20 वर्ल्ड कप 2021: दिल्ली हाईकोर्ट ने स्टार इंडिया के प्रसारण अधिकारों का उल्लंघन करने वाली वेबसाइटों को प्रतिबंधित किया

    दिल्ली हाईकोर्ट ने स्टार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में अंतरिम निषेधाज्ञा दी है। कोर्ट ने स्टार इंडिया के ICC मैन्य T20 वर्ल्ड कप 2021 के स्ट्रीमिंग और प्रसारण अधिकारों का उल्लंघन करने वाली वेबसाइटों को प्रतिबंधित किया।

    स्टार इंडिया का दावा है कि उसने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद से आठ साल की अवधि के लिए यानी 2015-2023 तक विभिन्न आईसीसी आयोजनों के लिए विशेष वैश्विक मीडिया अधिकार हासिल किया हैं।

    स्टार इंडिया ने प्रतिवादियों को अपने विशेष अधिकारों का उल्लंघन करने और प्रसारण अधिकार, खातों के प्रतिपादन, क्षति आदि से स्थायी रूप से रोकने की मांग करने के लिए एक मुकदमा दायर किया है।

    कोर्ट ने देखा कि स्टार इंडिया के पक्ष में एक प्रथम दृष्टया मामला बनता है। न्यायमूर्ति संजीव नरूला ने इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को 72 घंटों के भीतर सात वेबसाइटों के एक्सेस को प्रतिबंधित करने का निर्देश दिया और दूरसंचार विभाग और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय को इंटरनेट और दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को उक्त वेबसाइटों के एक्सेस पर प्रतिबंध की अधिसूचना जारी करने का भी निर्देश।

    मीडिया कंपनी द्वारा उल्लिखित सात वेबसाइटें हैं- Filmyclub.wapkiz.com, ipl.hitcric.tv, doratv-ipl.wapkiz.com, Tamilblasters.win, thdtvworld.xyz, uptomovie.xyz और zolhdtv.com।

    सुनवाई के दौरान, वादी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अमित सिब्बल ने प्रस्तुत किया कि प्रतिवादियों ने पहले भी 'वीवो आईपीएल 2021' के लिए अपने विशेष अधिकारों का उल्लंघन किया था।

    यह वादी की आशंका है कि प्रतिवादी 17 अक्टूबर, 2021 से शुरू होने वाले ICC पुरुष T20 विश्व कप 2021 के संबंध में अपने विशेष अधिकारों का उल्लंघन करना जारी रखेंगे।

    हानि पहुंचाने वाले वेबसाइटों में से एक का स्क्रीनशॉट भी वादपत्र के साथ संलग्न किया गया ताकि यह प्रदर्शित किया जा सके कि इसमें आईसीसी पुरुष सीडब्ल्यूसी सहित वेबसाइट पर आयोजित/स्ट्रीम किए जाने वाले विभिन्न खेल आयोजनों का उल्लेख है।

    वादी द्वारा यह तर्क दिया गया कि प्रतिवादी-वेबसाइटों के बारे में जानकारी पूरी तरह से छुपाई गई है और वे वेबसाइटों के मालिकों के बारे में नहीं जानते हैं क्योंकि वे या तो गुमनाम हैं या उनके पास गलत पते हैं।

    कोर्ट ने आदेश दिया,

    "प्रथम दृष्टया, वादी द्वारा पर्याप्त सामग्री को रिकॉर्ड पर रखा गया है, यह न्यायालय वादी के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला पाता है। अगर वादी के पक्ष में एक पक्षीय अंतरिम निषेधाज्ञा नहीं दी जाती है, वादी को एक अपूरणीय क्षति होगी। नतीजतन इस अदालत के समक्ष सुनवाई की अगली तारीख तक, वादी के पक्ष में और प्रतिवादियों के खिलाफ अंतरिम निषेधाज्ञा दी जाती है।"

    अब इस मामले की सुनवाई 28 फरवरी 2022 को होगी।

    केस का शीर्षक: स्टार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एंड अन्य बनाम Filmyclub.wapkiz.com एंड अन्य

    आदेश की कॉपी यहां पढ़ें:



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