"मैं स्कूल के पास सड़कों पर गड्ढे के कारण स्कूल जाने से डरता हूं",केरल हाईकोर्ट ने स्कूली छात्र के पत्र के बाद दिए निर्देश

LiveLaw News Network

2 Jan 2020 3:45 AM GMT

  • मैं स्कूल के पास सड़कों पर गड्ढे के कारण स्कूल जाने से डरता हूं,केरल हाईकोर्ट ने स्कूली छात्र के पत्र के बाद दिए निर्देश

    एक स्कूली छात्र के पत्र पर संज्ञान लेते हुए केरल हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति देवन रामचन्द्रन ने कोच्चि नगर निगम को तत्काल क़दम उठाकर स्कूल के नज़दीक उन गड्ढों को भरने का निर्देश दिया है, जिनकी शिकायत पत्र में छात्र द्वारा की गई है। हाईकोर्ट ने इससे पहले सरकार और स्थानीय प्रशासन को आदेश जारी कर राज्य की सभी सड़कों को 31 जनवरी 2020 तक मोटर वाहन के चलने लायक़ बनाने को कहा था।

    यह पत्र आरव एम कामत नामक एक स्कूली छात्र ने लिखा था जो सेंट जूलियानस पब्लिक स्कूल, पेरूमपमदप्पू, कोच्चि में तीसरी कक्षा का छात्र है। इस पत्र में इस छात्र ने अपने स्कूल के पास सड़कों, 'पाई रोड' और 'पेरूमपमदप्पू रोड' पर बने गड्ढे को ठीक करने में अदालत के हस्तक्षेप का आग्रह किया था।

    न्यायमूर्ति देवन रामचन्द्रन को यह यह पत्र मलयालम भाषा में लिखा गया। इस पत्र में अर्नव ने लिखा,

    " मैं सेंट जूलियानस पब्लिक स्कूल में तीसरी कक्षा का छात्र हूं। मेरे स्कूल तक जाने की सड़क टूटी हुई है और उसकी हालत पिछले कुछ महीनों से काफ़ी ख़राब है। कई बार आग्रह करने के बाद भी इसे ठीक नहीं किया गया है। इस सड़क पर कई गड्ढे बन गए हैं और मेरे घर के पास इस सड़क पर एक गड्ढा काफ़ी बड़ा है और यह एक नर्सरी स्कूल के पास है।

    सड़क की मरम्मत करने के बजाय इसमें मेटल पाउडर असावधानी से भर दिया है जिसकी वजह से यह गड्ढा और बड़ा हो गया है और इससे धूल उड़ती है जिसकी वजह से इस क्षेत्र में प्रदूषण फैल रहा है। आए दिन इस गड्ढे में मोटरसाइकिल चालकों के गिर जाने की घटना घटती है। मैं, मेरा बड़ा भाई और बहनें जो मेरे साथ ऑटो रिक्शा में स्कूल जाते हैं, जब भी हमारा ऑटो रिक्शा इन गड्ढों में जाता है, हम इसमें गिर जाने के डर से दहशत में रहते हैं।

    इसलिए मैं जज अंकल से आग्रह करता हूं कि वे इस मामले में हस्तक्षेप करें और उचित क़दम उठाएं और पल्लुरुथी-पेरुमपदप्पू रोड को उचित तरीक़े से ठीक करवाएं ताकि हम अपने भाई-बहन के साथ बिना किसी डर और धूल की समस्या के स्कूल जा सकें और उस रास्ते से चलने वाले मोटरचालकों की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जा सके।"

    अदालत ने इस पत्र पर संज्ञान लेते हुए कोच्चि नगर निगम को कार्रवाई का निर्देश दिया था। नगर निगम ने कहा था कि इस सड़क को तत्काल ठीक कर दिया जाएगा।

    इस आश्वासन पर ग़ौर करने के बाद अदालत ने कहा,

    "कोची नगर निगम के वक़ील ने कहा है कि इन सड़कों को ठीक करने के लिए काम तत्काल शुरू किया जाएगा और उसे पूरा किया जाएगा विशेषकर यह देखते हुए कि नज़दीक के स्कूल के बच्चे इस सड़क का प्रयोग करते हैं। चूंकि इस मामले से संबंधित सभी व्यक्तियों ने अदालत से कहा है कि इस सड़क पर काम हो रहा है, मैं इस मामले में इस समय आगे और कोई आदेश जारी करना आवश्यक नहीं समझता हूं और मामले को 15 जनवरी 2020 तक के लिए स्थगित करता हूँ ताकि इसकी प्रगति पर नज़र रखी जा सके।"

    इस तरह, इस मामले की अगली सुनवाई अब 15 जनवरी 2020 को होगी।




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