वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए डिक्री के निष्पादन करने में पति की विफलता पत्नी के परित्याग के कृत्य को नहीं छोड़ती: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट
Brij Nandan
22 Sept 2022 12:20 PM IST

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने हाल ही में हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 के तहत वैवाहिक अधिकारों की बहाली में अपने पक्ष में एक डिक्री पारित करने के बाद भी अपनी पत्नी को अपने साथ वैवाहिक घर में जाने के लिए राजी करने में विफलता और उसके साथ शामिल होने के लिए अनिच्छा के बाद एक पति की गई तलाक की याचिका को अनुमति दे दी।
जस्टिस गौतम भादुड़ी और जस्टिस राधाकिशन अग्रवाल की बेंच ने फैमिली कोर्ट के उस आदेश को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने यह कहते हुए उनकी शादी को भंग करने से इनकार कर दिया था कि यह नहीं कहा जा सकता कि पत्नी ने उन्हें छोड़ दिया, जब उन्होंने खुद दांपत्य अधिकार की बहाली के लिए डिक्री को लागू करने के लिए कदम नहीं उठाए।
पीठ ने स्पष्ट किया कि डिक्री को अमल में लाने में पति की विफलता पत्नी के परित्याग के कृत्य को नहीं छोड़ती है।
कोर्ट ने कहा,
"यदि पत्नी को यह तथ्य पता होता कि पति ने पत्नी का साथ वापस पाने के लिए न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाया लेकिन उसके बाद भी यदि वह साथ नहीं जाना चाहती, तो प्रथम दृष्टया अनुमान लगाया जाएगा कि वह पति के साथ नहीं रहना चाहती हैं।"
पार्टियों ने नवंबर 2013 में शादी की, लेकिन इसके तुरंत बाद, पत्नी अपने माता-पिता के घर लौट आई और वापस नहीं आई। 2015 में, पति ने वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए एक डिक्री प्राप्त की, लेकिन दहेज प्रताड़ना के आरोप में पत्नी ने उसके साथ रहने से इंकार कर दिया।
इसके बाद पति ने परित्याग के आधार पर तलाक के लिए फैमिली कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
उच्च न्यायालय ने पाया कि दहेज उत्पीड़न के संबंध में केवल झूठे बयान दिए गए थे। इसके अलावा, जब पत्नी, यह जानने के बाद भी कि दाम्पत्य अधिकार की बहाली का आदेश पारित हो गया है, वैवाहिक घर में नहीं लौटी, यह एक तार्किक निष्कर्ष होगा कि वह अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती हैं।
कोर्ट ने कहा,
"सिर्फ इस कारण से कि पति ने 1955 के अधिनियम की धारा 9 की डिक्री को अमल में नहीं लाया, यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि पति वास्तव में पत्नी के साथ नहीं रहना चाहता। इसके विपरीत, तथ्य यह दिखाता है कि पत्नी ने तलाक का आवेदन दाखिल करने की तारीख से 2 साल पहले पति को छोड़ दिया है।"
तद्नुसार अपील स्वीकार की गई।
केस टाइटल: संजीव कुमार साहू बनाम प्रियंका साहू
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