मेडिकल लापरवाही की किसी एक घटना के लिए अस्पताल को निष्क्रिय नहीं बनाया जा सकता : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संजय गांधी अस्पताल, अमेठी के लाइसेंस निलंबन पर रोक लगाई

Sharafat

9 Oct 2023 5:16 AM GMT

  • मेडिकल लापरवाही की किसी एक घटना के लिए अस्पताल को निष्क्रिय नहीं बनाया जा सकता : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संजय गांधी अस्पताल, अमेठी के लाइसेंस निलंबन पर रोक लगाई

    इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने हाल ही में संजय गांधी अस्पताल, अमेठी के लाइसेंस के निलंबन पर रोक लगा दी।

    जस्टिस विवेक चौधरी और जस्टिस मनीष कुमार की पीठ ने कहा कि चूंकि चिकित्सा लापरवाही की एक घटना में जांच लंबित है, इसलिए पूरे अस्पताल को निष्क्रिय नहीं बनाया जा सकता।

    पीठ ने कहा,

    “ इन परिस्थितियों में मेडिक लापरवाही की किसी एक घटना के मामले में जांच लंबित रहने के दौरान अस्पताल को निष्क्रिय रखना भी बड़े पैमाने पर जनता के हित के खिलाफ है। यह ऐसा मामला नहीं है जहां बड़ी संख्या में मरीजों को परेशानी हुई हो और बार-बार लापरवाही हुई हो, इसलिए बड़े पैमाने पर जनता के हित को संतुलित करने और जांच में निष्पक्षता बनाए रखने के लिए आक्षेपित आदेशों पर रोक लगाई जाती है, जिसके तहत आदेश संख्या 3808 दिनांक 18.09.2023 और निलंबन के आदेश संख्या 3813 दिनांक 18.09.2023 को रद्द करने का आदेश दिया गया है।''

    याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि अस्पताल पिछले 40 वर्षों से जिला-अमेठी में चल रहा है और कोई अप्रिय घटना नहीं हुई है। किसी एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना के आधार पर अस्पताल का रजिस्ट्रेशन रद्द नहीं किया जा सकता और उसका संचालन बंद नहीं किया जा सकता। याचिकाकर्ता के वकील ने इस तथ्य पर जोर दिया कि अमेठी एक छोटी जगह है, याचिकाकर्ता अस्पताल लोगों की देखभाल करने वाला मुख्य अस्पताल है। लाइसेंस के निलंबन से बड़े पैमाने पर जनता पर प्रभाव पड़ेगा।

    प्रतिवादी के वकील ने इस आधार पर निलंबन का बचाव किया कि अस्पताल में गंभीर अनुचित उपचार के कारण एक मरीज की जान चली गई। कोर्ट ने कहा कि हालांकि यह एक गंभीर आरोप है और अधिकारियों को इसकी जांच करनी चाहिए, लेकिन छोटे शहरों में मेडिकल सेवाएं भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं।

    न्यायालय ने कहा, "यह न्यायालय इस तथ्य पर न्यायिक संज्ञान ले सकता है कि छोटे शहरों में मेडीकल सेवाओं को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देने की आवश्यकता है क्योंकि वहां सीमित संख्या में अस्पताल और डॉक्टर उपलब्ध हैं।"

    तदनुसार न्यायालय ने अस्पताल के रजिस्ट्रेशन के निलंबन पर रोक लगा दी और संबंधित सीएमओ/सीएमएस को भविष्य में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति से बचने के लिए याचिकाकर्ता के अस्पताल को इसके उचित संचालन के लिए कोई और दिशानिर्देश देने की अनुमति दी।

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