'ईमानदारी, निष्पक्षता और साफ मन से कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए': इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वादियों पर समझौता का झूठा दावा करने पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया

LiveLaw News Network

25 April 2022 8:40 AM GMT

  • इलाहाबाद हाईकोर्ट

    इलाहाबाद हाईकोर्ट

    इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने हाल ही में कहा कि अदालतें पक्षकारों के बीच न्याय प्रदान करने के लिए होती हैं और जो कोई भी न्यायालय का दरवाजा खटखटाता है उसे साफ हाथों से आना चाहिए और कोई भी भौतिक तथ्य छुपाया नहीं जाना चाहिए।

    जस्टिस संजय कुमार सिंह की एकल-न्यायाधीश पीठ ने भारतीय दंड संहिता की धारा 406 और दहेज निषेध अधिनियम की धारा 6 के तहत संपूर्ण आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत दायर आवेदन को खारिज करते हुए यह टिप्पणी की।

    क्या है पूरा मामला?

    आरोपी उमेश यादव को शिकायतकर्ता की बेटी से शादी करनी थी, जिसके अनुसरण में, पूर्व-विवाह समारोह का खर्च शिकायतकर्ता द्वारा वहन किया गया था।

    हालांकि, जब शिकायतकर्ता ने तिलक समारोह की तारीख तय करने के लिए आरोपियों से संपर्क किया, तो उन्होंने 5,00,000 रुपये नकद, एक मोटरसाइकिल और एक सोने की चेन की मांग की।

    नतीजतन, शिकायतकर्ता ने दहेज निषेध अधिनियम 3 और 4 और आईपीसी की धारा 504, 506 के तहत आरोपी-आवेदकों के खिलाफ पहली सूचना रिपोर्ट दर्ज की।

    जांच के बाद, मजिस्ट्रेट ने आवेदकों को मुकदमे का सामना करने के लिए बुलाया। आरोपी-आवेदकों को तलब करने के मजिस्ट्रेट के आदेश से व्यथित और असंतुष्ट आवेदकों ने धारा 482 के तहत एक आवेदन के माध्यम से इसे चुनौती दी, जिसका निपटारा इलाहाबाद उच्च न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा किया गया था।

    इस आदेश के अनुसरण में, आवेदकों ने संबंधित अदालत के समक्ष आवेदन दिया, जो अभी भी लंबित बताया गया था। हालांकि, आवेदकों ने इस प्रार्थना के साथ एक दूसरा आवेदन दायर किया कि पार्टियों के बीच हुए समझौते के आधार पर शिकायत मामले की पूरी आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया जाए।

    हालांकि, यह देखा गया कि आवेदन के माध्यम से, आवेदकों ने यह कहकर न्यायालय को गुमराह किया कि पक्षकारों के बीच एक समझौता हो गया है, जबकि वास्तव में, पार्टियों द्वारा कोई समझौता नहीं किया गया था।

    आवेदन को खारिज करते हुए, न्यायालय ने कहा कि चूंकि आवेदकों ने इस न्यायालय से साफ हाथों से संपर्क नहीं किया है और इस न्यायालय के समक्ष एक झूठा हलफनामा दायर किया है कि मामले से समझौता किया गया है, इसलिए आवेदक न्यायालय द्वारा किसी भी तरह के अनुग्रह के लायक नहीं हैं।

    इसके अतिरिक्त, न्यायालय ने कहा कि आवेदकों ने सीआरपीसी की धारा 482 के तहत आवेदन दायर करके कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग किया है, झूठे तथ्यों पर कि मामले से समझौता किया गया है।

    कोर्ट ने कहा कि ईमानदारी, निष्पक्षता, मन की पवित्रता अदालत का दरवाजा खटखटाने के लिए सर्वोच्च क्रम की होनी चाहिए, ऐसा न करने पर वादी को जल्द से जल्द बाहर निकलने का दरवाजा दिखाया जाना चाहिए।

    इस संबंध में न्यायालय ने आगे कहा,

    "कानून की अदालतें पक्षों के बीच न्याय प्रदान करने के लिए होती हैं। जो व्यक्ति अदालत में आता है, उसे साफ हाथों से आना चाहिए और कोई भी भौतिक तथ्य छुपाया नहीं जाना चाहिए। मैं यह मानने के लिए विवश हूं कि अधिक बार अदालत की प्रक्रिया की जा रही है। बेईमान वादियों द्वारा अपने नापाक मंसूबे को हासिल करने के लिए दुर्व्यवहार किया। मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि जिस व्यक्ति का मामला झूठ पर आधारित है, उसे अदालत जाने का कोई अधिकार नहीं है। उसे मुकदमे के किसी भी चरण में सरसरी तौर पर बाहर किया जा सकता है। न्यायिक प्रक्रिया उत्पीड़न या दुरुपयोग का एक साधन नहीं बन सकती है या न्याय को खत्म करने के लिए न्यायालय की प्रक्रिया में एक साधन नहीं बन सकती है, क्योंकि न्यायालय केवल न्याय को आगे बढ़ाने में अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करता है।"

    कोर्ट ने आगे आदेश दिया कि आवेदकों को इस न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल के पास 45 दिनों के भीतर 1,00,000 रुपये का जुर्माना भरना होगा। इसमें विफल होने पर आवेदकों से भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल किया जाएगा। उक्त राशि जमा करने पर 50,000 रुपए शिकायतकर्ता के पक्ष में जारी किए जाएंगे और शेष 50,000 रुपए इस न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा राजकीय बाल गृह शिशु, इलाहाबाद के खाते में भेजे जाएंगे, जिसका उपयोग बच्चों के कल्याण के लिए किया जाएगा।

    केस का शीर्षक: उमेश यादव बनाम यू.पी. राज्य

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