हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम | पति के दावे के बावजूद मां मृत बेटे की पैतृक संपत्ति में हिस्सेदारी का दावा कर सकती है: कर्नाटक हाईकोर्ट

Avanish Pathak

18 Oct 2023 9:31 PM IST

  • हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम | पति के दावे के बावजूद मां मृत बेटे की पैतृक संपत्ति में हिस्सेदारी का दावा कर सकती है: कर्नाटक हाईकोर्ट

    कर्नाटक हाईकोर्ट ने माना कि पहले मरे बेटे की मां पैतृक और संयुक्त परिवार की संपत्तियों में बेटे के हिस्से में श्रेणी- I की उत्तराधिकारी बन जाती है, भले ही उसका पति जीवित हो और हिंदू के उत्तराधिकार अधिनियम तहत संपत्ति में हिस्सेदारी का दावा कर सकती है।

    जस्टिस एचपी संदेश ने टीएन सुशीलम्मा द्वारा दायर अपील को स्वीकार कर लिया, जिनकी कार्यवाही लंबित रहने के दौरान मृत्यु हो गई थी और प्रथम अपीलीय अदालत के आदेश को पलट दिया, जिसमें कहा गया था पहले मरे बेटे संतोष की मां किसी भी हिस्से की हकदार नहीं है।

    अपीलकर्ता ने यह तर्क देते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया था कि ट्रायल कोर्ट और प्रथम अपीलीय अदालत द्वारा पारित आदेश अवैध, मनमाने और अन्यायपूर्ण थे और दोनों अदालतें इस तथ्य पर विचार करने में विफल रही थीं कि प्रतिवादी 1 और 2, (संतोष की पत्नी और पुत्र) जो लोग विभाजन से राहत की मांग कर रहे हैं, उन्हें अपीलकर्ता को कार्यवाही में एक पक्ष बनाने का निर्देश देना चाहिए था क्योंकि वह मृत शेयरधारक की मां है और वह एक आवश्यक पक्ष है और वह भी मृतक संतोष के शेयर में हिस्सेदारी की हकदार है।

    इसने कानून के दो महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए: पहला, क्या प्रथम अपीलीय अदालत ने इस तथ्य को नजरअंदाज करके गलती की कि अपीलकर्ता मृतक संतोष का प्रथम श्रेणी का उत्तराधिकारी था और वादी के साथ हिस्सेदारी का दावा करने का हकदार था; दूसरा, क्या प्रथम अपीलीय अदालत ने अपीलकर्ता को उचित हिस्सा आवंटित न करके गलती की है। ये प्रश्न आपस में जुड़े हुए थे।

    तथ्यों और कानूनी प्रावधानों की विस्तृत जांच के बाद हाईकोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि मां वास्तव में मृतक संतोष की प्रथम श्रेणी की उत्तराधिकारी थी और संपत्तियों में हिस्सेदारी की हकदार थी। हालांकि, यह नोट किया गया कि अपीलकर्ता की अपील के दौरान मृत्यु हो गई थी, वह अपने पीछे अपने पति, बेटी और पूर्व मृत बेटे के बेटे को छोड़ गई थी।

    तदनुसार, न्यायालय ने धारा 15 को लागू करते हुए हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम लागू किया, जो महिला हिंदुओं के लिए उत्तराधिकार के नियमों की रूपरेखा तैयार करता है।

    अदालत ने यह भी देखा कि मूल अपीलकर्ता ने पैतृक और संयुक्त परिवार की संपत्तियों में सहदायिक के रूप में किसी भी स्वतंत्र हिस्सेदारी का दावा नहीं किया था और उसने अपने बेटे संतोष के हिस्से में से हिस्सेदारी का दावा किया था, जो अपनी मां, मूल अपीलकर्ता को छोड़कर मर गया था।

    उत्तरदाताओं के इस तर्क को खारिज करते हुए कि जब मूल अपीलकर्ता का हिस्सा आवंटित नहीं किया गया था और इस दूसरी अपील के लंबित रहने के दौरान उसकी मृत्यु हो गई, तो उसके पीछे बचे कानूनी उत्तराधिकारियों के पक्ष में कोई भी हिस्सा आवंटित करने का सवाल ही नहीं उठता और ट्रायल कोर्ट के आदेश के अनुसार शेयर को संशोधित करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

    धारा 15 के तहत, बिना वसीयत के मरने वाली हिंदू महिला की संपत्ति उसके बेटों, बेटियों और पति को हस्तांतरित हो जाती है। तदनुसार, इसने ट्रायल कोर्ट के आदेश को संशोधित किया। पति 10/27 हिस्से का हकदार था, प्रतिवादी नंबर 2 भी 10/27 का हकदार था, पहले मरे बेटे का बेटा 4/27 का हकदार था, और मृतक की पत्नी 3/27 की हकदार थी।

    इसलिए, न्यायालय ने अपील की अनुमति दी और निचली अदालतों के फैसले और डिक्री को तदनुसार संशोधित किया।

    साइटेशन: 2023 लाइवलॉ (कर) 399

    केस टाइटल: टी एन सुशीलम्मा और अन्य और चिराग राघवेंद्र और अन्य

    केस नंबर: RSA NO 1090/2020


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