दिल्ली हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट को हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13बी(1) के तहत पहले प्रस्ताव का रिकॉर्ड 18 महीने तक रखने का निर्देश दिया
Sharafat
18 April 2023 2:45 AM

Delhi High Court
दिल्ली हाईकोर्ट ने सभी पारिवारिक अदालतों के न्यायाधीशों को निर्देश दिया है कि वे हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13बी(1) के तहत दाखिल प्रथम प्रस्ताव के रिकॉर्ड को दाखिल करने की तारीख से 18 महीने के लिए बनाए रखें।
हाईकोर्ट द्वारा 15 अप्रैल को सीपीसी की धारा 123 के तहत नियम समिति की सिफारिशों पर अभ्यास निर्देश जारी किए गए हैं, जो परिवार न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा सूचना और अनुपालन के लिए दिल्ली हाईकोर्ट (मूल पक्ष) नियम, 2018 और सहायक मामलों को भी देखता है।
अदालत ने नोट किया कि अधिनियम की धारा 13बी(2) के तहत दूसरे प्रस्ताव के निपटान में देरी रिकॉर्ड रूम से प्रथम प्रस्ताव की कार्यवाही की फाइल को तलब करने में लगने वाले समय के कारण होती है।
" उक्त देरी को कम करने के लिए, यह निर्देश दिया जाता है कि अधिनियम की धारा 13बी(1) के तहत पहले प्रस्ताव के निपटारे पर, पारिवारिक न्यायालयों के सभी न्यायाधीश पहले प्रस्ताव को दाखिल करने की तारीख से 18 माह की अवधि तक अपने न्यायालयों में पहले प्रस्ताव का रिकॉर्ड रखेंगे।"
अभ्यास निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं।
आगे कह गया कि "उक्त रिकॉर्ड को या तो उक्त अवधि की समाप्ति पर या धारा 13बी (2) के तहत दूसरे प्रस्ताव के निपटान पर रिकॉर्ड रूम में भेजा जाना चाहिए।"।
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