हिमाचल प्रदेश स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी 12 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन करेगी
LiveLaw News Network
10 March 2022 10:52 AM IST
12 मार्च 2022 को हिमाचल प्रदेश राज्य के सभी न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
हिमाचल प्रदेश स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी एक प्रेस नोट जारी कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत के समक्ष सुनवाई के लिए अब तक 32,526 मामलों की पहचान की गई है। इनमें से 10,664 पूर्व-मुकदमे के मामले हैं, 21,862 मुकदमेबाजी के बाद के मामले हैं। ये आंकड़े साल 2016 के बाद से सबसे ज्यादा हैं।"
लोक अदालत मुख्य संरक्षक माननीय जज मोहम्मद रफीक, चीफ जस्टिस, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के संरक्षण में और माननीय न्यायमूर्ति सबीना, न्यायाधीश, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट औ कार्यकारी अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में आयोजित की जाएगी।
लोक अदालत की पूर्व बैठकें पक्षकारों के बीच सौहार्दपूर्ण समाधान पर पहुंचने के लिए बातचीत के अवसरों को वहन करने के लिए आयोजित की गई। अदालत का आयोजन समाज के विभिन्न हितधारकों के समन्वित प्रयासों से किया जाएगा।
प्रेस नोट में कहा गया,
"स्थानीय बार संघों, बीमा कंपनियों, बैंकों, अन्य वित्तीय संस्थानों आदि के साथ नियमित बैठकें हो रही हैं।"
मामलों की प्रभावी पहचान के लिए न्यायिक अधिकारी को लक्ष्य दिया गया।
प्रमुख मामले
अदालत का फोकस भारत संघ, राज्य सरकार, स्थानीय प्राधिकरण, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम आदि से जुड़े मामलों के निपटारे पर होगा।
अदालत वैवाहिक मामलों, एनआई अधिनियम मामलों, उपभोक्ता मामलों आदि के निपटारे पर भी जोर देगी।
प्रेस नोट में कहा गया,
"पुराने मामलों, मोटर दुर्घटना दावा मामलों, पारिवारिक विवाद, वैवाहिक मामलों, एनआई अधिनियम मामलों, उपभोक्ता मामले, बीमा दावे, श्रम न्यायालय के मामले, जल / बिजली बिल और आपराधिक कंपाउंडेबल मामले जैसे मामलों की पहचान पर भी विशेष जोर दिया गया है।"
'थर्ड पार्टी सर्वे'
नालसा के निर्देशों का पालन करते हुए डीएलएसए/एसडीएलएससी स्तर पर लोक अदालत की कुछ पीठों का 'तृतीय पक्ष सर्वेक्षण' किया जा रहा है। इसे विधि के छात्रों/स्वयंसेवकों की सहायता से समन्वित किया जाएगा।
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