हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नशा मुक्ति केंद्रों की दुर्बल स्थितियों पर नोटिस जारी किया
LiveLaw News Network
17 Sept 2021 3:19 PM IST
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नशामुक्ति केंद्रों (De-addication centres) की दुर्बल स्थितियों पर नोटिस जारी किया है।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि मलीमठ और न्यायमूर्ति ज्योत्सना रेवाल दुआ की खंडपीठ ने स्वत: संज्ञान लेकर दर्ज एक मामले में अतिरिक्त मुख्य सचिव और राज्य के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता निदेशक को भी नोटिस जारी किया है।
यह मामला "द ट्रिब्यून" अखबार में प्रकाशित एक लेख के आधार पर दर्ज किया गया, जिसका शीर्षक 'डी-एडिक्शन सेंटर्स बैटल फंड क्रंच' है।
लेख में वित्तीय संकट के कारण नशेड़ी के लिए एकीकृत पुनर्वास केंद्र (IRCA) की दयनीय स्थिति पर चर्चा की गई है।
इसमें उल्लेख किया गया है कि कुल्लू (महिला), धर्मशाला, चंबा, मंडी, सिरमौर, बिलासपुर और सोलन में स्थापित केंद्रों का संचालन होना बाकी है। इन्हें पहला अनुदान मिला है। लेख में कहा गया है कि वित्तीय सहायता की कमी के कारण शिमला में आईआरसीए को बंद होने का सामना करना पड़ रहा है।
वित्तीय सहायता की कमी के अलावा इसने कम अधिभोग, कर्मचारियों के लिए खराब काम करने की स्थिति, बुनियादी सुविधाओं को बनाए रखने में असमर्थता, अन्य गंभीर समस्याओं के मुद्दों पर भी चर्चा की।
राज्य में नशीली दवाओं के दुरुपयोग की बढ़ती घटनाओं का उल्लेख करते हुए, इसने उल्लेख किया कि राज्य में शिमला, कुल्लू, ऊना और हमीरपुर में 60 बिस्तरों की कुल क्षमता के साथ चार कार्यात्मक आईआरसीए हैं। अन्य तीन पूरी क्षमता से चल रहे हैं, लेकिन इन्हें भी आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है।
यह नोट किया,
"जबकि कुल्लू (महिला), धर्मशाला, चंबा, मंडी, सिरमौर, बिलासपुर और सोलन में स्थापित केंद्र, पहला अनुदान प्राप्त होने के बावजूद अभी तक चालू नहीं हुए हैं और साल 2019 में शिमला में 15-बेडों वाला शुरू किया गया केंद्र बंद होने की कागार पर है क्योंकि इसे पिछले दो वर्षों के दौरान केंद्र से अनुदान (54 लाख रुपये से अधिक) नहीं मिला है।
अतिरिक्त महाधिवक्ता रीता गोस्वामी हिमाचल प्रदेश राज्य के लिए उपस्थित हुए और हिमाचल प्रदेश सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव (सामाजिक न्याय और अधिकारिता) और निदेशक, सामाजिक न्याय और अधिकारिता, हिमाचल प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया।
प्रतिवादियों को इस मामले में 2 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है।
केस टाइटल: CWPIL No.28 of 2021 court on its own motion