धर्म परिवर्तन के बाद माता-पिता की जाति/धर्म का लाभ उठाना दंडनीय: हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने धर्म की स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2022 पारित किया
Sharafat
14 Aug 2022 3:41 PM IST
हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने शनिवार (12 अगस्त) को हिमाचल प्रदेश धर्म की स्वतंत्रता (संशोधन) विधेयक, 2022 पारित किया, जो राज्य के 2019 के धर्मांतरण विरोधी कानून को और अधिक कठोर बनाने का प्रयास करता है।
विधेयक अन्य बातों के साथ-साथ सामूहिक धर्मांतरण, विवाह के लिए धर्म छुपाना, धर्मांतरण के बाद भी माता-पिता की जाति/धर्म का लाभ लेने आदि को दंडित करता है। यह बिल किसी व्यक्ति के लिए जो अन्य धर्म में परिवर्तित होने की इच्छा रखता है, कम से कम एक महीने पहले जिला मजिस्ट्रेट या कार्यकारी मजिस्ट्रेट को यह घोषणा करना अनिवार्य बनाता है कि वह धर्मांतरण के बाद अपने माता-पिता के धर्म या जाति का कोई लाभ नहीं लेगा।
इतना ही नहीं, जो व्यक्ति धर्मांतरण के बाद भी अपने मूल धर्म या जाति का लाभ लेना जारी रखता है, उसे एक अवधि के लिए कारावास की सजा भुगतनी होगी, जो दो साल से कम नहीं होगी, लेकिन जो पांच साल तक हो सकती है।
साथ ही उस पर जुर्माना लगाने का प्रावधान भी होगा। यह जुर्माना जो पचास हजार रुपये से कम नहीं होगा और एक लाख रुपये तक हो सकता है।
यह ध्यान दिया जा सकता है कि मौजूदा अधिनियम 2019 में एक प्रावधान (धारा 3) है जो एक धर्म से दूसरे धर्म में कपटपूर्ण तरीके, गलत बयानी या धोखाधड़ी के माध्यम से धर्मांतरण को प्रतिबंधित करता है। हालांकि, इस प्रावधान ने बड़े पैमाने पर धर्मांतरण को दंडित नहीं किया। अब, संशोधन अधिनियम सामूहिक धर्मांतरण के अपराध को दंडित करता है।
राज्य विधानसभा में विधेयक पेश करते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने यह भी कहा कि चूंकि 2019 अधिनियम में सामूहिक धर्मांतरण को रोकने के लिए कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए मूल अधिनियम में इस आशय का एक प्रावधान जोड़ा जा रहा है।
संशोधन विधेयक का उद्देश्य इस प्रावधान में कुछ खंड जोड़ना है, जो कि 2019 अधिनियम की धारा 3 [गलत बयानी, बल, धोखाधड़ी, अनुचित प्रभाव, जबरदस्ती, प्रलोभन या विवाह द्वारा एक धर्म से दूसरे धर्म में धर्मांतरण निषेध] में निम्नलिखित तरीके से परिवर्तन करना/ जोड़ना है :
यदि कोई व्यक्ति अपने द्वारा बताए गए धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म के व्यक्ति से शादी करना चाहता है और अपने धर्म को इस तरह छुपाता है कि जिस दूसरे व्यक्ति से वह शादी करना चाहता है, वह मानता है कि उसका धर्म वास्तव में उसके द्वारा माना जाता है, तो उसे कम से कम 3 साल के कारावास से दंडित किया जाएगा जो कि 10 साल के कारावास तक हो सकता है।
ऐसे मामले में जुर्माना भी लगाया जाएगा जो पचास हजार रुपये से कम नहीं होगा, लेकिन जो एक लाख रुपये तक हो सकता है। जो कोई भी सामूहिक धर्मांतरण के संबंध में धारा 3 के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, उसे एक अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा, जो पांच साल से कम नहीं होगा, लेकिन जिसे दस साल तक बढ़ाया जा सकता है।
ऐसे मामले में जुर्माना भी लगाया जाएगा जो एक लाख रुपये से एक लाख पचास हजार रुपये से कम नहीं होगा।
बिल 'सामूहिक धर्मांतरण' को एक धर्मांतरण के रूप में परिभाषित करता है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति एक ही समय में धर्मांतरण करते हैं।
दूसरे या बाद के अपराध के मामले में कारावास की अवधि सात साल से कम नहीं होगी, लेकिन दस साल तक की हो सकती है और जुर्माना भी होगा जो एक लाख पचास हजार रुपये से कम नहीं होगा जो कि दो लाख रुपये तक हो सकता है।
नाबालिग, महिला या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति के संबंध में धारा 3 के उल्लंघन के मामले में सजा दो साल से कम नहीं होगी, लेकिन जो 10 साल तक हो सकती है और जुर्माना भी हो सकता है।
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