हिजाब विवाद: कर्नाटक हाईकोर्ट ने डिग्री कॉलेज के छात्रों को हेडस्कार्फ पहनने की अनुमति देने से इनकार किया; कोई अंतरिम राहत नहीं दी
LiveLaw News Network
22 Feb 2022 1:38 PM IST
कर्नाटक हाईकोर्ट (Karnataka High Court) ने सोमवार को भंडारकर कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस, उडुपी के दो डिग्री कॉलेज के छात्रों को कोई अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया, जिन्होंने हेडस्कार्फ़ (हिजाब) पहनकर कक्षाओं में बैठने की अनुमति देने के लिए कॉलेज को निर्देश देने की मांग की थी।
न्यायमूर्ति कृष्ण एस दीक्षित की एकल पीठ ने भंडारकर कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस, उडुपी के दो छात्रों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए अंतरिम राहत से इनकार कर दिया।
पीठ ने कहा कि 10 फरवरी को पूर्ण पीठ द्वारा पारित अंतरिम आदेश वर्तमान में इस मुद्दे को नियंत्रित करता है और इसलिए एकल पीठ द्वारा कोई अन्य राहत नहीं दी जा सकती है, खासकर जब पूर्ण पीठ के समक्ष सुनवाई चल रही है।
पीठ ने कहा,
"पूर्ण पीठ द्वारा 10.02.2022 को W.P.No.2347/2022 और इससे जुड़े मामलों में दिया गया अंतरिम आदेश न्याय के लिए कार्य करता है, जैसा कि एजी द्वारा प्रस्तुत किया गया है।"
पीठ ने आगे कहा,
"जब दिन-प्रतिदिन के आधार पर पूर्ण पीठ के समक्ष कानून के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बहस हो रही है, तो याचिकाकर्ताओं को पूर्ण पीठ द्वारा दी गई राहत के अलावा कोई अन्य अंतरिम राहत नहीं दी जा सकती है।"
फुल बेंच ने 10 फरवरी को अपने अंतरिम आदेश में निर्देश दिया कि इन सभी याचिकाओं पर विचार करने के दौरान, हम सभी छात्रों को कक्षा के भीतर किसी धर्म या विश्वास से संबंधित भगवा शॉल (भगवा), स्कार्फ, हिजाब, धार्मिक झंडे या अन्य संबंधित को पहनने से रोकते हैं।
अदालत ने 8 फरवरी को हिजाब पहनने को एक आवश्यक धार्मिक प्रथा के रूप में घोषित करने की मांग करने वाली याचिकाओं के बैच का हवाला देते हुए वर्तमान याचिका को डी-लिंक कर दिया है।
इस याचिका को हिजाब पहनने के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में घोषित करने की मांग में कोई राहत नहीं दिए जाने के कारण डी-लिंक किया गया।
याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ता उडुपी के भंडारकर कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस में बीबीए कोर्स कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे प्रवेश के दिन से ही किसी अन्य मुस्लिम छात्रों की तरह कॉलेज की ड्रेस पर अपना नियमित सिर पर दुपट्टा पहनकर आती रही हैं और एक विशिष्ट नियम है जो मुस्लिम छात्राओं को हेडस्कार्फ़ पहनने की अनुमति देता है।
इसके अलावा यह कहा गया,
"3 फरवरी को, पहली बार याचिकाकर्ताओं और अन्य मुस्लिम लड़कियों को प्रिंसिपल और कर्मचारियों ने कॉलेज में प्रवेश करने से रोका और जोर देकर कहा कि हेडस्कार्फ़ पहनने के खिलाफ सरकार का आदेश है और उन्हें कक्षाओं में जाने की अनुमति नहीं है।"
याचिका में कहा गया है कि कॉलेज की स्थापना के बाद से छात्रों के बीच हमेशा सौहार्दपूर्ण संबंध रहे हैं और शुरू से ही मुस्लिम लड़कियां बिना किसी बाधा के सिर पर दुपट्टा पहनती थीं। इसके अलावा कॉलेज की नियम पुस्तिका में एक विशिष्ट नियम का उल्लेख किया गया है जो छात्रों को हेडस्कार्फ़ पहनने की अनुमति देता है।
यह भी कहा गया कि यूजीसी अधिनियम या कर्नाटक राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत ऐसा कोई नियम नहीं है जो कॉलेज के छात्रों को अभद्र पोशाक को छोड़कर किसी भी ड्रेस को निर्धारित करता है।
इसके अलावा यह आरोप लगाया गया है कि याचिकाकर्ताओं और अन्य मुस्लिम छात्रों पर राजनीतिक लाभ के लिए मुकदमा चलाया जा रहा है और सह-शिक्षा महाविद्यालय में उनके शील को ढकने वाले उनके कपड़े विभाजनकारी ताकतों की राजनीतिक विचारधारा को संतुष्ट करने के लिए सौम्य लक्षित हैं।
याचिकाकर्ताओं ने अंतरिम राहत के माध्यम से प्रतिवादी 1 को प्रतिवादी 2 (कॉलेज) को निर्देश देने के लिए प्रार्थना की कि याचिकाकर्ताओं को बिना किसी पूर्वाग्रह और भेदभाव के अपने हेडस्कार्फ़ के साथ कक्षाओं में भाग लेने की अनुमति दी जाए।
इसके अलावा, विश्वविद्यालय को यह निर्देश देने का अनुरोध किया कि वह कॉलेज को निर्देश दें कि याचिकाकर्ताओं को बिना किसी शर्त और प्रतिबंध के कॉलेज में भाग लेने की अनुमति दी जाए।