हाईकोर्ट ने अभिषेक बनर्जी द्वारा सुवेंदु अधिकारी के खिलाफ दायर मानहानि का मुकदमा डायमंड हार्बर से कोलकाता ट्रांसफर किया
Brij Nandan
11 Jun 2022 10:35 AM IST
कलकत्ता हाईकोर्ट ने शुक्रवार को तृणमूल कांग्रेस (TMC) के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी द्वारा भाजपा विधायक और पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी के खिलाफ दायर मानहानि के मुकदमे को डायमंड हार्बर, दक्षिण 24-परगना से कलकत्ता में सिटी सिविल कोर्ट ट्रांसफर करने का आदेश दिया।
अधिकारी ने सिविल प्रक्रिया संहिता (सीपीसी) की धारा 24 के तहत आवेदन किया था। इसमें सिविल जज (जूनियर डिवीजन), द्वितीय कोर्ट, डायमंड हार्बर, दक्षिण 24-परगना की अदालत में लंबित मुकदमे को चीफ जज कोर्ट, सिटी सिविल कोर्ट, कलकत्ता में ट्रांसफर करने की मांग की गई थी।
जस्टिस रवींद्रनाथ सामंत ने कहा,
"पक्षकारों के लिए उपस्थित एडवोकेट्स को सुनने और संबंधित पक्षों की सुविधा और असुविधा के संतुलन को देखते हुए मुझे लगता है कि 2021 के टाइटल सूट नंबर 19 को सिविल जज (जूनियर डिवीजन) की अदालत, द्वितीय कोर्ट, डायमंड हार्बर से वापस लेना बुद्धिमानी होगी। और वाद को चीफ जज, सिटी सिविल कोर्ट, कलकत्ता को ट्रांसफर करें।"
इस तरह कोर्ट ने वाद को निपटान के लिए कलकत्ता के सिटी सिविल कोर्ट में स्थानांतरित करने का आदेश दिया। संबंधित चीफ जज को भी हर संभव प्रयास करने का आदेश दिया गया ताकि वाद का यथाशीघ्र निस्तारण किया जा सके।
पूर्व मेदिनीपुर जिले के खेजुरी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए अधिकारी द्वारा की गई कुछ कथित अपमानजनक टिप्पणियों के संबंध में अभिषेक बनर्जी ने अधिकारी के खिलाफ तत्काल मानहानि का मुकदमा दायर किया था।
जस्टिस सामंत ने इस तथ्य पर भी ध्यान दिया कि 1 दिसंबर, 2021 के आदेश के तहत एक समान प्रकृति के एक शीर्षक सूट को बर्दवान की एक अदालत से निपटान के लिए कलकत्ता के सिटी सिविल कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया गया था।
जस्टिस सुभाषिश दासगुप्ता ने निर्देश दिया था कि मानहानि के मुकदमे की सुनवाई 14 जनवरी से कोलकाता में एक सिटी सिविल कोर्ट के समक्ष की जाएगी और तदनुसार कहा गया था कि स्थानांतरण आवेदन का निपटारा किया जाता है, सिविल जज (सीनियर डिवीजन), प्रथम अतिरिक्त न्यायालय को निर्देश दिया जाता है। बर्दवान को इस आदेश के संचार की तारीख से एक पखवाड़े के भीतर चीफ जज, सिटी सिविल कोर्ट, कलकत्ता कोर्ट में 2021 के टाइटल सूट नंबर 52 को स्थानांतरित करने के लिए निर्देशित किया जाता है। तदनुसार दोनों पक्षों को 14 जनवरी, 2022 को ट्रांसफरी कोर्ट में अपनी-अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया जाता है।
केस टाइटल: सुवेंदु अधिकारी बनाम अभिषेक बनर्जी
साइटेशन: 2022 लाइव लॉ 233
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