हाईकोर्ट ने सड़कों पर जनसभाएं आयोजित करने पर रोक लगाने के आंध्र प्रदेश सरकार के फैसले पर रोक लगाई
Brij Nandan
16 Jan 2023 8:18 AM IST
आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट (Andhra Pradesh High Court) ने हाल ही में सार्वजनिक सड़कों पर जनसभाओं के आयोजन पर रोक लगाने के आंध्र प्रदेश सरकार के फैसले पर रोक लगाई।
जस्टिस बट्टू देवानंद और जस्टिस डॉ वी आर के कृपा सागर की खंडपीठ ने कहा,
"मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और संबंधित वकीलों द्वारा प्रस्तुत किए गए सबमिशन पर सावधानीपूर्वक विचार करने के साथ-साथ कोर्ट के समक्ष संबंधित वकीलों द्वारा रखे गए केस कानून के अवलोकन पर, इस कोर्ट की प्रथम दृष्टया राय में, आक्षेपित G.O. Rt नंबर 1 दिनांक 02.01.2023 पुलिस अधिनियम, 1861 की धारा 30 के तहत प्रदान की गई प्रक्रिया के विपरीत है।"
अदालत ने कहा कि 02 जनवरी के सरकार के आदेश को 23 जनवरी तक के लिए अंतरिम निलंबन किया जाए।
सरकारी आदेश राज्य के गृह विभाग द्वारा जारी किया गया था। महाधिवक्ता एस. श्रीराम ने पहले अदालत के समक्ष तर्क दिया कि पुलिस अधिनियम, 1861 की धारा 3 के तहत जनता के हित में सार्वजनिक सड़कों पर सार्वजनिक बैठक को विनियमित करने के लिए निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए सरकारी आदेश जारी किया गया है।
सरकार के आदेश के अंतरिम निलंबन का आदेश अदालत ने एक जनहित याचिका (पीआईएल) में पारित किया, जिसमें राज्य के फैसले को मनमाना और संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए), 19(1)(बी) का उल्लंघन बताया गया है।
याचिकाकर्ता काका रामकृष्ण भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता हैं। 67 वर्षीय ने याचिका में आरोप लगाया है कि सरकार ने विपक्ष और अन्य राजनीतिक दलों की आवाज को दबाने के लिए सार्वजनिक सड़कों पर जनसभाओं पर अप्रत्यक्ष रूप से पूर्ण प्रतिबंध लगाया है।
आंध्र प्रदेश सरकार ने 2 जनवरी को पारित आदेश में दुर्लभ परिस्थितियों को छोड़कर, सार्वजनिक सड़कों और सड़कों, राज्य और राष्ट्रीय राजमार्गों पर जनसभाओं और रैलियों के आयोजन पर प्रतिबंध लगा दिया। 28.12.2022 को नेल्लोर जिले के कंदुकुरु में सड़क के किनारे आयोजित एक राजनीतिक बैठक में आठ लोगों की जान जाने की एक घातक घटना के मद्देनजर यह आदेश कथित रूप से पारित किया गया था।
सरकार ने अपने निषेधात्मक आदेश में कहा कि पुलिस अधिनियम, 1861 की धारा 3 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सरकार की राय है कि अधिनियम की धारा 30 के तहत संबंधित प्राधिकरण, सार्वजनिक सड़कों और सड़कों पर जनसभाओं के संचालन के लिए किसी भी आवेदन पर विचार करते समय कंदुकुरु में हुई घटनाओं की पुनरावृत्ति की संभावना को विधिवत ध्यान में रखें और सार्वजनिक सुरक्षा के संबंध में अधिनियम की धारा 30 के तहत लाइसेंस देने को विनियमित करें।
राज्य ने पुलिस मशीनरी को सार्वजनिक सड़कों से दूर वैकल्पिक स्थानों का सुझाव देने के लिए कहा है जो सार्वजनिक आवाजाही और यातायात के सामान्य प्रवाह को बाधित नहीं करते हैं।
आदेश में निर्दिष्ट प्रतिबंध हैं,
- "राष्ट्रीय राजमार्गों और राज्य राजमार्गों को लॉजिस्टिक एकीकरण सुनिश्चित करने के लिए देश भर में उच्च गति कनेक्टिविटी के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसलिए यह आदर्श है कि राज्य राजमार्गों और राष्ट्रीय राजमार्गों पर बैठक आयोजित करने की अनुमति मांगने वाले किसी भी आवेदन के लिए कोई लाइसेंस नहीं दिया जाना चाहिए। हालांकि, दुर्लभ और असाधारण परिस्थितियों में और कारणों को लिखित रूप में दर्ज करने के लिए, किसी भी आवेदन पर विचार किया जा सकता है।
- नगरपालिका की सड़कें और पंचायत सड़कें संकरी हैं और स्थानीय क्षेत्र में रहने वाले लोगों के मुक्त आवागमन के लिए हैं और इन सड़कों पर बैठकों के कारण कोई भी बाधा जीवन को खतरे में डालती है, नागरिक जीवन, आपातकालीन सेवाओं को बाधित करती है, जिससे आम जनता को असुविधा होती है।
रामकृष्ण ने तर्क दिया है कि पुलिस अधिनियम, 1861 के तहत प्रावधान केवल एक नियामक शक्ति है और नागरिकों के लोकतांत्रिक आदर्शों और विचारों को दबाने के लिए एक व्यापक शक्ति नहीं है। लॉ अधिकारियों को सार्वजनिक सड़कों पर सभाओं और जुलूसों के संचालन को नियंत्रित करने में सक्षम बनाता है और इसे पूरी तरह से प्रतिबंधित नहीं करता है।
कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 20 जनवरी की तारीख तय की है।
केस टाइटल: काका रामकृष्ण बनाम एपी राज्य, गृह विभाग
केस नंबर: डब्ल्यू.पी.(पीआईएल) नंबर: 5 ऑफ 2023
आदेश की तिथि: 12-01-2023
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